भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। देश में लगभग 48 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते है। कृषि क्षेत्र में मजदूरी के पर्याप्त अवसर खरीफ सत्र में ही होते हैं। रबी सत्र में उतने कृषि मजदूरी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। जिस वजह से कृषि मजदूरों को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इन मजदूरों की आर्थिक रूप से मदद कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया हैं। सरकार द्वारा संचालित इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो राज्य के भूमि हीन कृषि मजदूर नागरिक है। इस योजना के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान एवं उन्हें वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान करना है। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस योजना शुरू करने का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत भूमिहीन किसान मजदूरों को अच्छे से जीवन बसर करने के लिए आर्थिक मदद के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत यह आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में कृषि मजदूर परिवार की पहचान करके प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता 6000 रूपए प्रति वर्ष की होगी। यह राशि दो किस्तों में आर्थिक सहायता के रूप में परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप 30 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपकों योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rggbkmny.cg.nic.in/info.aspx पर जाना होगा।
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को भरण-पोषण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों किसान उठा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रूपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप प्रदान की जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 जून 2022 निर्धारित की गई थी। जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है। राज्य के वे सभी भूमिहीन कृषि मजदूर जो पहले इस योजना में आवेदन नहीं कर पाए थे वह अब इस योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जो भी पात्र कृषि मजूदर इस योजना में पहले आवेदन नहीं कर पाए वे अब इस योजना में अपना आवेदन 30 जून 2022 तक कर सकते है। राज्य के कोरिया जिले के अब तक 1240 नागरिकों ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करवाया है। जिसमें बैकुण्ठपुर के 401, खड़गवां के 149, मनेन्द्रगढ़ के 316, सोनहत के 258, भरतपुर के 116 हितग्राही शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त की राशि 21 मई 2022 को जिले के 3399 पात्र हितग्राही के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। इस योजना में पंजीयन का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश कोरिया जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू इस योजना का लाभ राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर जैसे चरवाहा, बड़ाई, लोहा, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुडे परिवार उठा सकते हैं।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 6000 रूपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह राशि अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता के लिए कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है।
योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि परिवार के मुखिया के खाते में दो किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार के द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाना होगा।
इच्दुक आवेदक व्यक्ति छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक व्यक्ति के पास कोई कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए एवं वह अपने परिवार का भरण-पोषण शारीरिक श्रम से कर करता है वह इस योजना का पात्र है।
आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के पास भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
योजना में केवल ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत बढ़ई ,लोहार ,चरवाहा ,नाई ,मोची धोबी ,पुरोहित ,पौनी पसारी योजना से जुड़े परिवार,वनोपज संग्राहक एवं समय-समय पर शासन द्वारा नियत अन्य वर्ग वाले परिवार योजना में आवेदन हेतु पात्र है।
निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पैन कार्ड
आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक फोन नंबर।
बैंक खाता की पास बुक
आवेदक कृषि मजूदर की फोटो
आय प्रमाण पत्र
भूईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आवेदक नागरिक को राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अधिकारिक वेबसाइट https://rggbkmny.cg.nic.in/info.aspx से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म दी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, पता, परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, बैंक खाते का विवरण, आधार का विवरण आदि दर्ज कर आधार नंबर के उपयोग हेतु दिए गए सहमति पत्र को भरे एवं फॉर्म में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और मांगे गए सभी दस्तावेजों को सलग्न करें। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के पास अपने आवेदन फॉर्म जमा करवाएं।
छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन के तहत पंजीयन करना चाहते उन्हें सबसे पहलें राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rggbkmny.cg.nic.in/info.aspx पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात होम पेज में पंजीयन के विकल्प का चयन करें।
पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात नए पेज में आवेदक नागरिक को आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,पिता का नाम ,जाति ,मोबाइल नंबर ,पता ,ग्राम का नाम ,ग्राम पंचायत का नाम ,पटवारी हल्का नंबर ,जनपद पंचायत का नाम ,तहसील ,जिला ,व्यवसाय ,परिवार का सभी सदस्यों का नाम ,बैंक खाता विवरण आधार नंबर आदि को ध्यान पूर्वक सही दर्ज करें।
इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करें।
अंत में दिए गए घोषणा पत्र में टिक करें।
इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करने हेतु सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। व आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट होने के पश्चात आपका आवेदन राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण हो जाएगी।
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