Tube Well Scheme : दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने इस बार दक्षिण, मध्य, पश्चिमी और अधिकांश उत्तरी राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश की है। हालांकि, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मानसून सीजन में बारिश की कमी देखी गई। राज्य के किसानों से लेकर आम लोगों को इस साल मानसून से केवल निराश ही हाथ लगी। बिहार में बारिश की कमी और लगातार गिर रहे जलस्तर ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। इससे आगामी रबी मौसम की फसलों की बुवाई और सिंचाई के लिए पानी की कमी को लेकर किसान चिंतित है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने चालू वर्ष 2024-25 के लिए नलकूप योजना (Tube Well Yojana) लागू की है। इसके तहत बिहार सरकार प्रत्येक खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए किसानों को नलकूप लगाने हेतु 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इच्छुक किसान सरकार की इस परियोजना के तहत खेतों में ट्यूबवेल की खुदाई करा सकते हैं और सिंचाई की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं किसान सरकार की नलकूप योजना में कैसे लाभ उठा सकते हैं।
दरअसल, बिहार के कई क्षेत्रों के किसान सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे सभी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों को नलकूप (Tube well) लगाने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों में नलकूप लगाने पर 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी इकाई लागत पर दी जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को नलकूल खुदवाने/लगवाने की इकाई लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। वहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 फीसदी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के किसानों को इकाई लागत पर 80 फीसदी तक की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।
दक्षिण बिहार के जिलों में नलकूप योजना (Tube Well Scheme) के तहत सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 57,000 रुपए, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के कृषकों के लिए अधिकतम 79,800 रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए अधिकतम 91,200 रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, उत्तर बिहार के जिलों में सामान्य वर्ग के कृषकों हेतु अधिकतम 36,000 रुपए, पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के लिए 50,400 रुपए एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 57,600 रुपए अनुदान राशि का भुगतान करने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। योजना के तहत दक्षिण बिहार में नलकूप छिद्रण की अधिकतम गहराई 70 मीटर और उत्तर बिहार में अधिकतम गहराई 35 मीटर अनुमन्य की गई है।
नलकूप योजना (Tube Well Scheme) का लाभ रैयत किसान जमीन के कागजात (भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद) के आधार तथा गैर रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर ले सकते हैं। एकरारनामा का प्रारूप दिए गए Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आवेदक कृषक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। कृषक के पास न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है और इस नलकूप का कमांड क्षेत्र 8 हेक्टेयर होगा। इस नलकूप का उपयोग ड्रिप सिंचाई के जल श्रोत या मखाना की खेती के लिए किया जाएगा। कार्य उपरांत संबंधित जिला के WDT (Engg. Expert)/ATM(Ag. Engg.)/BTM(Ag. Engg.)/Ag. Co-ordinator (Ag. Engg.)/ सूक्ष्म सिंचाई हेतु निबंधित कंपनी के Certified Engineer या जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष की अनुमति से जिला के किसी भी कनीय अभियंता मापीपुस्त का अभिलेखन करने हेतु प्राधिकृत रहेंगे तथा मापीपुस्त जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संधारित किया जाएगा।
बिहार नलकूप योजना का लाभ वैसे किसानों को दिया जाएगा, जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित होंगे या चिन्हित जिलों में मखाना की खेती करते होंगे। इनमें मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और खगड़िया जिला के रैयत और गैर-रैयत किसान नलकूप हेतु आवेदन कर सकते हैं। नलकूप योजना (2024-25) हेतु उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है। इच्छुक कृषक नियमानुसार वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है।
इच्छुक किसान पहले उद्यान निदेशालय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाए। होम पेज पर “नलकूप योजना” का विकल्प चुनें। नलकूप योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन से संबंधित दिए गए नियम और शर्तें को ध्यानपूर्वक पढ़कर जानकारी से सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन के लिए आगे बढ़े। नए पेज पर “आवेदक प्रकार” चयन कर डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज कर विवरण प्राप्त करें विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म को जमा करें। इस प्रकार नलकूप योजना में सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं।
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