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सरकार गरमा फसल के बीजों पर देगी बंपर सब्सिडी, होम डिलीवरी के लिए करें आवेदन

सरकार गरमा फसल के बीजों पर देगी बंपर सब्सिडी, होम डिलीवरी के लिए करें आवेदन
पोस्ट -11 फ़रवरी 2024 शेयर पोस्ट

अनुदानित दर पर सरकार दे रही गरमा फसल के बीज, किसानों को मिलेगी होम डिलीवरी 

बीज वितरण योजना 2024 : कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के लिए किसान पारंपरिक फसलों के स्थान पर मौसमी फसलों की खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किसान हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने का विभिन्न लक्ष्य भी रखती है। ऐसे में राज्य सरकार आगामी सीजन में गरमा फसल की खेती के लिए किसानों के घर तक बीज पहुंचाने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को फसलों की खेती करने के लिए उन्नत बीजों की कमी न हो और उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। खास बात यह है कि सरकार गरमा फसल के बीज पर किसानों को बंपर सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे में किसान गरमा फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

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बता दें कि राज्य सरकार द्वारा बीते कुछ साल से किसानों के यहां होम डिलीवरी के जरिए बीज भी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में अब गरमा फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किसान योजना के तहत आवेदन करके बिहार राज्य बीज निगम के तहत जिला और प्रखंड कृषि विभाग से गरमा बीज ले सकते हैं।

विभिन्न गरमा फसलों के बीजों के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

किसानों को गरमा की खेती के लिए बीज की कमी न हो इसके लिए राज्य सरकार किसानों को उनके घर तक बीज पहुंचाने का लाभ दे रही है। इसके लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार ने राज्य बीज निगम के माध्यम से गरमा मौसम 2023-24 के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गरमा फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना तैयार की है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान बंपर सब्सिडी पर विभिन्न गरमा फसलें मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, जूट व संकर मक्का आदि फसल के बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल या बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल पर 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, सहज वसुधा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जिला और प्रखंड कृषि विभाग में जाकर बीज ले सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के तहत मूंग के बीज पर सब्सिडी

कृषि विभाग, बिहार सरकार पिछले 3 साल से बीज की होम डिलीवरी करा रही है। ऐसे में राज्य के किसानों को गरमा फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय होम डिलीवरी के विकल्प चयन करना होगा। होम डिलीवरी का विकल्प चयन करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुंचाया जाएगा। किसानों को होम डिलीवरी में बीज आपूर्ति होने पर 5.00 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अलग से भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को मूंग के बीज पर 146 रुपए प्रति किलो की दर पर 80 प्रतिशत यानी 110 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जबकि बीज ग्राम के तहत 146 रुपए प्रति किलो की दर पर 48 रुपए की सब्सिडी देय होगी।

अन्य गरमा बीजों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

कृषि विभाग बिहार, राज्य बीज निगम के माध्यम से गरमा मौसम 2023-24 के लिए किसानों को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के तहत उड़द बीज की खरीद पर 155 रुपए प्रति किलो पर 80 प्रतिशत या 106 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा किसानों को मूंगफली के 129 रुपए प्रति किलो पर 103 रुपए, जूट पर 145 रुपये प्रति किलो पर 72 रुपये, तिल के 255 रुपये प्रति किलो पर 177 रुपये, सूरजमुखी 649 रुपये प्रति किलो पर 519 रुपए और संकर मक्का के बीज के मूल्य 137 रुपए प्रति किलो पर 80 प्रतिशत या 69 रुपए प्रति किलो जो न्यूनतम हो सब्सिडी देय होगी।

इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं अनुदानित दर पर बीज

अगर आप गरमा फसलों के बीज अनुदानित दर पर मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए बिहार राज्य बीज निगम के तहत डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 27 फरवरी रखी गई है।  साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चुनना होगा। डीबीटी पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/  / बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल https://brbn.bihar.gov.in/ पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन जांच के बाद कृषि समन्वयक द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भेजा जाएगा। प्रसंख कृषि पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवदेन स्वीकृत करने के पश्चात सॉफ्टेवर से एक ओटीपी (OTP) किसान को प्राप्त होगी। कृषि समन्यवक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना किसान को दी जाएगी। निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना ओटीपी (OTP)  बताकर अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। 

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