विधवा पेंशन योजना अपडेट : जानें, आपको पेंशन मिलेगी या नहीं?

विधवा पेंशन योजना अपडेट : जानें, आपको पेंशन मिलेगी या नहीं?
शेयर पोस्ट

सभी राज्यों में अलग-अलग विधवा पेंशन धनराशि, आवेदन करने से पहले जानें पात्रता  

देश में आर्थिक रूप कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ऐसे वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद के रूप में वित्तीय सहायता राशि दी जाती हैं। जिससे ऐसे लोगो को अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसी क्रम में केन्द्र सरकार की ओर से विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। देश में कई विधवा महिलाएं ऐसी हैं जिनको आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सभी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना संचालित की जाती है। इस योजना के तहत देश की पात्र आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जा रही है। जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें। इस स्कीम में राज्य के हिसाब से पेंशन की राशि अलग-अलग दी जाती है। इस योजना का लाभ देश के राज्यों की केवल वही महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो एवं जिसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद घर कोई कमाने वाला नहीं हो और सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा न ले रही है। वहीं आवेदक महिला 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 2250 रुपये पेंशन देती है। उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपये पेंशन देती है। इस प्रकार देश के अन्य राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना में 900 रुपये प्रतिमाह, दिल्ली विधवा पेंशन योजना में प्रति तिमाही 2500 रुपये, राजस्थान विधवा पेंशन योजना में 750 रुपये प्रतिमाह, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये प्रतिमाह, गुजरात विधवा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाती है। विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी विधवा महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ट्रैक्टरगुरू की यह पोस्ट आपके बड़े काम की है। हम आपको सरकार की विधवा पेंशन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना की पात्रता, लाभ, विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 

देश के सभी राज्यों में अलग-अलग विधवा पेंशन योजना

आपको बता दें कि सरकार विधाव पेंशन योजना के द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन धनराशि आर्थिक मदद के रूप प्रदान करती है। योजना के तहत सरकार ऐसी विधवा महिलाओं लाभ प्रदान करती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के तहत देश के सभी राज्यों में अपने-अपने हिसाब से पेंशन की राशि प्रदान की जाती हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन धनराशि को लाभार्थी महिलाओं के बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किया जा रहा हैं। इस योजना के माध्य से विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना हैं।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

यूपी सरकार ने “महिला विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए की है ताकि वो भी अपना जीवनयापन अच्छे से कर पाए। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी विधवा पेंशन योजना का लाभ उन आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को मिलता है जिनके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है। साथ ही परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी महिलाओं को 500 रूपये हर माह पेंशन के तौर पर प्रदान करती है ताकि वे सभी महिलाएं अपना गुजारा अच्छे से कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया गया है। इस योजना में आवेदक विधवा महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना में अपना आवेदन करना चाहते है, तो इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx  पर जाकर होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विधवा पेंशन योजना ऐसी महिलाओं के लिए शुरू की जिनके पति की मृत्यु किसी कारण वश हो जाती है, तो उनके लिए जिंदगी को सही से गुजारना अत्यंत कठिन होता है वह अपने दैनिक जीवन में अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य  की आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत अगर महिला के एक से अधिक बच्चे हैं, तो उस महिला को  900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओं की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करते है, तो आपको पहले अपने नजदीकी तहसीलदार/कलेक्टर कार्यालय में जाकर अधिकारी से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://mumbaisuburban.gov.in/scheme/sanjay-gandhi-niradhar-pension-scheme/  पर जाना  होगा। इस योजना के जरिये राज्य की विधवा महिलाओ की  आर्थिक जरूरतों को पूरा करना। 

दिल्ली विधवा पेंशन योजना

दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रति तिमाही में 2500 रुपए की राशि विधवा महिलाओं को प्रदान की जाती है। जानकारी के बता दें कि पहले विधवा महिलाओं को 1500 रुपये मिलती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति तिमाही कर दिया है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला दिल्ली की स्थाई निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभर्थी महिला के परिवार की पारिवारिक आय 100000 या फिर उससे कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। दिल्ली विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आपको महिला व बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट http://wcd.delhigovt.nic.in/ पर जाना होगा

