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पीएम फसल बीमा योजना : फसल नुकसान का मुआवजा पाने के लिए 31 जुलाई से पहले कराएं रजिस्ट्रेशन

पीएम फसल बीमा योजना : फसल नुकसान का मुआवजा पाने के लिए 31 जुलाई से पहले कराएं रजिस्ट्रेशन
पोस्ट -06 जुलाई 2022 शेयर पोस्ट

जानें खरीफ सत्र-2022 में किन फसलों का बीमा करा सकेंगे किसान, योजना में इस तरह करें अपना पंजीकरण

खेती-किसानी में मौसम की अनिश्चितताओं जैसे बेमौसम बारिश, सूखा एवं बाढ़ के कारण कई बार भारी नुकसान देखा जाता है। मौसम की इस मार का सीधा बोझ किसानों पर पड़ता है। खेती में किसानों को मौसम की मार से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए सरकार उन्हें फसल का बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। फसल बीमा योजना को लेकर राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर जागरूकता अभियान भी चला रही है। जिससे इस योजना में अधिक-अधिक किसान अपनी भागीदारी देकर योजना का लाभ उठा सके। 

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बता दें कि देश में मानसून का आगाज हो चुका है। देश के हर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा, तो कुछ क्षेत्रों में कम बारिश देखी जा रही है। जिससे इसका असंतुलित प्रभाव खरीफ फसलों की खेती में साफतौर पर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति से किसानों को बाहर निकालने के लिये केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल का बीमा करवाने के लिये जागरूक किया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल ने अपने फेसबुक अकाउंट में कहा कि फसल बीमा सप्ताह शुरू हो गया है और मानसून सीजन को मद्दे नजर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक रखी गई है। सरकार का किसानों से अनुरोध है कि अधिक-अधिक किसान इस योजना के तहत अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवाकर अपनी फसल को सुरक्षित करें। आइए ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट के माध्यम से जानते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसी प्रकार अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं।  

पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) 

फसल बीमा योजना को केन्द्र सरकार द्वारा साल 2016-17 में किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बारिश, भूस्खलन, सूखा आदि या कीड़े व रोगों से खराब हुई फसल का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके लिए किसानों को बीमा योजना में नामांकन करवाना जरूरी है। 

पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और उनके परिवारों को फसल के नुकसान का मुआवजा और साथ ही सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में हुई हानि पर बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है, यानि किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने पर प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक हुई हानि कम कराया जाता है। योजना के तहत बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह ना केवल देश के विकास में मदद करेगा, बल्कि देश में किसानों के परिवारों और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

पीएम फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित प्रीमियम राशि

प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी, रबी फसल का 1.5-2 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को  करना होता है, जिस पर उन्हें बीमा दिया जाता है। हालांकि, अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं तो आपके लिए बीमा का प्रीमियम अलग होगा।

31 जुलाई 2022 तक करवा सकते है बीमा

कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पीएम फसल बीमा योजना को लेकर कहा कि फसल बीमा सप्ताह शुरू हो गया है, कर्नाटक के ऋणी, गैर ऋणी व बंटाईदार किसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवा सकते हैं। मानूसन सीजन को ध्यान में रखते हुए योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक रखी गई है। योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र, वित्तिय संस्थान, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक, बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट या फिर प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास जाकर अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्ति किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जाकर भी अपना आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कब करवायें फसल का बीमा

खरीफ फसल चक्र के दौरान धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास और दलहनी फसलों समेत सब्जियों और फलों की बागवानी की जाती है। जिन किसानों ने खाद्यान्न, सब्जी, फल या औषधीय फसलों की खेती के लिये बुवाई की है, तो ऐसे किसानों बुवाई के 10 दिनों के अंदर फसल का बीमा करवा सकते हैं। इस फसल बीमा योजना के तहत यदि कोई भी किसान बीमा करवाना चाहते हैं, वो केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या वाणिज्यिक बैंक की नजदीकी शाखा में अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- जमीन की जमाबंदी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मोबाइल नंबर, बचत बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की कॉपी के साथ-साथ बोई गई खरीफ फसल की जानकारी के साथ आपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं।

बीमा कवर भुगतान प्रक्रिया

किसानों द्वारा फसल बीमा योजना में बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत कराना होगा। मौसम अनिश्चितताओं के कारण फसल खराब होने पर बीमा कवर प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसान को 48 से 72 घंटे के बीच संबंधित बीमा कंपनी को नुकसान की जानकारी उपलब्ध करना होगी। अधिसूचित फसलों एवं क्षेत्र के उपज संबंधी आकंड़े बीमा कम्पनियों को उपलब्ध होने पर बीमा क्लेम का भुगतान 15 में किया जायेगा। अधिसूचित बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। सरकार ने बढ़ते जोखिम को देखते हुये बुवाई से पहले और कटाई के बाद आने वाले संकट को भी बीमा कवर से जोड़ दिया है। पीएम फसल बीमा योजना के संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान ग्राम पंचायत स्तर- कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर- सहायक कृषि अधिकारी और जिला स्तर- उप निदेषक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद पर संपर्क कर सकते हैं। 

योजना को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान 

पीएम फसल बीमा योजना को लेकर राज्य की सरकारें अपने-अपने स्तर पर राज्य में जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में  विशेष अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में पीएम फसल बीमा योजना का विशेष प्रचार किया जा रहा है। सरकार इस विशेष अभियान द्वारा प्रदेश के उन विकास खंडों को कवर कर रही है, जिनके पास केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम फसल बीमा योजना के तहत कम कृषि बीमा कवरेज है। वहीं उत्तराखण्ड में फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार को लेकर 7 जुलाई तक राज्य के हर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिससे राज्य के अधिक से अधिक किसान इस बीमा योजना से जुड़कर बीमा का लाभ उठा सकें। हाल ही में फसल बीमा योजना को लेकर राजस्थान ने भी राज्य में खरीफ सीजन 2022 के लिए बीमा योजना की सुविधा दे रही है। इसके तहत जयपुर कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ सत्र 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर फसल बीमा योजना तहत ओडिशा सरकार ने खरीफ फसल सत्र-2022 के लिये आठ और रबी मौसम 2022-23 में नौ फसलों को ‘फसल बीमा योजना’ के तहत लाने का फैसला लिया है। 

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