मुर्गी पालन फार्म खोलने पर मिलेगी 40 लाख रुपए की सब्सिडी, अभी करें आवेदन

मुर्गी पालन फार्म खोलने पर मिलेगी 40 लाख रुपए की सब्सिडी, अभी करें आवेदन
शेयर पोस्ट

मुर्गी पालन फार्म पर सरकार दे रही 40 लाख रुपए की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन 

बिहार सरकार ने राज्य में रोजगार का सृजन कर बेरोजगारी की समस्या को कम करने एवं अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना संचालित की है। इसके तहत मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर तक पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/ पर जाकर आवेदन  कर सकते हैं।

Poultry Farm : किसानों को बंपर सब्सिडी और ऋण के ब्याज में मिलेगी छूट

Poultry Farming Scheme : बिहार सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन कर बेरोजगारी को कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार राज्य में “समेकित मुर्गी विकास योजना” (Integrated Poultry Development Scheme) संचालित कर रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य में लेयर मुर्गी पालन फार्म खालने पर किसानों को बंपर सब्सिडी (Subsidy) और बैंक ऋण ब्याज (Bank Loan Interest) में भी छूट प्रदान कर रही है। “समेकित मुर्गी विकास योजना” के तहत बिहार राज्य सरकार (Bihar State Government) ने वित्त साल 2023-24 के लिए 10 हजार लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल सहित एवं 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता वाले फार्म के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं। बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत जारी इन लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के सभी वर्गों के इच्छुक नागरिक 15 सितंबर तक पशुपालन निदेशालय, बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सामान्य वर्ग के  किसानों को कितना दिया जाएगा अनुदान

बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा 10 हजार व 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता वाले मुर्गी फार्म (Poultry Farm) खोलने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें  “समेकित मुर्गी विकास योजना” के अंतर्गत पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार (Animal Husbandry Directorate, Government of Bihar) द्वारा राज्य के सभी वर्ग के लोगों के लिए अनुदान प्रतिशत (Subsidy Percentage) अलग–अलग तय की गई है। जिसमें योजना के तहत सामान्य जाति वर्ग  के किसानों के लिए पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा 10,000 लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल समेत इकाई लागत के लिए 1 करोड़ रुपए निर्धारित की है। जिस पर इच्छुक किसानों को निर्धारित इकाई लागत पर पशुपालन विभाग की ओर 30 प्रतिशत या अधिकतम 30 लाख रुपए की राशि अनुदान के तौर पर प्रदान की जाएगी। साथ ही विभाग की तरफ लाभार्थी व्यक्ति को बैंक लोन के ब्याज पर 4 सालों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा।
इसी प्रकार, विभाग ने 5,000 हजार लेयर मुर्गी पालन फार्म  (Poultry Farming Farm) के लिए इकाई लागत 48.50 लाख रुपए तय की है। जिसमें लाभार्थी को इकाई लागत पर 30 प्रतिशत या अधिकतम 14.55 लाख रूपए की अनुदान राशि पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। वहीं, बैंक ऋण के ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान भी लाभार्थी किसानों को दिया जाएगा।

अन्य वर्गों के किसानों को दिया जाएगा 40 लाख रुपए का अनुदान

पशु एवं मत्स्य पालन विभाग, बिहार सरकार ने “समेकित मुर्गी विकास योजना” के तहत 10 हजार लेयर मुर्गी पालन क्षमता फार्म (Poultry Capacity Farm), फीड मिल (Feed Mill) सहित के लिए इकाई लागत (Unit Cost) की राशि 1 करोड़ रुपए निर्धारित की है। इस पर अन्य वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत (अधिकतम 40 लाख रुपए) अनुदान विभाग की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राही को विभाग की ओर से बैंक लोन ब्याज पर 4 सालों के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी (Subsidy) भी  प्रदान की जाएगी। वहीं, विभाग ने  5 हजार लेयर मुर्गी फार्म के लिए इकाई लागत 48.50 लाख रुपए तय की है। इसमें किसानों को लागत राशि का 40 प्रतिशत (अधिकतम 19.40 लाख रुपए) सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, बैंक ऋण ब्याज पर हितग्राही को 50 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ चार वर्षों के लिए दिया जाएगा।

मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें 

पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार ने योजना के तहत 10 हजार एवं 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल सहित मुर्गी पालन वाले फार्म खोलने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की है, जो इस प्रकार है :-

