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किसानों को इन हाइब्रिड सब्जियों की खेती करने पर सरकार देगी 75 प्रतिशत सब्सिडी

किसानों को इन हाइब्रिड सब्जियों की खेती करने पर सरकार देगी 75 प्रतिशत सब्सिडी
पोस्ट -08 नवम्बर 2024 शेयर पोस्ट

Horticulture : हाइब्रिड सब्जियों की खेती पर 75 फीसदी सब्सिडी दे रही सरकार, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

Vegetable Development Scheme : महंगी और हाइब्रिड सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें कई राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को सब्जियों (Vegetable Cultivation) की खेती के लिए सहायतानुदान भी दिया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में  'सब्जी विकास योजना' (Sabji Vikas Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कुछ हाइब्रिड सब्जियों (Hybrid Vegetables) की खेती करने पर राज्य सरकार किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा, सब्जी बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को कुछ चुनिंदा किस्मों की सब्जियों के बीज भी अनुदान पर दिए जा रहे हैं। 'सब्जी विकास योजना' (Vegetable Development Scheme) के तहत बिहार सरकार सब्जियों की खेती (vegetable farming) करने वाले किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। आईए, जानते हैं कि सब्जियों की खेती पर मिलने वाले अनुदान का लाभ किस तरह प्राप्त करें?

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किसानों को मिलेगी सब्सिडी

बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, सब्जी विकास योजना के अंतर्गत हाइब्रिड सब्जी बिचड़े ब्रोकली (रबी), कैप्सीकम (रबी), टमाटर (रबी), फुलगोभी (रबी), बंधागोभी (रबी), बैंगन (गरमा), तरबूज (गरमा) और खरबूज (गरमा) की खेती पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, सब्जी बीज वितरण (हाइब्रिड) कद्दू (गरमा), नेनुआ (गरमा), करेला (गरमा), भिण्डी (गरमा) और मिर्च (गरमा) और प्याज बीज वितरण (रबी) का इकाई लागत का 75 फीसदी सहायतानुदान पर दिया जाएगा। यानी सब्जी की खेती पर लागत 100 रुपए आएगी, तो इसमें 75 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। किसान को जेब से केवल 25 रुपए ही खर्च करने होंगे।

सब्जी विकास योजना की मुख्य बातें 

सब्जी विकास योजना के अन्तर्गत किसानों को इकाई लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत सहायतानुदान दिया जाएगा। इस योजना तहत सब्जी में किसी एक उप अवयव मे हीं निर्धारित सीमा के तहत लाभ ले सकते हैं। सब्जी का बिचड़ा प्रत्येक किसान को न्यूनतम 1000 रुपए एवं अधिकतम 10,000 रुपए तक सहायतानुदान पर दिया जाएगा। किसानों को सब्जी का बीज पर न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक का बीज सहायतानुदान पर दिया जाएगा। सब्जी का बिचड़ा की उपलब्धता सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चंड़ी नालन्दा से तथा सब्जी का बीज की उपलब्धता, बिहार राज्य बीज निगम, पटना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

ये किसान ले सकते हैं योजना का लाभ 

इस योजना के तहत इच्छुक किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थिस्त करना अनिवार्य होगा। अगर किसान का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। गैर-रैयत किसान  एकरारनामा के आधार पर सब्जी विकास योजना का लाभ ले सकते हैं। एकरारानामा का प्रारूप दिये गये Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

लाभ हेतु इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन

बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय और कृषि विभाग की ओर से सब्जी विकास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू है। योजना का लाभ उठाने के लिए, किसान को सब्जी विकास योजना की ऑफिसियल वेबसाइट www.horticulturebihar.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को इस मौसम में हरी सब्जियों की खेती जैसे ब्रोकली, टमाटर, फूलगोभी, बैगन, भिंडी, कद्दू, और नैनवा पर 75% तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। विभाग ने इन सब्जियों की खेती पर लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जल्द ही आप विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले उद्यान निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं। 
  • यहां होम पेज पर योजना विकल्प में  “सब्जी विकास योजना” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित शर्तों से सहमत वाले विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन के लिए “आगे बढ़े” विकल्प पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद नए पेज पर आवेदन प्रकार और डीबीटी किसान पंजीकरण संख्या भरें और रजिस्ट्रेशन करें। 
  • आवेदक के पास पहले से डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। 
  • नए किसान डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कर डीबीटी पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 
  • अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी निदेशालय के कार्यालय में संपर्क करें।

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