वर्तमान समय में देश के कई राज्य गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं। इस बीच देश के लगभग सभी राज्यों में खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है। खरीफ फसलों की बुवाई के दौरान किसानों के सामने सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। सिचाई समस्या से किसानों को राहत देने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारें आपने-अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई उपकरणों पर आर्थिक सहायता के रूप में सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। जिससे कि किसानों को सिंचाई संबंधित कोई परेशानी ना हो। इसी क्रम में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर 60 प्रतिशक तक का अनुदान दे रही है। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों को पानी का समुचित एवं अधिकतम उपयोग कर कम पानी से अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राजस्थान में बढ़ते जल संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना मे अंतर्गत पाइपलाइन खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। यदि आप भी पापलाइन खरीद पर सब्सिडी पाना चाहते है, तो सिंचाई योजना के अंतर्गत आवेदन कराना होगा। ट्रैक्टरगुरू की पोस्ट के माध्यम से आपको राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई योजना के तहत पाइपलाइन खरीद पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। योजना संबंधित इस जानकारी से आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती है। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती हैं। खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान किसानों की फसलों से अधिक पैदावार और खेती के जोखिम को कम करने के लिए सिंचाई संसाधन पर सब्सिडी मिल रही है। इन संसाधनों पर सब्सिडी किसानों को राजस्थान सरकार अपनी ही दो योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत उपलब्ध करवा रही है। इन दोनों योजना के माध्यम से ही राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को अन्य कृषक वर्गों से अधिक सब्सिडी मिलेगा। ऐसे में इन योजनाओं की मदद से राज्य के किसान अनुदान पर सिंचाई के लिए आवश्यक यंत्र खरीद सकते हैं। जिसका सीधा लाभ किसानों खरीफ की फसलों की सिंचाई के वक्त मिलेगा। ऐसे में राज्य के जो भी इच्छुक किसान भाई है वो जल्द ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर लें। और योजना का लाभ उठाये।
राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि 18000 रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा। किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से एवं अतिरिक्त 10 प्रतिशत या 3000 रुपए जो भी कम हो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे किसानों को कुल लागत का 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की सिंचाई पाइपलाइन योजना के पात्र वे किसान होगे जिनके पास कुँए के पास ही सिंचाई के लिए उपलब्ध स्वयं के पम्पों और स्वयं के नाम जमीन है। सरकार उन किसानों को भी इस योजना से लाभान्वित होने का अवसर दे रही है, जो नलकूपों से पाइपलाइन की सहायता से पानी अपने खेतों में ले जाते हैं। इसके लिए किसान को संबंधित व्यक्ति से सादे कागज पर लिखवा कर देना होगा कि वह उससे पानी सप्लाई ले रहे हैं। इसके अलावा इस योजना के लिए वही किसान आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से किसानों की सिंचाई जैसी समस्याएं हल तो होंगी, साथ ही पैदावार भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ने की संभावना है।
एक पासपोर्ट साइज फोटो
जामबंदी की नकल
आवेदन पत्र
जाति प्रमाण पत्र
जन आधार कॉर्ड संख्या
कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र या ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा। आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करवायेगा।
आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन आवेदन के लिए इच्छुक आवेदक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए राज किसान साथी पोर्टल के हेल्प लाइन नम्बर 0141-2927047 या 1800-180-1551 पर भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है। आदि दस्तावेज कृषि अधिकारियों के द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा, अगर सभी दस्तावेज सही रहते है तभी किसान इसका लाभ ले सकेंगे।
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