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सोलर पंप सब्सिडी योजना : 50 हजार किसानों को मिलेंगे सोलर पंप - जानें कैसे करें आवेदन

सोलर पंप सब्सिडी योजना : 50 हजार किसानों को मिलेंगे सोलर पंप - जानें कैसे करें आवेदन
पोस्ट -28 मई 2022 शेयर पोस्ट

पीएम कुसुम योजना : किसानों को सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

देश के कुछ राज्यों में बिजली संकट के चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है। सौर ऊर्जा के प्रति शहरी लोगों में तो अब रुझान बढ़ने लगा है, मगर किसानों में पिछले तीन-चार सालों में आई जागरूकता ने उन्हें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा दी है। प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत किसानों के खेतों में अब बिजली पैदा हो रही है। कृषि क्षेत्र में बिजली की कमी एवं कृषि कनेक्शन की दबी फाइलों से निजात के लिए भी किसान अब सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश राज्य में बिजली संकट के चलते सिंचाई कार्य में किसानों को किसी प्रकार की बाधा न आए इसके लिए बड़ा फैसला लिया है। 

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प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा के लिए प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश का आरम्भ किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के किसानो के हित में आरम्भ की गयी है। इसके अलावा खेतों में पानी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसानों को ना हो इसके लिए सरकार की ओर से 50 हजार किसानों के खेतों में सोलर पंप सब्सिडी पर लगाए जाएंगे। सोलर पंप स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत सोलर पंप का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपको ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट में माध्यम से मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप पर दी जाने वाली सब्सिडी एवं योजना में आवेदन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। 

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

पीएम कुसुम योजना केन्द्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। इसके तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत मध्यप्रदेश में 50 हजार किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा, जो उन्हें कृषि कार्यों के लिए ग्रिड से जुड़ी बिजली पर निर्भर रहने से मुक्त कर देगा। 

प्रदेश के 50 हजार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने का लक्ष्य

प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में एक हजार ऐसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जा रहा है, जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं है। प्रदेश में 50 हजार किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इससे बिजली-डीजल का खर्चा बचने के साथ 8 घंटे बिजली मिलने से किसानों के अन्य कार्य भी सरलतापूर्वक पूरे हो जाएँगे। इसके अलावा, इस योजना के तहत सोलर पैनल किसानों के खेतों में ही स्थापित किए जाएंगे ताकि उन्हें अपने आईपी सेट के लिए बिजली पैदा करने में मदद मिल सके। योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकार लागत का 60 फीसदी वहन करेंगे जबकि किसान ऋण के रूप में लागत का 40 फीसदी साझा करेंगे।  

किसानों को आईपी सेट के लिए बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत  50 हजार किसानों को सोलर पंप का लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि कार्यों के लिए ग्रिड से जुड़़ी बिजली पर निर्भर रहने से राहत मिलेगी। योजना के तहत राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। सोलर पैनल किसानों के खेतों में स्थापित किए जाएंगे जिससे अपने आईपी सेट के लिए बिजली पैदा करने में मदद मिल सके। कुसुम योजना के तहत किसानों को दो तरह से बिजली मिलेगी, अगर किसी किसान के पास बंजर जमीन है तो वह उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। साथ ही आपकों बता दे कि सोलर पंप किसानों की आय का साधन बनेगा। सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग सिंचाई करने में किया जा सकेगा और अतिरिक्त बिजली को विधुत वितरण बिजली को बेच सकेंगे। सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव भी बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा।

पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम-’अ’) में परफार्मेस राशि घटाई

प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम-’अ’) में अब परफार्मेंस गांरटी 5 लाख रूपये प्रति मेगावॉट से घटाकर एक लाख रूपये कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर पंप पर परफार्मेस राशि घटाकर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए उन्हें सिंचाई के लिए बिजली संकट से राहत प्रदान की है। डंग ने यह जानकारी ऊर्जा भवन में (कुसुम-’अ’) के 71 कृषकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करते हुए दी। कार्यक्रम में 6 विकासकों द्वारा मध्यप्रदेश पावर मैंनेजमेंट कंपनी के मध्य विक्रय-क्रय अनुबंध (पीपीए) का भी अदान-प्रदान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा की राज्य में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत जल्द ही किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाए जाएँगे।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत सोलर पंप पर कितना मिलेगा अनुदान

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अतंर्गत किसानों को 10 हॉर्स पॉवर तक के सोलर पंप पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को अलग-अलग प्रकार के सोलर पंप के लिए कितने रुपए देने होंगे इसकी जानकारी नीचे दी जा रही हैं।

सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार  हितग्राही किसान अंश (रु.) डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)

  • 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  47,213  30 मी. के लिए 4,56,00 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.

  • 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस  55,819 10 मी. के लिए 1,98,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 12 मी.

  • 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  59,882 30 मी. के लिए 68,400 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.

  • 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  76,312 30 मी. के लिए 1,14,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी., 50 मी. के लिए 69,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी. के लिए 45,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.                                                                                

  • 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  1,04,577 50 मी. के लिए 1,10,400 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी. के लिए 72,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.,100 मी. के लिए 50,400 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

  • 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  1,52,365  50 मी. के लिए 1,55,250 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी. के लिए 1,01,250 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी., 100 मी. के लिए 70,875 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.                                                                                                                                                       

  • 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल  1,54,755 50 मी. के लिए 1,41,750 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी. के लिए 94,500 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी., 100 मी. के लिए 60,750 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

  • 10 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  2,44,543 50 मी. के लिए 2,07,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी. के लिए 1,35,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी., 100 मी. के लिए 94,500 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

  • 10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल  2,45,795 50 मी. के लिए 1,89,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी. के लिए 1,26,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी., 100 मी. के लिए 81,000 शट आँफ

सोलर पंप के आवेदन हेतु नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश 

यह आवेदन कृषि भूमि की सिंचाई के लिए है। सोलर पंप स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। 

  • योजना के लिये राज्‍य के वे सभी कृषक पात्र होंगे, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्‍शन नहीं है।

  • स्‍थापित सोलर पंप संयंत्र की सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्‍मेदारी हितग्राही कृषक की होगी।

  • स्‍थापित सोलर पंप संयंत्र का विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

  • सोलर पंप संयंत्र की स्‍थापना के लिये आवेदक कृषक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत होना चाहिए एवं सोलर पंप हेतु वांछित जल संग्रहण ढाँचे की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था या उपयोग होना चा‍हिए।

  • यदि सोलर पंप स्थापना के उपरांत, उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो, उसकी जिम्मेदारी हितग्राही कृषक की होगी। (तकनीकी खराबी को छोड़कर)

  • कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पंप संचालित/संयोजित नहीं है। यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पंप का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पंप स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है। 

  • केन्‍द्र व राज्‍य शासन से योजना हेतु राशि प्राप्त होने पर, हितग्राही कृषक से सम्‍पूर्ण् हितग्राही अंश की राशि प्राप्‍त होने के पश्‍चात् लगभग 120 दिवस में सोलर पंप की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही आवेदक कृषक को इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी।

सोलर पंप सब्सिडी पर लेने के लिए यहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य के सभी किसान सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल  https://cmsolarpump.mp.gov.in/  पर जाकर कर सकते हैं। यहॉं पर आवेदक किसान को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ऐप्लिकेशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा। OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी। यहॉं पर किसान का आधार ई-केवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वाघोषणा, जमीन से संबंधति खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी।

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