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कृषि यंत्र सब्सिडी : हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर पर मिलेगी सब्सिडी,यहाँ करें आवेदन

कृषि यंत्र सब्सिडी : हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर पर मिलेगी सब्सिडी,यहाँ करें आवेदन
पोस्ट -23 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

किसानों को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर सहित खेती के 15 विभिन्न कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी

कृषि यंत्र अनुदान : कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती में कृषि यंत्रो को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाकर किसानों को खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है ताकि किसान अनुदानित दरों पर खेती के आधुनिक यंत्र खरीदकर खेती में उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि कर सके। अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग द्वारा इस योजना के तहत राज्य के किसानों को मांग के अनुसार श्रेणी में आधी कीमतों पर 15 प्रकार के कृषि यंत्र खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इसमें विभाग द्वारा हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर सहित टॉप 15 कृषि यंत्रों पर आवेदन मांग गए हैं। ऐसे में राज्य के सीमांत एवं छोटे जोत वाले किसान सब्सिडी पर सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर मशीन प्राप्त करने के लिए विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए, जानते है कि कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को किन-किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है और किसान इस लाभ को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। 

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किसान इन यंत्रों के लिए कर सकते हैं आवेदन

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश ने वर्तमान में निम्नानुसार अलग-अलग कामों में उपयोगी कृषि यंत्रों के लिए श्रेणी के अंतर्गत टॉप 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। इन सभी कृषि यंत्रों को विभाग ने मांग के अनुसार श्रेणी में रखा है। “मांग अनुसार” श्रेणी के यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही है। केवल इन यंत्रों के लिए जिलेवार अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। “मांग अनुसार” श्रेणी के यंत्रों हेतु किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पहले से पंजीकृत किसान आधार नंबर की मदद से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, नए पंजीकरण हेतु किसान को बायोमेट्रिक प्रमाणित कराना होगा। विभाग ने जिन यंत्रों हेतु आवेदन मांगे हैं उसमें पैडी राइस ट्रांसप्लांटर, पावर हैरो, हैप्पी सीडर / सुपर सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर, हे रेक / स्ट्रॉ रेक, बेलर, हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित), ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर, किसान ड्रोन, मिनी राइस मिल मिनी दाल मिल, ऑइल एक्सट्रेक्टर मिलेट मिल, मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट  मिल, क्लीनर कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर), पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र शामिल है। 

किसानों हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत महिला किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिए किसानों के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग सब्सिडी प्रतिशत दी जाएगी। कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Yojana)  के तहत छोटे एवं सीमांत वर्ग के सभी किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत और अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। 

श्रेणी के यंत्रों में किसान जो यंत्र लेना चाहते हैं उस पर लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की गणना ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप योजना के तहत सुपर सीडर और हैप्पी सीडर सब्सिडी पर खरीदना चाहते है, तो सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम सब्सिडी जांच सकते हैं। वर्तमान में बाजारों में विभिन्न कंपनियों के सुपर सीडर और हैप्पी सीडर मौजूद है, जिनके दाम 80,000 रुपए से लेकर 2.99 लाख रुपए और हैप्पी सीडर की कीमत 1.58 लाख रुपए से लेकर 2.53 लाख रुपए तक हो सकती है। योजना के तहत विभाग द्वारा अनुमोदित डीलर और कंपनी के सुपर सीडर और हैप्पी सीडर आधी कीमत पर किसान खरीद सकते हैं। 

आवेदन के लिए किसान को बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मांग अनुसार, श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूची देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर स्कैन करके पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा। बैंक ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के नाम से बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसमें आवेदनकर्ता को सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर के लिए धरोहर राशि 5000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। 

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