पीएम फसल बीमा योजना: 1.41 लाख किसानों को मिलेगा फसल बीमा की राशि

पीएम फसल बीमा योजना: 1.41 लाख किसानों को मिलेगा फसल बीमा की राशि
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किसानों को जल्द मिलेगी फसल बीमा की राशि, बीमा कंपनियों ने क्लेम जारी करने की पूरी तैयारियां

Crop Loss Compensation: देश में प्राकृतिक आपदा के कारण खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसमें किसानों द्वारा बोई गई फसलों का बीमा निर्धारित प्रीमियम जमा कराकर किया जाता है। बीमित फसलों में अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा या कीट-रोग से नुकसान पहुंचता है, तो इसके भरपाई के लिए सरकार द्वारा संबंधित कंपनियों को आदेश जारी किया जाता है। संबंधित बीमा कंपनी फसलों में हुए नुकसान का आंकलन कर प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए फसल मुआवजा जारी करती है। ऐसे में  हरियाणा के किसानों को फ़सल बीमा क्लेम की राशि जल्द ही मिलने वाली है। बताया जा रहा है सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा का क्लेम दिसंबर महीने में जारी किया जा सकता है। योजना के तहत 1.41 लाख प्रभावित किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि जारी की जाएगी।  ऐसे में फसल नुकसान की भरपाई के लिए काफी दिनों से मुआवजे का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही बीमा क्लेम की राशि मिलेगी। आइए जानते है कि आखिर किसानों को कब तक फसल बीमा राशि मिलेगी?
 
इन किसानों को मुआवजा देने की हुई थी घोषणा

इस साल मानसून की भारी बारिश ने राज्य में तबाही मचाई थी। हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में बारिश और बाढ़ से खेतों में रोपी गई धान की फसल एवं अन्य खरीफ फसलों में किसानों को काफी नुकसान हुआ। प्रारंभ‍िक अनुमान में पता चला है कि राज्य में बाढ़ से लगभग 18 हजार एकड़ में लगी  फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। राज्य में कुल 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए है, जिनमें पंचकूला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर जिला को हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। इन जिलों में बाढ़ से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई, ऐसे सभी प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की।
 
सरकार द्वारा आर्थिक सहायता
 
राज्य में जिन किसानों ने अपनी खरीफ फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत करवाया था। ऐसे सभी बीमित किसानों की फसलों में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई पीएम फसल बीमा क्लेम के माध्यम से की जा रही है। बीमित किसानों की फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनियाें द्वारा उनके खातों में फसल बीमा क्लेम की राशि डालकर की जाएगी । बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा  प्रभावित बीमित किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम (FASAL BIMA CLAIM) के मुआवजा की राशि डाल दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया और प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। ऐसे सभी प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी और फसल में नुकसान के लिए फसल मुआवजा जारी किया जाएगा।
 
प्रभावित किसानों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा
 
बता दें कि इस साल राज्य में बाढ़ के कारण खेतों में लगी धान की फसल डूब गई, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा था जिन इलाकों में बाढ़ के कारण फसलें 100 प्रतिशत बर्बाद हुई है, उन इलाकों में प्रभावित किसानों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, जिन खेतों में बाढ़ का पानी निकल गया और उन खेतों में दोबारा धान की रोपाई किसानों द्वारा की गई थी। ऐसे सभी किसानों को राज्य सरकार द्वारा 7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि फसल बीमा के तहत जारी की जाएगी।
 
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (एमएफएमबी) पर पंजीकृत किसानों को लाभ
 
जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा में किसानों द्वारा बोई गई फसल और उत्पादन को एमएसपी पर बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (एमएफएमबी)  पर  ब्यौरा देना होता है। इस पोर्टल पर किसानों को अपने आप को पंजीकृत करवाकर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करना होता है। ऐसा नहीं करने पर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल में नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है। इस लिए जिन किसानों ने इस पोर्टल पर अभी तक फसल का ब्यौरा अपडेट नहीं  किया है, तो वे तुरंत प्रभाव से इस पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का ब्यौरा पंजीकृत करके अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और फसल उत्पाद को एमएसपी पर सुगमता से बेच सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को समय-समय से खोला जाता है।
 
पीएम फसल बीमा योजना क्या है - पीएम फसल बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड 
 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana) के तहत किसान अपने द्वारा बोई गई फसलों का बीमा फसल की बुवाई के 10 दिनों के अंदर-अंदर करा सकते हैं। इस योजना में फसली ऋण लेने वाले किसान, बंटाईदार किसान और गैर फसली ऋणी किसान आवेदन कर सकते हैं। बंटाईदार किसान को इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि किसान जिस जिले का निवासी है उस परिधि इलाके में बंटाई की जमीन ही मान्य होगी। इसके अतिरिक्त, ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों का फसल बीमा इस योजना में संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। वहीं, अन्य किसानों को इस योजना के तहत अपनी फसल के लिए बीमा करना पड़ता है। इसके लिए किसानों को पीएम फसल बीमा योजना में निर्धारित प्रीमियम राशि खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी, रबी फसल का 1.5-2 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत जमा करना होता है। पीएम फसल बीमा योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, इसके किसान को स्वेच्छा से फसल बीमा करने की अनुमति है।  
 
जरुरी डॉक्यूमेंट

पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करने के लिए किसान को अपनी जमीन की जमाबंदी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, यदि खेत बंटाई पर लिया गया है, तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी और बोई गई फसल की जानकारी आदि जरुरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।

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