यह यांत्रिक युग है और इस युग में खेती भी पूरी तरह से यंत्रों पर निर्भर हो गई है। किसान परंपरागत संसाधनों से यदि खेती करेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे। आजकल फसल की बुआई से लेकर निराई-गुड़ाई और कटाई तक सब कुछ कृषि उपकरणों की सहायता से होता है। इससे समय और पैसे की बचत होती है। एक बार इन उपकरणों को खरीदने में पैसा जरूर खर्च होता है फिर एक- दो सीजन बाद इनकी लागत भी निकल आती है। जो काम 10 मजदूर छह घंटों में करते हैं वह कृषि उपकरणों की सहायता से दो-तीन घंटे में ही पूरा हो जाता है। यह सच है कि महंगाई के इस युग में सभी किसान कृषि उपकरण खरीद पाने में सक्षम नहीं होते ऐसे में सरकारें किसानों को उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट में आपको मध्यप्रदेश की सरकार की उस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है जिसमें कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है मध्यप्रदेश की यह योजना, किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा?
बता दें कि किसानों को महंगे कृषि उपकरण खरीदना मुश्किल होता है ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार ने अधिक उपयोगी और महंगे कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इसके तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर उनके कुल लागत मूल्य पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी कैलकुलेटर सिस्टम लागू किया है। इससे अनुदान का प्रतिशत तय होगा। किस यंत्र पर कितने प्रतिशत अनुदान मिलेगा यह सब्सिडी केलकुलेटर से तय किया जाएगा। वहीं इन कृषि यंत्रों के लिए किसान मध्यप्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय पोर्टल पर जाकर 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी निर्धारित कृषि उपकरण खरीदने पर ही दी जाएगी। इनमें रोटावेटर, रिवर्सिबल प्लाऊ, सीड ड्रिल, फर्टिलाइजर ड्रिल, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम रे, डीजल/ विद्युत पंप, रीपर कम बाईंडर, स्वचालित रीपर, राईस ट्रांस प्लांटर जैसे मशीनों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। वहीं राज्य के किसानों डीडी दिए बिना इन उपकरणों के लिए आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस बार सरकार ने किसानों को सब्सिडी के रूप में भुगतान के लिए ई-रुपी व्हाउचर्स के उपयोग की व्यवस्था की है।
आपको बता दें कि कृषि यंत्रो के लिए दी जाने सब्सिडी लॉटरी सिस्टम से तय होगी। जिन किसानों ने सरकार की योजना के तहत आवेदन किया है उनके नाम लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें आवेदन के आधार पर जिस कृषि उपकरण पर सब्सिडी चाही गई है उस पर ही मिलेगी। सब्सिडी में चयनित किसानों की लाटरी दी जाएगी।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर होगा। आवेदन के समय किसानों के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा | किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन करें।
बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से अनुदान दिया जाता है। यहां पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है। वहीं नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयल पॉम और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेक जैसी योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
राजस्थान में किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए जो सब्सिडी देने की योजना है उसमें कुछ शर्तें हैं। इसकी पात्रता इस प्रकार है :
आवेदन के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक है। वहीं अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
समस्त श्रेणी के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बीपीएल, सीमांत एवं लघु किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान मिलेगा।
ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हे आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया।
ट्रैक्टर चलित कृषि उपकरण के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना जरूरी है।
आपको बता दें कि राज्यों की तरह केंंद्र सरकार भी किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार खेती-किसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों के दाम पर मार्केट रेट से करीब 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है। सरकार का उद्देश्य आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना है।
किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के लिए सरकार ने पात्रता निर्धारण किया है जो इस प्रकार है।
इस योजना के तहत आवेदन के लिए कमजोर वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
ऑनलाइन आवेदन कर आप योजना में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदक किसान के पास अपनी जमीन हो, उसका आधार कार्ड, राजस्व रिकार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।
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