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पीएम कुसुम योजना : 10 प्रतिशत के खर्च पर मिलेंगे सोलर पंप, जानें आवेदन की प्रक्रिया

पीएम कुसुम योजना : 10 प्रतिशत के खर्च पर मिलेंगे सोलर पंप, जानें आवेदन की प्रक्रिया
पोस्ट -07 जुलाई 2022 शेयर पोस्ट

सोलर पंप की स्थापना कर सिंचाई के साथ-साथ बिजली बेचकर करें अतिरिक्त कमाई और पांए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी 

पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। योजना के तहत किसान मात्र 10 प्रतिशत राशि खर्च कर सोलर पंप ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है। इसके अलावा सरकार द्वारा इस संयंत्र की स्थापना पर किसानों को 30 प्रतिशत तक की लोन सुविधा भी दी जाती है। किसानों को इस संयंत्र की स्थापना पर केवल 10 प्रतिशत रुपये की राशि ही खर्च करनी पड़ती है। 

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प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत किसानों के खेतों में अब बिजली पैदा हो रही है। कृषि क्षेत्र में बिजली की कमी एवं कृषि कनेक्शन की दबी फाइलों से निजात के लिए भी किसान अब सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। सोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट में माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत किसानों को सोलर पम्प पर दी जाने वाली सब्सिडी एवं योजना में आवेदन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana)

पीएम कुसुम योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। इस योजना तहत सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत किसानों के डीजल-पेट्रोल से चलने वाले पम्पों को सौर ऊर्जा पंप में बदलने का कार्य शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई का एक अच्छा माध्यम देने के लिये सौर ऊर्जा पम्प लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 

60 प्रतिशत तक सब्सिडी केन्द्र सरकार की तरफ से

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुुम योजना के लिए 34,422 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदान किया गया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले सोलर पंप की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का ऑफर दिया जा रहा है। जिसमे उम्मदीवार किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी केन्द्र सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा 30 प्रतिशत ऋण बैंक द्वारा मिलता है। मात्र दस फीसदी राशि का भुगतान किसानों को करना होता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर संयंत्र स्थापित करने लिए सरकार फंड भी जारी करती है।

बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री कुसुम योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल लगाने में आने वाले खर्चे की कुल लागत का 90 प्रतिशत व्यय सरकार स्वयं करती है। किसानों को कृषि कार्यों के लिए ग्रिड से जुड़़ी बिजली पर निर्भर रहने से राहत देगा। साथ ही सोलर पंप किसानों की आय का अतिरिक्त साधन बनेगा। सोलर पैनल किसान अपने खेतों में स्थापित कर सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग सिंचाई करने के अलावा अतिरिक्त बिजली को विधुत वितरण निगम को बेच सकेंगे। यदि किसान 4 से 5 एकड़ भूमि में सोलर पैनल की स्थापना करता है, तो करीब 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकते है। जिसे वह विद्युत वितरण निगम को 3 रुपए 7 पैसे के टैरिफ पर बेचकर सालाना 45 लाख रूपये तक की आय आराम से प्राप्त कर सकते है। सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव भी बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा।

सोलर पंप के आवेदन हेतु नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश 

  • यह आवेदन कृषि भूमि की सिंचाई के लिए है। सोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। 

  • इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। 

  • योजना के लिये देश के राज्‍य में सभी कृषक पात्र होंगे, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्‍शन नहीं है।

  • स्‍थापित सोलर पम्‍प संयंत्र की सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्‍मेदारी हितग्राही कृषक की होगी।

  • स्‍थापित सोलर पम्‍प संयंत्र का विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

  • सोलर पम्प संयंत्र की स्‍थापना के लिये आवेदक कृषक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत होना चाहिए एवं सोलर पम्प हेतु वांछित जल संग्रहण ढाँचे की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था या उपयोग होना चा‍हिए।

  • यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत, उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो, उसकी जिम्मेदारी हितग्राही कृषक की होगी। (तकनीकी खराबी को छोड़कर)

सोलर पम्प सब्सिडी पर लेने के लिए यहां करें आवेदन

इच्छुक किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://mnre.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं। यहॉं पर आवेदक किसान को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ऐप्लिकेशन मोबाइल पर ओटीपी भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा। ओटीपी सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी। यहॉं पर किसान का आधार ई-केवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वाघोषणा, जमीन से संबंधति खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है। किसान पीएम कुसुम योजना के अधिकारिक वेबसाइट https://mnre.gov.in/ पर विजिट कर इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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