Subsidy Scheme : सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को फल, फूल और मसाला फसलों की बागवानी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत 15 जिलों के किसान विभिन्न उद्यानिकी फसलों की खेती पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन : 15 जिलों के लिए लक्ष्य जारी, किसान जल्दी उठाएं फायदा
Chief Minister Horticulture Mission Scheme : बिहार सरकार मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत किसानों को विभिन्न फल फसलों की उद्यानिकी खेती के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। सरकार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन (Chief Minister Horticulture Mission) के अंतर्गत राज्य के किसानों को आम, लीची एवं अमरुद के साथ ही फूलों की खेती करने पर अनुदान मुहैया करवाएगी। बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय ने योजना के तहत विभिन्न चयनित फसलों की खेती पर अनुदान देने के लिए राज्य के 15 जिलों में लक्ष्य जारी कर दिए हैं। अभी राज्य के इन 15 जिलों के किसान फलों के बाग लगाने पर अनुदान का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ईकाई लागत का 50 प्रतिशत तक दिया जाएगा अनुदान
बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य के 15 जिलों के किसानों को इन चयनित बहुवर्षीय फलदार पौधों के बाग लगाने के लिए बिहार सरकार अनुदान देगी। इस योजना के अतंर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन फलदार फसलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 60 हजार रुपए निर्धारित की गई है। जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 30 हजार रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है।
तीन चरणों में दिया जाएगा अनुदान
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत फलदार पौधे (आम, अमरूद और लीची) के बाग लगाने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत 60 हजार रुपए पर 50 प्रतिशत यानी 30 हजार रुपए तक की राशि बतौर अनुदान में मिलेगी। कृषि विभाग, बिहार द्वारा यह अनुदान राशि लाभार्थी किसानों को तीन चरणों में प्रदान की जाएगी। जिसमें योजना के तहत पहले चरण के लिए 60 प्रतिशत यानी 30 हजार रुपए की पहली किस्त, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत यानी 12 हजार रुपए की दूसरी किस्त और तीसरे चरण में तीसरी किस्त के रूप में 20 प्रतिशत यानी 12 हजार रुपए की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी। इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के किसानों की आय और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
फूलों के उत्पादन के लिए दिया जाएगा 70 प्रतिशत तक अनुदान
इसके अलावा, बिहार कृषि विभाग राज्य में फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को बागवानी मिशन योजना के तहत अनुदान मुहैया करवा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार ने प्रति हेक्टेयर 40 हजार रुपए की अनुमानित लागत निर्धारित की है, जिस पर किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 43 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना का मकसद राज्य में फल-फूल और मसाला फसलाें की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
इन जिलों के लिए जारी किए लक्ष्य
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत बिहार सरकार, कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय ने आम, लीची और अमरूद के साथ ही फूल और सुगंधित मसाला जैसे विभिन्न बागवानी फसलों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए हैं। इन विभिन्न फसलों के लिए अभी बिहार राज्य के 15 जिलों का चयन किय गया है। इनमें लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद और कैमूर जिला के किसान सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी के पास आधार कार्ड, डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्राप्त यूनिक आईडी, जमीन के दस्तावेज, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण के लिए बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। चयनित जिलों के किसान मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी या अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन कहां करें?
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत अगर राज्य के चयनित जिलों के किसान फलों एवं फूलों की खेती अनुदान पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए वे बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान स्वयं या ग्राहक सेवा केंद्र की सहायता से भी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि योजना में आवेदन करने के लिए किसानों का कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीयन होना जरूरी है। पंजीकृत संख्या के माध्यम से ही किसान योजना के तहत अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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