krishi yantra subsidy yojana 2024 : कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग तेजी बढ़ता जा रहा है। देश के कई बड़े कृषि प्रधान राज्यों के किसान कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, दलहन और तिलहन फसलों की खेती कर रहे हैं। हालांकि, अभी हर श्रणियों के किसान इन कृषि यंत्रों/मशीनों का इस्तेमाल खेती में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आधुनिक मशीनें महंगी आती है। हालांकि, कई सरकार कई कृषि यंत्र अनुदान योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरणों/मशीनों पर अनुदान देती है, ताकि वे यंत्रों को आसानी से खरीद सके। राजस्थान में भी कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Subsidy Scheme) के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र (Agricultural Equipment) आधे रेट पर उपलब्ध कराए जाते है। इस दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन’ योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। इससे न केवल किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि खेती के कठोर कार्य भी सरल हो जाएंगे। साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
कृषि आयुक्त कन्हैया लालन स्वामी ने बताया कि, इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त और महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर यंत्रों की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। , लघु, सीमान्त श्रेणियों के कृषकों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जनआधार में लघू और सीमांत श्रेणी में खुद को जुड़वाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि राजस्थान कृषि विभाग ने इस योजना के अंतर्गत राज्य में 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
“सब मिशन ऑन एग्रीकल्च्र मैकेनाइजेशन योजना” (Sub Mission on Agriculture Mechanization Scheme) के अंतर्गत ट्रैक्टर चालित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ पर अनुदान दिया जाएगा। सत्यापन के बाद, अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसानों के जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
किसान आधी रेट पर इन यंत्रों की खरीद के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि जैसे दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य कृषि विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत यंत्रों पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य के इच्छुक 13 सितंबर तक राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि आयुक्त द्वारा दी गई जानकरी के अनुसार, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के अंतर्गत सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान लाभ दिया जाना है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एक किसान केवल एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन साल में एक बार ही अनुदान का लाभ उठा सकता है। यानी किसान को वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा। एक जन आधार के तहत, एक केवल एक ही आवेदन स्कीकार होगा। ध्यान रहे कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पहले खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसान के नाम भूमि और ट्रैक्टर का पंजीकरण होना अनिवार्य है।अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। योजनांतर्गत किसान कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही कर सकते है। प्रशासनिक स्वीकृति मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से आवेदन स्वीकार होने के पश्चात मिलेगी। कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय यंत्र क्रय करने का क्रय बिल प्रस्तुत आवेदन को करना होगा, जिसके बाद उनके बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए अुनदान राशि का भुगतना किया जाएगा।
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