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खरीफ की बुवाई से पहले कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी तक सब्सिडी, 20 मई तक करें आवेदन

खरीफ की बुवाई से पहले कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी तक सब्सिडी, 20 मई तक करें आवेदन
पोस्ट -10 मई 2022 शेयर पोस्ट

कृषि यंत्र सब्सिडी 2022 : जानें, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन प्रक्रिया 

खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक के लिए कृषि यंत्रों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से ही किसान पारंपरिक तौर पर ही खेती करता आ रहा है। पारंपरिक खेती में किसान की मेहनत और समय अधिक लगता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक फायदा नहीं होता है। लेकिन अब नए-नए तकनीक एवं कृषि यंत्रों के आने के बाद पहले के मुकाबले खेती-बाड़ी करना बेहद आसान हो गया हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में ऐसे आधुनिक कृषि यंत्र की सुविधा नहीं हो, तो किसानों के लिए खेती से जुडे कार्य को करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन सबके बीच हरियाणा सरकार किसानों को कृषि मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है। इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए किसानों के सामने नई चुनौतियां आती है, क्योंकि इन कृषि मशीनों की बाजार में कीमत काफी ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर किसान इन्हें खरीद पाने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे में किसान इन मशीनों को किराए पर लाते हैं। इन आधुनिक कृषि मशीनों का किराया भी अधिक होता हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाई की फसल लागत अधिक हो जाती हैं और फसल से मुनाफा नहीं मिल पाता है।  किसानों को इस स्थिति से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने कृषि मशीनों पर सब्सिडी के लिए आवेदन की अंतिम आखिरी तारीख 9 मई रखी थी। अब किसानों को मांग को देखते हुए, उन्हें आखिरी मौका देते हुए सरकार ने इस तारीख को बढ़ाकर 20 मई कर दिया हैं। इच्छुक किसान भाई कृषि मशीनों पर सब्सिडी के लिए 20 मई से पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों को कृषि मशीनों पर सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी नहीं है। उन किसान भाइयों को ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट मे आवेदन से संबंधित जानकारी दी जा रही है।   

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इन कृषि मशीनों पर सब्सिडी मुहैया करवा रही है सरकार

प्रदेश में जल्द ही खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई का कार्य शुरू होने वाला हैं। इन फसलों की बुवाई का समय को देखते हुए हरियाण सरकार ने अपने राज्य के किसानों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कृषि मशीनों पर सब्सिडी के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि मशीन खरीदने का मौका दिया है। किसानों को इन कृषि मशीन जैसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बीटी कॉटन सीड ड्रिल, स्वचालित रीपन-कम-बाइंडर, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप, डीएसआर, मेज व मल्टीक्रॉप थ्रेसर, न्यूमैटिक प्लांटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर चालित रोटरी विडर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन तथा मेज व मल्टीक्रॉप प्लांटर आदि कृषि उपकरण सब्सिडी पर मिल रहे हैं। अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं।

बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. कर्मचंद बताया कि किसान आवेदन करते समय ढाई लाख रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रूपये व ढाई लाख रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार रूपये की बुकिंग राशि (टोकन मनी) के रूप में आवेदन करते समय ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी, यह टोकन मनी अनुदान उपरांत किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। व्यक्तिगत किसान अलग-अलग तरह के अधिकतम 3 कृषि यन्त्रों पर ही आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत अनुदान

कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग, छोटे व सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है एवं महिला किसान को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि मशीन दी जा रही है एवं सामान्य वर्ग के किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि जमीन है उन किसानों को 40 प्रतिशत की दर से कृषि मशीनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।   

कृषि मशीनों पर सब्सिडी में आवेदन के के लिए पात्रता:

कृषि यंत्रों अनुदान में आपना आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता निम्नलिखित हैं।

  • आवेदक किसान हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

  • आवेदक के पास खेती के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए।

सब्सिडी पर कृषि मशीनों के लिए आवश्यक दस्तावेज:

आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज निम्न प्रकार से है।

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड

  • जाति का प्रमाण पत्र

  • कृषि भूमि का प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता पासबुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • ट्रैक्टर की वैध आरसी

  • मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।

अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान को घोषणा पत्र देना होगा 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उप निदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि किसान द्वारा अनुदान का लाभ लेने के लिए स्वयं घोषणा पत्र जिसमें आवेदित किसान द्वारा पिछले 5 वर्षो में विभाग की किसी भी योजना में अनुदान का लाभ न लिया हो व किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने के बारे में घोषणा की गई हो, देना होगा। किसान भाई योजना की अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर www.agriharyana.gov.in पर तथा उपनिदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

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