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पीएम कृषि सिंचाई योजना : इन विकल्प के प्रयोग से किसान उठा सकते है अनुदान का लाभ

पीएम कृषि सिंचाई योजना : इन विकल्प के प्रयोग से किसान उठा सकते है अनुदान का लाभ
पोस्ट -26 नवम्बर 2022 शेयर पोस्ट

पीएम कृषि सिंचाई योजना (Pm Agricultural Irrigation Scheme) : आवेदन के करते समय किसान किसी भी एक विकल्प का कर सकता है चयन 

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में लगातार आ रही सिंचाई की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरूआत की। केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2015 में लागू किया था। सरकार की इस योजना के तहत सिंचाई तकनीक में बदलाव एवं सिंचाई की नई-नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में देश कि कई राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर योगदान देकर अपने-अपने राज्य में किसानों को योजना का लाभ प्रदान करती है। जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश जैसे कई अन्य राज्य किसानों को नई-नई सिंचाई तकनीक अपनाने पर 70 से 90 प्रतिशत तक का अुनदान सिंचाई यंत्रों पर देती है। इसके लिए ये राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर पोर्टल तैयार कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के विभिन्न घटकों के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित करती है। एवं अनुदान का लाभ देने के लिए अपने स्तर पर कुछ प्रावधान भी करती है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी देने के नियमों में नई व्यवस्था निर्धारित की है। मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022-23 में अनुदान का लाभ लेने हेतु MPFTS पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। आवेदन करते समय कृषक को तीन विकल्प दिये गये है। जिनमें कृषक किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। तो आइए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था के बारे में जानते है। और इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा। 

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MPFTS वेब पोर्टल पर कर सकते है ऑनलाइन पंजीकरण

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के विभिन्न घटकों के तहत जिलेवार सिंचाई यंत्रों पर अलग-अलग वर्ग के किसानों को तय प्रतिशत के हिसाब से अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति के अनुसार सिंचाई यंत्रो पर देय विशिष्ट वित्तीय सहायतायें अंतर्गत नवीन स्थापना एवं तकनीकी उन्नयन हेतु लागत पूंजी अनुदान सहायता 50 प्रतिशत से अधिकतम 55 प्रतिशत तक सब्सिडी सिंचाई उपकरण की कुल लागत पर दिया जाता है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग राज्य के किसानो को ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान कर रहा है । राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट को शुरू किया गया है । मध्य प्रदेश के किसान भाई मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ ऑनलाइन पंजीकरण करके प्राप्त कर सकते है। 

आवेदन करते समय कृषक को दिए गये तीन विकल्प

मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाओं में मध्य प्रदेश के किसानों को अनुदान देता है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मध्य प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022-23 में किसानों को अनुदान का लाभ लेने हेतु MPFTS पोर्टल पर आवेदन करते समय कृषक को तीन विकल्प दिये गये हैं। जिनमें प्रथम विकल्प के अनुसार पूर्ण व्यय कृषक द्वारा वहन किया जाएगा जिसके अनुसार अनुदान राशि का  पूर्ण भुगतान कृषक को दिया जाएगा। वहीं दूसरे विकल्प के अनुसार राशि का भुगतान कृषक के बैंक ऋृण खाते में किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे और अंतिम विकल्प के अनुसार कृषक को लॉटरी में चयन होने पर वेंडर को कृषक अंश का भुगतान किया जाकर उसकी पावती पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। तीसरे विकल्प के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान कृषक की सहमति से वेंडर को किया जाएगा।

कृषक हेतु महत्वपूर्ण सूचना 

उद्यानिकी विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022-23 में अनुदान का लाभ लेने हेतु MPFTS पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था के अनुसार आवेदन करते समय जिन कृषकों द्वारा तीसरे विकल्प का चयन किया गया है एवं वेंडर (प्रदायकर्ता) का चयन नहीं किया गया है उनसे विभाग ने अपील कि है। ऐसे कृषक पोर्टल पर अपने कृषक लॉग इन के माध्यम से शीघ्र प्रदायकर्ता (वेंडर) का चयन करे। विभाग ने किसी भी प्रकार की समस्या एवं इसके समाधान के लिए संपर्क नंबर भी जारी किए है। किसी समस्या का समाधान हेतु कृषक  MPFTS हेल्प डेस्क नंबर 0755-4059242 पर संपर्क कर सकते है। 

उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश ने विभिन्न योजना के माध्यम से जारी किए लक्ष्य

संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश ने विभिन्न योजना के माध्यम से उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए अलग-अलग लक्ष्य जारी किए है। जिनमें उद्यानिकी विभाग ने राज्‍य योजना के तहत राज्य में वर्ष 2022-23 के अनुसार फल क्षेत्र विस्तार के लिए राज्‍य पोषित व्‍यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्‍साहन योजना में भौतिक एवं वित्‍तीय लक्ष्‍य जारी किए गए है। उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास (RKVY) योजना अर्न्‍तगत वर्ष 2022-23 में “उच्‍च तकनीक से पान खेती” में भौतिक एवं वित्‍तीय लक्ष्‍य जारी किए गए है। इसके अलावा उद्यानिकी विभाग ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन ( MIDH) के अर्न्‍तगत राज्य में सब्‍जी क्षेत्र विस्‍तार एवं मासाला क्षेत्र विस्‍तार में भौतिक एवं वित्‍तीय लक्ष्‍य जारी किए गए है। योजना में लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक पोर्टल के माध्‍यम से आवेदन कर सकते हैं। लाभ देने हेतु कृषक का चयन कम्‍प्‍यूटरीकृत लॉटरी के माध्‍यम से किया जाएगा। लॉटरी की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने पर उसकी सूचना पृथक से जारी की जायेगी । किसी भी प्रकार की समस्‍या उत्‍पन्‍न होने पर MPFTS हेल्‍प डेस्‍क No. 0755-4059242 पर सम्‍पर्क कर सकते है ।

पूर्व वर्ष के आवेदनों को विभाग ने किया निरस्त

उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022-23 अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं लॉटरी के माध्यम से चयनित कृषको को लाभ देने हेतु MPFTS पोर्टल पर व्यवस्था की गयी है। उद्यानिकी विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, इस लिए आवेदन करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पूर्व वर्ष के प्रतीक्षारत आवेदनों को विभाग के निर्देश अनुसार निरस्त किया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2022-23 में लाभ लेने हेतु कृषकों को पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। लॉटरी की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने पर उसकी सूचना पृथक से जारी की जायेगी एवं आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन के परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए गए आवेदनों को ही आगामी लॉटरी में शामिल किया जाएगा। सामग्री प्रदाय हेतु वेंडर का चयन लॉटरी के पश्चात किया जा सकेगा।

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