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पीएम फसल बीमा योजना : जानें, किसानों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा

पीएम फसल बीमा योजना : जानें, किसानों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा
पोस्ट -04 जून 2023 शेयर पोस्ट

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसे मिलेगा क्लेम, इन बातों का रखें ध्यान

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में करीब 70 प्रतिशत लोग खेती और कृषि कार्यों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसानों को कई बार काफी मेहनत के बावजूद अपनी फसल की लागत भी नहीं मिलती। कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि, कभी बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति, कभी बाढ़ तो कभी टिड्‌डी दल का हमला, ऐसी अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल चौपट हो जाती है। वह अपने भाग्य को कोसता रह जाता है। लेकिन सही समय पर यदि किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मुस्तैदी दिखाए तो उन्हें काफी आर्थिक मदद मिल सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की है। इस योजना की शुरूआत 2016 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पैदावार कम होने या फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध कराना है। इधर हालात ये हैं कि आज भी देश के हजारों किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वे इस योजना में आवेदन भी करते हैं लेकिन बीमा क्लेम से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान समय रहते योजना में आवेदन नहीं कर पाते या पूरे दस्तावेज तैयार नहीं रखते। ऐसे में उन्हें पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ज्यादातर किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों से इसलिए भी वंचित होना पड़ता है क्योंकि वे फसल बीमा दावा निपटाने की प्रक्रिया के बारे पूरी जानकारी नहीं रखते। पीएम फसल बीमा योजना का पूरा लाभ कैसे मिले? किस तरह से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ उठाएं, इसकी पूरी जानकारी यहां ट्रैक्टर गुरू के इस ऑर्टिकल में उपलब्ध कराई जा रही है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें।  

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योजना के बारे में भ्रमित नहीं हो किसान

किसी भी सरकारी योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब किसान पूरी तरह से उस योजना के बारे में जानकारी रखता है। कई बार किसानों को सरकारी योजना के बारे में भ्रमित कर दिया जाता है। इसके लिए किसानों को अपने नजदीकी कृषि अधिकारी कार्यालय या ई- मित्र कियोस्क अथवा सीएससी पर जाकर पता करना चाहिए। आप ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट पर विजिट करके भी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि जब भी किसी प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसलों का भारी नुकसान होता है तो संबंधित शासन गिरदावरी करवा कर प्रभावित किसानों को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और पंजीकृत हैं वे इस योजना के तहत भी बीमा क्लेम राशि पाने के हकदार हैं। इस योजना में 25 प्रतिशत बीमा क्लेम का भुगतान तत्काल ऑनलाइन कर दिया जाता है।

ऐसी गलत धारणाओं से बचें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर एक गलत धारणा यह भी बन जाती है कि किसानों को पूर्ण प्रीमियम छूट या मुफ्त बीमा कवरेज मिलता है। यह सत्य नहीं है। हां, सरकार प्रीमियम के भार को कम करने के लिए कुछ सब्सिडी अवश्य प्रदान कर सकती है। इसके बाद प्रीमियम राशि देय होती है

कैसे कराएं योजना में नामांकन

अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल को क्षति पहुंची है तो उसका बीमा क्लेम लेने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तत्काल नामांकन नहीं कराया जा सकता। किसानों को बीमित फसल के लिए  मौसम की शुरूआत से पहले यानी खरीफ या रबी सीजन के आसपास नामांकन कराएं और प्रीमियम राशि का भुगतान करें।

क्लेम का सेटलमेंट करना

कुछ किसानों का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जल्दी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लेम निपटाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने या अन्य कई सत्यापन संबंधी प्रक्रियाएं चलती हैं। पीएम फसल बीमा योजना के बीमित किसानों को चाहिए कि वे अपनी खराब फसल का क्लेम भुगतान के लिए सेटलमेंट करने में विभाग का सहयोग करें। 

केवल प्राकृतिक कारण ही होंगे मान्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को सभी प्रकार से होने वाले नुकसान का क्लेम नहीं मिलता। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं और विशिष्ट जोखिमों के कारण ही कवरेज मिलता है। फसल की कीमत कम रह जाने या आग लगने अथवा चोरी हो जाने का कोई क्लेम इस बीमा योजना में नहीं मिलेगा।

क्या सभी फसलों के लिए मिलेगा बीमा कवरेज?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी फसलों के लिए बीमा कवरेज मिलता हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ किसान ऐसा मानते हैं कि सभी प्रकार की फसलों में बीमा क्लेम मिल जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना में अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन, बागवानी फसलें और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

किसानों को खुद कराना होता है पंजीकरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपने आप नामांकन नहीं होता। इसके लिए किसानों को खुद नामांकन कराना होता है। योजना का लाभ लेने के लिए खुद को सक्रिय होना पड़ता है। इसलिए किसानों को समय रहते  इस योजना में नामांकन कराना जरूरी है।

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