शुष्क बागवानी योजना 2023 : खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत सब्सिडी

शुष्क बागवानी योजना 2023 : खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत सब्सिडी
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शुष्क बागवानी योजना : बेर, जामुन, कटहल, आंवला और नींबू जैसे फलदार पौधे लगाने पर मिलेंगे 30 हजार रुपए

Dry Horticulture Scheme 2023 :  देश में बागवानी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिए सरकार द्वारा आए दिन नई-नई योजनाओं को आरंभ किया जा रहा है। इनके माध्यम से बागवानी का क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसानों को कृषि बागवानी  के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ऐसे में अब किसान ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी फसलों की खेती भी करने लगे हैं। देखा जाए तो पहले की तुलना में अब ज्यादातर किसान इस तरह की खेती से अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसी कड़ी में, बिहार सरकार शुष्क बागवानी योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। सब्सिडी का फायदा पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शुष्क बागवानी योजना के माध्यम से राज्य के 38 जिलों के किसानों से आवेदन करने के लिए कहा गया है। अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं और आपके पास खेती योग्य जमीन है, तो कम सिंचाई वाले फलदार पौधे लगाकर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अपनी आय में भी वृद्धि  कर सकते हैं। आईए, इस पोस्ट के मदद से शुष्क बागवानी योजना में आवेदन कैसे करें तथा आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी आदि के बारे में जानते हैं। 

शुष्क बागवानी योजना 2023 (Dry Horticulture Scheme)

बिहार सरकार ने राज्य में शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेत की मेड़ पर शुष्क खेती लगाने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। ड्रिप/ स्प्रिंकलर/ मिनी स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम लगाने वाले किसानों के लिए कम सिंचाई वाले पौधे लगाने का सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार शुष्क बागवानी योजना के तहत बेर, जामुन, कटहल, आंवला, नींबू जैसे फलदार पौधे पर इकाई लागत 60 हजार रुपए पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 30 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार सरकार की इस योजना का फायदा उठाकर किसान अपने खेत की मेड़ पर पेड़ लगा पाएंगे। साथ ही इन पर मिलने वाले अनुदान राशि का खेती के अन्य अतिरिक्त कामों में प्रयोग कर पाएंगे। इसके अलावा, इन पेड़ से प्राप्त उपज का कारोबार कर अतिरिक्ति आय कमा सकेंगे। 

शुष्क बागवानी योजना को शुरू करने का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा राज्य में शुष्क बागवानी मिशन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाना तथा बागवानी उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना के तहत किसानों को खेत की मेड़ पर फलदार एवं अन्य पौधों की खेती करने पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 30 हजार रूपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। साथ ही उनके कारोबार में मदद भी करेगी। वहीं, राज्य के किसान सरकार की इस योजना लाभ लेकर अपने खेत की मेड़ों पर निर्धारित किए गए फलदार पौधों को लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। 

शुष्क बागवानी योजना के नियम क्या हैं?

  • कृषि विभाग बिहार सरकार, उद्यान निदेशालय द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए राज्य में शुष्क बागवानी योजना को लागू किया गया है। 
  • इस योजना के माध्यम से बागवानी विभाग कम सिंचाई वाले फलदार पौधों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करता है। 
  • योजना के माध्यम से किसानों को खेत की मेड़ पर निर्धारित पौधों को लगाने पर कुल लागत रोपण सामग्री सहित 60 हजार रुपए पर 50 फीसदी या अधिकतम 30 हजार रुपए अनुदान राशि देय होगी। 
  • योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • योजना के तहत शुष्क फल फसलों के लिए पेड़ लगाने पर निर्धारित लागत 60 हजार रुपए का 50 प्रतिशत अर्थात 30,000 रुपए अनुदान तीन वार्षिक किस्तों में क्रमशः 18 हजार, 6 हजार, 6 हजार रुपए किसानों को देय होगा। 
  • इस योजना के अंतर्गत किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर में फलदार पौधे पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। 
  • योजना के तहत अनुदान की पहली किस्त में से उपलब्ध कराए गए पौधे की राशि काटकर शेष राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • शेष किस्तें लगाये गये पौधे की उपलब्धता के आधार पर अगले दो वित्तीय वर्ष में देय होगा। 
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को खेत के मेड़ पर भी ड्रिप सिंचाई का संस्थापन कराना अनिवार्य है। 
  • सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के किसान खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना पहले से संचालित है। 

शुष्क बागवानी योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता क्या है?

  • शुष्क बागवानी योजना के अतंर्गत केवल बिहार के मूल निवासी किसान ही आवेदन कर योजना का लाभ पा सकते हैं। 
  • योजना में आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
  • किसान के खेतों में ड्रिप सिंचाई उपकरण का स्थापना अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
  • आवेदक के खेतों में सिंचाई व्यवस्था का होना आवश्यक है।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

बिहार शुष्क बागवानी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किसान के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीनी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि आवश्यक दस्तवेजों की जरूरत होगी। किसान इन सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी शुष्क बागवानी योजना के तहत शुष्क खेती पर सब्सिडी पाना चाहते हैं, तो ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) की मदद से उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि योजना में लाभ लेने के लिए उद्यान निदेशालय बिहार के तय नियम अनुसार खेत तैयार करना अनिवार्य है। इसके अलावा, इस संबंध में अधिकतम जानकारी के लिए किसान अपने जिला के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं। 

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