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ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : सरकार किसानों को देगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : सरकार किसानों को देगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
पोस्ट -11 अक्टूबर 2024 शेयर पोस्ट

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देगी सरकार, आवेदन के लिए शुरू हुई बुकिंग प्रक्रिया

Agricultural Mechanization Scheme 2024 : फसलों की गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए खेतों को अच्छे से तैयार करना होता है। इसके लिए किसानों द्वारा विभिन्न यंत्रों एवं मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसानों की श्रम लागत को बचाते हुए भूमि को तैयार करने में कृषि यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। साथ  ही किसानों की आय में वृद्धि भी करते हैं, जिसको देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अधिक से अधिक कृषि यंत्रों द्वारा खेती की जा सके। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को रबी सीजन में कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर शुरू भी  की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे। 

New Holland Tractor

कितना मिलेगा अनुदान? (How much grant will you get?)

योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान दे रही है। समस्त कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा। एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं दो कृषि यंत्रों के लिए ही अनुदान लाभ ले सकते हैं। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र के लिए अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी। 

ये होंगे लाभार्थी (These will be the beneficiaries)

योजनांतर्गत कृषि यंत्रों के लिए किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO) लाभार्थी होंगे। थ्रेसिंग फ्लोर के लिए किसान समूह लाभार्थी होंगे, स्मॉल गोदाम के लिए व्यक्तिगत किसान लाभार्थी होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा तय दर पर किसानों को यंत्र उपलब्धता सुनिश्चित कराने का बांड भी भरकर देना होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर/हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के लिए एफपीओ का इस विज्ञापन के प्रकाशन दिनांक से कंपनी/सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत, विभाग के एफ.पी.ओ शुक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं सक्रिय होना तथ सदस्य अंशधारकों की न्यूनतम संख्या 100 होनी चाहिए है। 

किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे (Farmers will be able to avail the opportunity by booking till 23rd October)

www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन हेतु बुकिंग 9 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे से 23 अक्टूबर 2024 की रात 12:00 बजे तक किए जा सकेंगे। www.agriculture.up.gov.in  पर कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए “यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक करना होगा। 10 हजार तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे। विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो लाभार्थी को नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक अपने अथवा अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि की जाएगी। कृषि यंत्र का बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाने की दशा में बुकिंग स्वत: निरस्त हो जाएगी और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जाएगा। 

जमा करानी होगी निर्धारित बुकिंग राशि (Fixed booking amount will have to be deposited)

ऑनलाइन आवेदन के समय ही किसान को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। 10,001 से 1,00,000 (एक लाख) तक कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग धनराशि 2500 रुपए होगी, जबकि एक लाख रुपए (1,00,000) से अधिक के कृषि यंत्रों हेतु यह बुकिंग राशि 5,000 रुपए होगी।  लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।  

ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन (Beneficiary selection through e-lottery)

लाभार्थी कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में डीएम (जिलाधिकारी) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी के लिए स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।  ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50% तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए अधिकतम 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय दिया जाएगा।  

पसंदीदा निर्माताओं से यंत्र खरीदने की होगी स्वतंत्रता (There will be freedom to buy equipment from preferred manufacturers)

निर्धारित मानक यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। निर्धारित समयावधि में यंत्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदन स्वत: चयनित हो जाएगा। फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। जो किसान लाभार्थी साक्षर नहीं है और जिन्हें चेक बुक जारी नही हो सकती है, वैसे किसान अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से यंत्रों के क्रय के लिए फर्मों को लागत का कम से कम 50% राशि का भुगतान किया जा सकता है। 

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