कुसुम योजना : किसानों को सोलर पंप पर सरकार दे रही 75 प्रतिशत की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

पोस्ट -22 जनवरी 2024 शेयर पोस्ट

कुसुम योजना : किसानों को सोलर पंप पर सरकार दे रही 75 प्रतिशत की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

पीएम कुसुम योजना : कृषि को मुनाफेदार करोबार बनाने के लिए केंद्र/राज्य की सरकार द्वारा कई काम किए जा रह है। इसके तहत सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित भी किया जाता है। इतना ही नहीं खेती में फसल लागत को कम करने और प्रदूषण मुक्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए किसानों  को अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से देशभर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में लक्ष्य आवंटन कर ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंडअलोन सौर कृषि पंपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के उद्देश्य से सोलर पंपों पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए है। ऐसे में राज्य के किसानों के पास योजना के तहत अपने खेतों में अनुदान पर सोलर पंप की स्थापना कराने का अच्छा मौका है। इच्छुक किसान इसका लाभ लेने के लिए योजना के तहत  ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईए, इस योजना के बारें में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं।

आवेदन करने से वंचित रह गए किसानों को मौका

राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसलों की लागत को कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए पीएम-कुसुम योजना चला रही है। इसके तहत सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध करा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में पीएम-कुसुम योजना के तहत 3 HP से 10 HP के सोलर पम्प पर अनुदान देने के लिए आवेदन माँगे गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान योजना के तहत 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर लगवाने पर 75 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष यानि 2023-24 में पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में अनुदान पर सोलर पंप की स्थापना के लिए किसानों से पहले ही आवेदन माँगे जा चुके हैं। ऐसे में राज्य के जो किसान इससे पूर्व योजना में आवेदन करने से वंचित रह गये थे सरकार उनको एक और मौक़ा दे रही है। इच्छुक किसान योजना के तहत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन किसानों को दी जाएगी प्राथमिकता

ऊर्जा संरक्षण और फसलों की लागत को कम करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर लगाने पर सरकार 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान दे रही है। राज्य के जो किसान सोलप पंप अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते है वे इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना में बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए लाभार्थी किसान को अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण (surrender) करना होगा।

लक्ष्य के अनुसार इस तरह किया जाएगा लाभार्थियों का चयन

हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर पंप पर अनुदान देने के लिए चलाई जा रही इस योजना का संचालन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत  किया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप के लिए यह अनुदान इसी योजना के तहत दी जा रही है। विभाग द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित सोलर ट्यूबवेल पर काफी अच्छा अनुदान दिया जा रहा है जिसके तहत किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक का सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 Hp से 10 Hp बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिये डिस्कॉम (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था उन्हें इस योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, इस वर्ष के लक्ष्य के अनुसार सरकार द्वारा लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण (Land Holding) के आधार पर किया जाएगा।

कंपनी के द्वारा किया जाएगा इंस्टॉलेशन का कार्य

इसमें जो भी किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं वो पोर्टल पर कंपनी का चयन करके अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। इसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर और विभाग की वेबसाइट पर दे दी जायेगी। किसान को सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए केवल अपने खेत में बोर करवाना होगा बाकि सोलर पंप के इंस्टॉलेशन यानी स्थापना का कार्य कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पम्प का चयन किया जा सकता है।

पंप की सूरक्षा संबंधित पूरी जिम्मेदारी किसान की होगी

योजना के अंर्तगत सोलर पंप पर किसानों को 5 साल की वारंटी मिलेगी। साथ ही यह पंप पांच वर्ष के लिए चोरी तथा प्राकृतिक आपदा से बीमा सुरक्षित है। पंप की स्थापना के बाद उसकी सुरक्षा संबंधित पूरी ज़िम्मेदारी किसान की होगी। बीमा क्लेम की स्थिति में किसान को अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, चयनित कंपनी तथा बीमा कंपनी को 7 दिन के अंदर लिखित जानकारी देनी होगी। वहीं, चोरी के क्लेम की स्थिति में 7 दिन के अंदर एफ.आई.आर. दर्ज करवानी होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान अपने ज़िले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के फोन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सोलर पम्प योजना की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी विभाग की वैबसाइट www.hareda.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

किसान योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन

पीएम-कुसुम योजना के तहत इच्छुक किसान को सोलर पंप पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान को हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharynagov.in पर अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय जानकारी के मुताबिक, धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन ( संरक्षण, विनियमन ओध्र प्रबंधन) प्राधिकरण यानी HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है उस क्षेत्र के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गावों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। सोलर पंप पर अनुदान योजना के तहत जो किसान अनुदान का लाभ चाहते है उन्हें आवेदन के समय  परिवार पहचान पत्र, आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि जामाबंदी/ फर्द आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

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