  • योजना के तहत इच्छुक किसान को लेयर मुर्गी फ़ार्म (Layer Poultry Farm) खोलने के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 
  • वांछित भूमि स्वयं की, पैतृक भूमि अथवा लीज की हो सकती है। 
  • पैतृक जमीन के मामले में पिता (अगर जीवित हों) समेत जरूरी सभी कानूनी दावेदारों द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ–पत्र हितग्राही को समर्पित करना होगा।
  • प्रस्तावित वांछित भूमि आवासीय आबादी क्षेत्र से पांच सौ मीटर, वृहत जल स्रोत से एक सौ मीटर राष्ट्रीय उच्च  सड़क (एन.एच.) से 100 मीटर, राजकीय उच्च पथ (एस.एच.) से पचास मीटर, ग्रामीण पथ से 10 मीटर, राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभयारण्य / बाघ संरक्षण से एक किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। 
  • सुविधाजनक परिवहन हेतु उक्त उल्लेखित दूरी के अनुसार स्वयं का 20 फीट के रास्ते से जुड़ा रहना आवश्यक होगा। 

लीज की भूमि (Leased Land) के लिए निर्धारित शर्तें 

  • लीज पर भूमि लेने की स्थिति में लीज एकरारनामा (Lease agreement) 1 हजार रुपये के Non-judicial stamp paper पर संलग्न करना अनिवार्य है। 
  • भूमि अगर लीज पर ली गई हो, तो आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 9 वर्ष के लिए लीज़ की अवधि शेष होना अनिवार्य है। 
  • उक्त लीज एकरारनामा (Lease Agreement) में यह अंकित होना अनिवार्य है कि भूमि पर लेयर मुर्गी फार्म स्थापित किया जाएगा। 
  • अगर किसी हितग्राही द्वारा लीज एकरारनामा (Lease Agreement) दिया गया हो, तो इस शर्त के साथ मान्य होगा कि चयनित लाभार्थी को अनुदान की प्रथम किस्त / एकमुश्त अनुदान के भुगतान के पहले लीज एकरारनामा को निबंधित कराना अनिवार्य होगा।

समेकित मुर्गी विकास योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक के आधार कार्ड की फोटो कापी प्रति 
  • आवेदक का छाया चित्र प्रति (पासपोट साइज फोटोग्राफ)
  •  मूल आवासीय निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST वर्ग के आवेदक के लिए )
  • बैंक विवरण के लिए बैंक खाता पास बुक की फोटो प्रति
  • पैन कार्ड की फोटो कापी
  • भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य
  • नजरी नक्शा
  • आवेदन के समय इच्छुक व्यक्ति के पास वांछित राशि की छाया प्रति
  • लीज / निजी / पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की फोटो कापी
  • मुर्गी पालन का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

मुर्गी फार्म पर अनुदान का लाभ लेने के लिए कहां करें आवेदन

बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन फार्म के लिए किसानों को अनुदान दिया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा जारी लक्ष्य के विरुद्ध राज्य के सभी वर्गों के इच्छुक किसानों से पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लक्ष्य के विरुद्ध 15 सितंबर तक पशुपालन निदेशालय, बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट https://poultry2023.dreamline.in/  पर इच्छुक व्यक्ति आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को उक्त सभी आवश्यक कागजातों / अनुलग्नों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके लिए आवेदन करने से पूर्व ही आवेदक अपने सभी वांछित दस्तावेजों की कॉपी स्कैन कराकर pdf फॉर्मेट में तैयार जरूर कर लें। 

Website - TractorGuru.in
Instagram - TractorGuru Instagram Page
Facebook - TractorGuru Facebook Page

Check On Road Price

Select Brand
Select Brand
Swaraj
Mahindra
Massey Ferguson
Sonalika
John Deere
Farmtrac
New Holland
Powertrac
Eicher
Solis
Captain
Kubota
VST
Trakstar
Preet
Indo Farm
Same Deutz Fahr
ACE
Tafe
Escorts
Force
Agri King
Standard
Hindustan
Kartar
Cellestial
HAV
Autonxt
Maxgreen
Marut
Sukoon
Montra
No brand found

Please select brand first

Select Model
Select Model
No model found
Select State
Select State
Maharashtra
Andhra Pradesh
Tamil Nadu
Kerala
Daman Diu
West Bengal
Assam
Madhya Pradesh
Manipur
Andaman Nicobar
Arunachal Pradesh
Bihar
Delhi
Odisha
Uttarakhand
Jharkhand
Punjab
Karnataka
Himachal Pradesh
Rajasthan
Meghalaya
Gujarat
Haryana
Lakshadweep
Goa
Chhattisgarh
Nagaland
Chandigarh
Sikkim
Jammu Kashmir
Puducherry
Dadra Nagar Haveli
Mizoram
Tripura
Uttar Pradesh
Telangana
No state found
Select District
Select District
No district found
Call Back Button

Search Other tractors

GET TRACTOR PRICE

Select Tractor

Sponsored

Farmtrac

Starting Price

₹ X,XX

2760 cc 45 HP

For Price Click Here

Sponsored

Eicher

Starting Price

₹ X,XX

2945 cc 45 HP

For Price Click Here

Sponsored

Swaraj

Starting Price

₹ X,XX

2734 cc 40 HP

For Price Click Here