राजस्थान तारबंदी योजना 2023 : कृषि में फसलों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन आजकल फसलों की परंपरागत रूप से सुरक्षा करना किसानों के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। क्योंकि खड़ी फसलों में आवारा पशुओं, नील गाय एवं अन्य जंगली जानवरों से क्षति की आशंका रहती है। आमतौर देखा गया है कि किसानों की खड़ी फसलों में नील गाय एवं अन्य जंगली जानवर अधिक क्षति पहुंचाते है, जिससे उनकी पैदावार भी प्रभावित होती है। देश के अधिकतर राज्य में यह समस्या देखी जा सकती है। इस समस्या के निदान के लिए कई राज्य सरकारें अपने लेवल पर फसल सुरक्षा के लिए कई प्रकार की वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वन कर रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तारबंदी योजना का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान तारंबदी योजना के तहत राज्य के जो भी किसान फसलों की सुरक्षा के लिए खेत पर तारबंदी (बाड़) करना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। बाड़बंदी (तारबंदी) करने के लिए सामग्री खरीदने पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2023 में तारबंदी पर किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की है यानी किसानों को अब खेतों पर तारबंदी के लिए मात्र 30 प्रतिशत राशि खुद खर्च करनी होगी। आईए, इस पोस्ट की मदद से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
खेतों पर तारबंदी करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके लिए राज्य सरकार फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राजस्थान तारबंदी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को अपने खेत में तारबंदी (बाड़) बनाने पर आने वाली कुल लागत खर्च की 70 प्रतिशत सब्सिडी देगी। बाकि 30 प्रतिशत किसानों को खुद देनी होगी। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इच्छुक किसान राजस्थान तारबंदी योजना 2023 का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत सबसे पहले अपना आवेदन देना होगा। आवेदन देने के पश्चात ही इच्छुक लाभार्थी को योजना के तहत सरकार द्वारा अनुुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से इसके मापदंडों में संशोधन किए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अब राज्य में किसानों को राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत तारबंदी के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। जोत की न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर कर दी गई, जिससे अब छोटी जोत वाले किसान भी योजना के तहत अपने खेतों पर तारबंदी करवाकर अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकेंगे। किसान तारबंदी में 6 होरिजेंटल एवं 2 डायगोनल तार के स्थान पर अब 5 होरिजेंटल व 2 डायगोनल तार लगवा सकेंगे। इसके अलावा, किसान अब 10 फीट के स्थान के बजाय 15 फीट की दूरी पर पिलर लगवा सकते हैं। वहीं, अब किसान 10 वें पिलर के बजाय 15 वें पिलर पर अतिरिक्त पिलर से सपोर्ट भी दे पाएंगे।
योजना के तहत किसान समूहों को तारबंदी पर यह सब्सिडी न्यूनतम 5 हेक्टेयर पर दी जाएगी। बाकि 30 प्रतिशत किसान समूह को खुद देना होगा। मिली सूचना के अनुसार, अब छोटे एवं सीमांत किसानों को अब 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, अन्य सभी किसान वर्गों को तारबंदी के लागत खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए तक की राशि सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। राजस्थान सरकार आगामी 2 सालों में सभी लंबित आवेदनों को निस्तारण करने तथा आगामी साल में 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान देगी।
राजस्थान तारबंदी योजना में छोटे एवं सीमांत किसानों और किसान समूहों को आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों पर 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई किसान तथा किसान समूह खेत की परिधि की लंबाई 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में अपने खर्च पर खेत की सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षेत्र में संपूर्ण रूप से कच्ची और पक्की दीवार या तारबंदी करवाता है, तो ऐसे किसान या किसान समूह को उनके द्वारा खेत को सुरक्षित करने की घोषणा प्रस्तुत करने पर सब्सिडी का लाभ दिया जा सकता है।
राज्य के जो किसान योजना के अंतर्गत तारबंदी अर्थात बाड़बंदी पर सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले योजना में आवेदन देना होगा। आवेदन के बाद ही आपको सरकारी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन मांगे जाते हैं। आप इस पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा, किसान अपने निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क कर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अधिक जानकारी के लिए राज किसान साथी हेल्प लाइन नंबर 0141-2927047 और किसान कॉल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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