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श्रम सेवा पोर्टल : सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए करें ऑनलाइन पंजीकरण

श्रम सेवा पोर्टल : सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए करें ऑनलाइन पंजीकरण
पोस्ट -21 जून 2022 शेयर पोस्ट

सभी सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए शुरू किया श्रम सेवा पोर्टल

मध्यप्रदेश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की गयी है। जिससे कि सभी श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं से निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता के रूप में जैसे श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, प्रसूति सहायता राशि, विवाह हेतु सहायता राशि, मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार राशि एवं चिकित्सा सहायता हेतु राशि प्रदान करती है। इस लाभ को देने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके राज्य कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूर वर्ग के हैं, जो संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करते है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने श्रम सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी योजना को लाभ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देने के लिए  सरकार द्वारा श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाता है। इस पोर्टल पर श्रमिक अपना  पंजीकरण करवा कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए श्रम सेवा पोर्टल से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस पोस्ट के माध्यम से आपको इस पोर्टल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे लाभ, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया आदि जानकारी प्राप्त होगी। 

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श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों, मजदूरों के लिए श्रम सेवा पोर्टल को आरंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। इस डेटाबेस के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे सभी पात्र श्रमिकों को उन विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जो उनके लिए आरंभ की गई है। इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को इस पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार, प्रसूति सहायता, विवाह हेतु सहायता एवं चिकित्सा सहायता आदि जैसी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इस पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना के  माध्यम से आर्थिक एवं अन्य सहायता मुहैया कराई जाती है। इन योजनाओं का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग पात्रता भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। निर्माण श्रमिकों को इस पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी।

श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश के फायदे एवं विशेषताएं

  • श्रम सेवा पोर्टल पर पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को सरकार की उन सभी योजना का लाभ मिलेगा, जो उनके लिए संचालित है।

  • श्रम सेवा पोर्टल को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए आरंभ किया गया है।

  • इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाता हैं, तैयार डेटाबेस के माध्यम से ऐसे सभी श्रमिकों को सरकार द्वारा आरंभ योजनाएं जैसे प्रसूति सहायता, विवाह हेतु सहायता, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्र छात्रा को नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता आदि का लाभ प्रदान किया जाता है।

  • इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को इस पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

  • इन योजनाओं का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

  • सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग पात्रता भी निर्धारित की गई है।

  • इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आ सकेगा।

 
पंजीकृत निर्माण श्रमिको को विभिन्न योजनाओं का लाभ 

  • चिकित्सा सहायता योजना - चिकित्सा सहायता योजना के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य एवं जिला बीमारी सहायता निधि, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पंजीकृत असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, शासन की अन्य कोई जीवन बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमें पंजीकृत श्रमिक की पात्रता आती हो, तो उसे चिकित्सा सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

  • विवाह सहायता योजना - श्रम सेवा पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री को विवाह सहायता योजना के तहत 25000 रूपए प्रति विवाह सहायता एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में 23000 रूपए तथा 2000 रूपए आयोजक को प्रति विवाह प्रदान किए जाएंगे। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र पर निर्माण श्रमिक एवं उसकी पुत्री के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यह आवेदन कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका निगम/नगर पालिका में जमा किया जा सकता है।

  • प्रसूति सहायता योजना - मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रसूति सहायता योजना 1 अप्रैल 2018 में शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का 50 प्रतिशत धनराशि हितलाभ के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रसव के बाद महिला श्रमिकों को पोषण भत्ते के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रूपये एवं शहरी क्षेत्र में 1000 रूपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकृत पुरुष श्रमिक को 15 दिन का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली 16000 रूपये की धनराशि दो किश्तों में गर्भवती महिला श्रमिक को प्रदान की जाती है। पहली किश्त 4000 हजार रुपये की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव की 4 जाँच करने पर मिलेगी और दूसरी किश्त 12 हजार रुपये की शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद दी जाती है । इस योजना का लाभ अधिकतम 3 प्रस्तुति तक प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन प्रसूति के 60 दिवस के भीतर सिविल सर्जन या खंड चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

  • शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना - शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। योजना का लाभ राज्य के उन सभी श्रमिक नागरिकों के बच्चों को प्रदान किया जायेगा जो राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत है। कामगार श्रमिक नागरिक के बच्चों को योजना के माध्यम से स्नातक, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा आईटीआई आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक के संतान एवं पत्नी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि 500 रूपये से लेकर 10000 रूपये तक की होती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी होना अनिवार्य है। 12 वीं कक्षा पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से सभी गरीब परिवार के अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर पाने का मौका मिलेगा। प्रोत्साहन की राशि स्वीकृत शासकीय विद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा प्रदान की जाएगी।

  • मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता योजना - इस योजना के माध्यम से यदि निर्माण श्रमिक की मृत्यु सामान्य कारण वश होती है एवं उसकी आयु 45 वर्ष या फिर उससे कम होती है तो इस स्थिति में उसे 75000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाएंगे। यदि श्रमिक की आयु 45 वर्ष या फिर उससे अधिक होती है तो सामान्य मृत्यु की स्थिति में उसे 25000 रूपये एवं दुर्घटना वश मृत्यु होने की स्थिति में 100000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और यदि मृत्यु निर्माण कार्य के दौरान होती है तो इस स्थिति में श्रमिक को 200000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। निर्माण कार्य के कारण हुई स्थाई अपंगता की दशा में श्रमिक को 75000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मृत्यु की दशा में 5000 की तत्कालीन अंत्योष्टी सहायता भी प्रदान की जाएगी। 

श्रम सेवा पोर्टल के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक श्रमिक का आधार कार्ड

  • आयु का प्रमाण

  • राशन कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आय का प्रमाण

  • बैंक खाता पास बुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर आधार कार्ड एवं बैंक खाता लिंक

श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया

  • मध्य प्रदेश सरकार की सभी सरकारी योजनाएं जो निर्माण श्रमिकों के लिए आरंभ की गई। उनका लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक को सबसे पहले श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट श्रम सेवा पोर्टल (mp.gov.in)  पर जाना होगा। 

  • श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आप के सामने पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।

  • पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड़ करने के पश्चात आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।

  • इस प्रकार आप योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

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