खेती-बाड़ी में कृषि यंत्रों की बहुत आवश्यकता होती है। इन कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती-बाड़ी करना पहले के मुकाबले बेहद आसान हो गया हैं। खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक छोटे से बड़े कृषि कार्यों को किसान इन आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से बेहद कम समय और कम लागत में पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन ये आधुनिक कृषि यंत्र बेहद महंगे आते हैं। महंगे होने की वजह किसान इन्हें खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। ये आधुनिक कृषि यंत्र किसानों की पहुंच में रहे, इसके लिए सरकार इन यंत्रों पर सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर सब्सिडी योजना को लागू कर किसानों को इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसानों को विभिन्न योजना के तहत लाभ देने के लिए लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों की महत्वता को देखते हुए बिहार सरकार ने कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी के लिए बजट तय कर लिया है। बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए इस वर्ष 94.05 करोड़ खर्च करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि सम्बन्धी 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। तो आइए ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट के माध्यम से जानते है कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सरकार द्वारा क्या लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। किस प्रकार किसानों को इस का लाभ मिल सकता है।
कृषि यंत्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती-बाड़ी के कार्यों को करने के लिए आधुनिक कृषि के इस्तेमाल पर एक विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करना है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति वाले किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे किसान कृषि कार्य में उपयोग होने वाले इन महंगे उपकरणों को खरीदने में समर्थ हो सके। बिहार सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों पर इनके प्रकार के अनुसार सब्सिडी निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी राशि का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य के किसान बिना किसी आर्थिक परेशानी के इन कृषि उपकरणों की खरीद कर सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार बीते दिनों बिहार सरकार में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यंत्रीकरण योजना का इस वर्ष 2022-23 में कार्यान्वयन के लिए 94 करोड़ 5 लाख 54 हजार रुपए व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि सम्बन्धी कृषि यंत्र बुआई, कटाई एवं गहाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र, पराली प्रबंधन यंत्र, उद्यानिकी फसलों हेतु उपयोगी कृषि यंत्र आदि शामिल है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को 90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिए जाएंगे। यदि किसान योजना के तहत राज्य में निर्मित कृषि यंत्र खरीदता है, तो इन यंत्रों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि दी जायेगी तथा प्रणाली प्रबंधन वाले यंत्रों में भी सब्सिडी का प्रावधान होगा। इन सभी के अलावा जीविका दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही राज्य में पराली से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए पराली प्रबंधन यंत्रों पर भी सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत इस वर्ष किसानों को खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र जैसे रीपर, रीपर बाइंडर, थ्रेशर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, पॉवर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, जीरो टिलेज मशीन एवं अन्य कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएँगे। इसके लिए बिहार सरकार ने इस वर्ष कृषि यंत्रीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए 94.05 करोड़ रूपये की निर्धारित राशि को खर्च करने का फैसला किया है। बिहार सरकार द्वारा इस राशि को फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों (हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर कम बाईंडर समेत अन्य) पर कुल राशि का 33 फीसदी यानी 31.03 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट और हार्टिकल्चर से संबंधित यंत्रों (मिनी रबर राईस मिल, राईस मिल, चौन सॉ समेत अन्य) पर कुल राशि का 12 फीसदी यानी 11.28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कतार में बुआई के यंत्रों (सीड ड्रील, पोटैटो प्लांटर, सुगरकेन कटर कम प्लांटर समेत अन्य) पर कुल राशि का 7 फीसदी यानी 6.58 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके अलावा गया जिला के डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोणि पर्वत पर 25 करोड़ की लागत से रोपवे लगेंगे।
बिहार सरकार ने राज्य में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी राशि का लाभ प्रदान करने का फैसला किया है। राज्य सरकार किसानों को लगभग 90 तरह के कृषि यंत्र जैसे- ट्रैक्टर (अधिकतम 70 एच.पी.), पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, रोटरी टीलर, पॉवर टिलर (15 एच.पी. 8.71 एच.पी. तक), लेजर लैंड लेवलर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रोटो कल्टीवेटर, सब सायलर, रीपर, रीपर बाइंडर, थ्रेशर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/मल्टी क्रम प्लांटर, हैपी सीडर, पोटैटो प्लांटर, रेज्ड वेड प्लांटर, सुगरकेन कटर कम प्लांटर, पावर वीडर, स्ट्रा वेलर विदाउट रैक, स्ट्रा रीपर/ स्ट्रा कम्बाईन, मखाना पापिंग मशीन, पैडी थ्रेसर (मैनुअल), पावर आपरेटेड/ मेज थ्रेसर मशीन आदि कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्रदान करेगी।
आवेदक किसान बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
लाभार्थी के पास खेती के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए
आधार कार्ड, पैन कार्ड
जाति का प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
ट्रैक्टर की वैध आरसी
स्वामित्व कृषि भूमि का प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।
वर्तमान मालगुजारी रसीद आदि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी
बिहार सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य के इच्छुक किसान नागरिक कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपकों योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर जाना होगा। लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले आपको कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पर पंजीकरण करवा के पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जानकारी के लिए बता दें कि कृषि यंत्र योजना के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा साल 2014-15 में यंत्रीकरण आफ मास साफ्टवेयर लांच किया गया है। इस साफ्टवेयर की मदद से आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रोसेस को पूरा कर सकते है।
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