kharif season : भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरूआत के साथ ही कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई का काम शुरू हो चुका है। खेती करने में कोई परेशानी न हो और फसलों की बुवाई समय से संपन्न हो सके, इसके लिए किसानों द्वारा आवश्यक इनपुटों की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित की जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के किसानों को खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई से पहले बड़ी सौगात मिली। खरीफ मौसम में खेती करने के लिए किसानों को वित्तीय परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। कृषक बंधु (नतून) योजना के तहत राज्य के 1.05 करोड़ किसानों के खाते में 2,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार द्वारा किसानों को खाते में पैसे भेजने का काम शुरू भी कर दिया गया है। साथ ही सीएम ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि रबी मौसम के बीच राज्य में विपरित परिस्थितियों के कारण 2.10 लाख किसानों को नुकसान हुआ है। उन किसानों के बीच फसल नुकसान के लिए मुआवजे तौर पर 293 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे।
एक्स हैंडल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि " मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कृषक बंधु (नतून) योजना (Krishak Bandhu (Natun) के तहत राज्य भर में नामांकित 1.05 करोड़ किसानों (बरगादारों समेत) को 2900 करोड़ रुपए की सहायता देने के अतिरिक्त, हम आज से अपने 2.10 लाख किसानों के खातों में सीधे लगभग 293 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि उन किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी, जिन्हें चालू रबी मौसम के बीच राज्य में विपरित परिस्थितियों के कारण फसल नुकसान हुआ था। ममता बनर्जी ने पोस्ट में लिखा कि कृषि बंधु योजना (Krishi Bandhu Scheme) के तहत यह 2024 की खरीफ सीजन खेती के लिए वित्तीय सहायता की पहली किस्त है तथा साल के अंत में रबी सीजन में खेती करने के लिए समान दूसरी किस्त दी जाएगी।"
मुख्यमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा है कि कृषक बंधु (नतून) योजना (Krishak Bandhu Scheme) के तहत " एक एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि के लिए, एक किसान को 10 हजार रुपए मिलते हैं, और इससे कम भूमि के लिए न्यूनतम 4 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह इस योजना में अब तक 18,234 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। 2019 में कृषक बंधु योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका लाभ नियमित रूप से किसानों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि “बांग्ला शस्य बीमा (बीएसबी) योजना (Bangla Shasya Bima (BSB) Scheme) राज्य की अनूठी बीमा योजना है। इस योजना के तहत, फसल बीमा विकल्प चुनने वाले किसानों का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं भरती है।“ उन्होंने कहा कि 2019 में इस योजना को लागू करने के बाद से अब तक, प्रभावित एक करोड़ किसानों के खातों में 3133 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका हैं। इसके अलावा 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच मरने वाले किसान के परिवार को 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसके तहत अब तक कुल 1,12,000 पीड़ित परिवारों को पिछले कुछ वर्षों के इस मद के तहत कुल 2,240 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
बता दें कि कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इसे वर्ष 2019 में कृषि विभाग द्वारा लागू किया गया था। यह राज्य सरकार की जनकल्याणकारी प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को बीमा कवरेज और सुनिश्चित निरंतर आय लाभ देती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों की खेती के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 10 हजार रुपए (दो किस्तों में 5 हजार रुपए प्रति एकड़) और न्यूनतम 4 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता देना है। योजना के तहत लाभार्थियों को यह वित्तीय सहायता दो समान किस्तों में दी जाती है। पहली खरीफ सीजन में और दूसरी रबी सीजन के दौरान।
कृषि विभाग की कृषि बंधु योजना के दो घटक है। पहला कृषक बंधु (सुनिश्चित आय) योजना और दूसरा कृषक बंधु (मृत्यु लाभ) योजना (Krishak Bandhu (Death Benefit) Scheme)। कृषक बंधु (सुनिश्चित आय) योजना (Krishak Bandhu (Assured Income) Scheme) के अंतर्गत किसानों को खेती से पूर्व कृषि इनपुट खरीद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि कृषक बंधु (मृत्यु लाभ) योजना में किसान परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। कृषक बंधु (सुनिश्चित आय) योजना के तहत जिन किसानों को पास एक एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि है, उन्हें प्रति वर्ष 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की सुनिश्चित राशि दी जाती है और जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम भूमि है, उन्हें इस योजना में 4 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सुनिश्चित राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। कृषक बंधु (मृत्यु लाभ) योजना में किसान की असामयिक मृत्यु की स्थिति में किसान परिवारों को आय सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
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