हरियाणा विधवा पेंशन योजना

हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरूआत राज्य की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की करने के उद्देश्य से की जिनके पति की मृत्यु हो गई है और ऐसी महिलाएं गरीब रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। योजना के तहत हरियाणा सरकार ऐसी महिलाओं की आर्थिक सहायता के रूप में 2250 प्रतिमाह पेंशन देती हैं। इस योजना का लाभ केवल वहीं महिला प्राप्त कर सकती है, जिसकी परिवार की सालाना आय दो लाख रूपये या फिर इससे कम है। आवेदक महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है एवं महिला का राष्ट्रीय कृत बैंक में बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा विधवा पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। योजना के पात्र आवेदक इस योजना में आवेदन के लिए हरियाणा राज्य की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाना होगा।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना

विधवा पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक मगर 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओ को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन धनराशि और 55 वर्ष या इससे अधिक मगर 60 वर्ष के कम आयु की विधवा, तलाक शुदा, परित्यक्ता महिलाओ को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि और 60 वर्ष या इससे अधिक मगर 75 रूपये से कम आयु की महिलाओ को 1000 रूपये की धनराशि तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओ को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये के अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में आवेदन करने के लिए राज्य की स्थाई नागरिकता होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक महिला की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के महिला के परिवार की वार्षिक आय 48,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत उन विधवा महिलाओ को कवर किया जायेगा जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओ को प्रतिमाह वित्तीय मदद प्रदान करती है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसमें आवेदन करना होगा। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट https://jaipur.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। 

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड की विधवा महिलाओं को प्रतिमाही 1200 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जाता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 112.43 करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना को समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित विधवा महिलाओं को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाली सभी विधवा महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला उत्तराखंड की स्थाई निवासी होनी चाहिए।  इसके अलावा महिला के परिवार की सालाना आय 48000 से कम होनी चाहिए। यदि आप इस योजना में आवेदन कर योजना का लाभ लेना चाहते है, तो आपको आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा

विधवा पेंशन योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर के साथ पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।

ट्रैक्टरगुरु आपको अपडेट रखने के लिए हर माह न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर  व स्वराज ट्रैक्टर कंपनियों सहित अन्य ट्रैक्टर कंपनियों की मासिक सेल्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ट्रैक्टर्स सेल्स रिपोर्ट में ट्रैक्टर की थोक व खुदरा बिक्री की राज्यवार, जिलेवार, एचपी के अनुसार जानकारी दी जाती है। साथ ही ट्रैक्टरगुरु आपको सेल्स रिपोर्ट की मासिक सदस्यता भी प्रदान करता है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

Website - TractorGuru.in
Instagram - TractorGuru Instagram Page
Facebook - TractorGuru Facebook Page

Check On Road Price

Select Brand
Select Brand
Mahindra
Swaraj
Massey Ferguson
Sonalika
Powertrac
Farmtrac
John Deere
Eicher
New Holland
Solis
Kubota
Captain
VST
Preet
Indo Farm
Trakstar
Same Deutz Fahr
Tafe
ACE
Force
Escorts
Standard
Agri King
Hindustan
Kartar
Cellestial
HAV
Autonxt
Maxgreen
Marut
Sukoon
Montra
No brand found

Please select brand first

Select Model
Select Model
No model found
Select State
Select State
Maharashtra
Andhra Pradesh
Tamil Nadu
Kerala
Daman Diu
West Bengal
Assam
Madhya Pradesh
Manipur
Andaman Nicobar
Arunachal Pradesh
Bihar
Delhi
Odisha
Uttarakhand
Jharkhand
Punjab
Karnataka
Himachal Pradesh
Rajasthan
Meghalaya
Gujarat
Haryana
Lakshadweep
Goa
Chhattisgarh
Nagaland
Chandigarh
Sikkim
Jammu Kashmir
Puducherry
Dadra Nagar Haveli
Mizoram
Tripura
Uttar Pradesh
Telangana
No state found
Select District
Select District
No district found
Call Back Button

Search Other tractors

GET TRACTOR PRICE

Select Tractor

Sponsored

Massey Ferguson

Starting Price

₹ X,XX

2500 cc 42 HP

For Price Click Here

Sponsored

Eicher

Starting Price

₹ X,XX

2945 cc 45 HP

For Price Click Here

Sponsored

Swaraj

Starting Price

₹ X,XX

3478 cc 49 HP

For Price Click Here