रबी फसल बीमा : देश में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का संचालन किया जा रहा है। इसमें किसानों को उनके द्वारा बोई गई फसलों का बीमा (Insurance) प्रदान किया जाता है। इस बीच देश में रबी फसल सीजन चल रहा है, ऐसे में पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रबी फसल बीमा (Rabi Crop Insurance) के लिए पंजीकरण (Registration) जारी है। सरकार की ओर सभी किसानों को अंतिम तारीख से पहले पीएमएफबीवाई योजना के तहत अपनी फसल का बीमा लेने हेतु पंजीयन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ताकि उनके द्वारा बोई गई फसलों को प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा कवच मिल सके और नुकसान होने पर लागत खर्च के लिए बीमा क्लेम मिल सके। अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसान कब तक अपनी फसल का पंजीयन करा सकते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार ने डेडलाइन (Deadline) जारी कर दी है। आइए जानते हैं फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य के किसान कब तक कर सकते हैं अपनी फसल का बीमा और फसल बीमा के लिए आ रही परेशानी और शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर क्या है?
रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पंजीयन की अंतिम तारीख
क्र. सं. | फसल | अंतिम तारीख | राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए |
1 | आलू और सरसों के लिए | 31 दिसंबर 2023 | असम |
गन्ने और ग्रीष्मकालीन धान के लिए | 15 फरवरी 2024 | ||
2 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 15 जनवरी 2024 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
3 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | छत्तीसगढ़ |
4 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | हरियाणा |
5 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | कर्नाटक |
6 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | केरल |
7 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | मध्यप्रदेश |
8 | ग्रीष्मकालीन धान और ग्रीष्मकालीन मूंगफली | 31 मार्च 2024 | महाराष्ट्र |
9 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | मणिपुर |
10 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 जनवरी 2024 | मेघालय |
11 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | राजस्थान |
12 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | सिक्किम |
13 | धान, केला और टैपिओका के लिए पंजीकरण समाप्त | 29 फरवरी 2024 | तमिलनाडु |
14 | सब्जी फसलों के लिए | 31 दिसंबर 2023 | त्रिपुरा |
तरबूज और बोरो धान के लिए | 15 जनवरी 2024 | ||
15 | रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें | 31 दिसंबर 2023 | उत्तर प्रदेश |
फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन की प्रोसेस
किसान भाई, अपनी फसलों के बीमा पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर पीएमएफवाई योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा ले सकते हैं। वहीं, बीमा प्रीमियम बीमा कंपनी या बैंकों को जमा करना होता है। वहीं, किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जैसे, भूमि रिकॉर्ड, बोई गई फसलों का ब्यौरा और पहचान हेतु आधार कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें। वहीं, CSC-VLE पंजीकरण प्रोसेस में आपकी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, ऋण लेकर खेती करने वाले ऋणी किसान अपने केसीसी बैंक या संबंधित अन्य बैंक संस्थानों द्वारा पीएम फसल बीमा योजना में स्वचालित तौर से पहले ही बीमित हो जाते हैं।
किसान स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए किसान को Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां किसान को योजना से जुड़ी अधिक जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा, प्ले स्टोर से पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) मोबाइल ऐप भी किसान डाउनलोड कर सकते हैं।
किसानों भाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित राज्य की अधिसूचनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि तथा प्रीमियम विवरणों (डिटेल्स) की जांच करें और गलतियों (त्रुटियों) से बचने के लिए सटीक और सही जानकारी प्रस्तुत करें। यह जानकारी एक सफल और निर्बाध पंजीकरण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। पीएमएफबीवाई (PMFBY) का लक्ष्य किसानों को व्यापक कवरेज और वित्तीय सुरक्षा मुहैया करवाना है और इसमें आपकी सक्रिय भागीदारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत
किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत देश में किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसलों का बीमा किया जाता है। यह योजना फसलों को भारी बारिश, बाढ़, बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, सूखा और कीट-रोगों से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों किसानों को इस योजना के तहत मुआवजा का लाभ मिल चुका है। फसल बर्बाद या खराब होने के बाद किसानों को बीमा लेने और बीमा संबंधी शिकायत करने में समस्याओं का सामना न करना पडे़, इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 14447 बनाया हुआ है। किसान इस टोल फ्री नंबर पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए किसान को सबसे पहले इस टोल फ्री नबंर 14447 पर कॉल करना होगा। इसके बाद अपने दस्तावेजों एवं समस्याओं के बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद किसान को एक टिकट आईडी दी जाएगी और शिकायत दर्ज करने के बाद किसान को एक एस.एम.एस मिलेगा। इसके पश्चात किसान को अपनी शिकायत का फॉलोअप लेना होगा।
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