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मछली पालकों को मिलेंगी 4500 रुपए की सब्सिडी, जानें सरकार की पूरी योजना

मछली पालकों को मिलेंगी 4500 रुपए की सब्सिडी, जानें सरकार की पूरी योजना
पोस्ट -07 जनवरी 2023 शेयर पोस्ट

मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सरकार से मिलेगा 4500 रुपए का मुआवजा

मछली पालन सब्सिडी बिहार : बिहार सरकार पिछले कुछ सालों से राज्य के अंदर तेजी से हर क्षेत्र में विकास के लिए कई प्रयास करती दिखाई दे रही है। राज्य में सामान्य क्षेत्र से लेकर कृषि, पशुपालन और भी अन्य कई जरुरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजना चला रही है। जिनमें किसानों को प्राकृति आपदा से हुए नुकसान से बचाने के लिए कई प्रकार की योजना शामिल है। इन योजना से कृषि क्षेत्र में मौसम की मार से हुए नुकसान की भरपाई तो किसानों को सरकार द्वारा हो जाती है। लेकिन कृषि क्षेत्र में आने वाले जलीय कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सायद ही केंद्र या किसी राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई होगी। मौसम की मार से होने वाले जलीय कृषि करने वाले किसानों पर भी पड़ता है। मानसून के दिनों में तेज बारिश से फसलों और मछलियों में भी नुकसान की संभावनायें होती है। ऐसे में किसानों को फसल नुकसान मुआवजा मिल जाता है, लेकिन मछली पालकों और मछुआरों को मौसम की मार से हुए नुकसान की भरपाई खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन अब बिहार सरकार ने इस क्षेत्र में ध्यान देते हुए एक अनोखी पहल की है। मछली पालकों और मछुआरों को मौसम की मार से होने वाले आर्थिक संकट से बचाने के लिए प्रतिबंधित महीनों में 4,500 रुपए राशि की आर्थिक मदद सब्सिडी के रुप में प्रदान करेगी। इसमें केंद्र सरकार भी योगदान करेगी। बिहार सरकार की यह योजना केवल नदियों में मछली पकड़ने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआरों के लिए हैं। आइए ट्रैक्टरगुरु के इस पोस्ट के माध्यम से योजना के बारे में विस्तार से जानते है। 

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मछुआरों को प्रतिबंधित महीनों में अनुदान

मौसम की अनिश्चितताओं की मार सिर्फ खेत पर ही नहीं, बल्कि मछली पालन और नदी में मछलियों का शिकार करने वाले मछुआरों पर भी पड़ता है। मौसम की अनिश्चितताओं के कारण मछली पालन और नदीयों में मछलियों का शिकार करने वाले मछुआरों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बिहार सरकार राहत-सह-बचत योजना (Relief-cum-Savings scheme) चलाई है। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले मछली पालक और मछुआरों के लिए प्रतिबंधित महीनों (जून से लेकर अगस्त) में केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर 1500-1500 रुपए की किस्त के हिसाब से कुल 4500 रुपए तक की सालाना आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। बता दें कि प्रबिंधित महीने वे होते है, जो जून से लेकर अगस्त के होते है। इस दौरान मौसम की अनिश्चितताओं के कारण तेज बारिश, गर्म हवा और लू का डर और नदियों में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना मछली पालक और मछुआरों को करना पड़ता है। इस कारण मछली पालन और नदियों में मछली का शिकार करने वाले मछुआरों को भी जान-माल का खतरा बना रहता है। 

राहत-सह-बचत योजना के लिए पात्रता

  • मछली पालक और नदियों में मछली का शिकार करने वाले मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से बिहार सरकार केंद्र की मदद से   राज्य में राहत-सह-बचत योजना का संचालन कर रही है। 
  • इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से राहत दी जा रही है। 
  • इस योजना में केवल वही, लोग आवेदन के पात्र है, जों नदियों में हमेशा (पूर्णकालिक) मछली का शिकार करते है। 
  • राहत-सह-बचत योजना बिहार में आवेदन करे लिए मछली पकड़ने वाले मछुआरों की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए। 
  • आवेदन करने वाले मछुआरों के पास जिला मत्स्य पदाधिकारी या सह मुख्य कार्यपालक अधिकारिक द्वारा जारी किया हुआ निशुल्क मछली पकड़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदित मछुआरा मत्स्य जीवी सहयोग समिति, निबंधित फेडरेशन तथा निबंधित वेलफेयर सोसाइटी समूह का सदस्य होना चाहिए।

राहत-सह-बचत योजना का लाभ उठाने के लिए यहां करें आवेदन

यदि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआरें है और जीवन बसर करने के लिए नदियों में पूर्णकालिक मछली का शिकार करते है, तो आप प्राकृति आपदाओं से होने वाले नुकसान मुआवजा का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य सरकार की राहत-सह-बचत योजना में आवेदन कर सकते है। और सालाना 4500 रुपए की सब्सिडी या मुआवजा राशि सरकार से प्राप्त कर सकते है। आवेदन के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/  पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत बिहार सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले नियममित मछुआरों से आवेदन मांगे है। इच्छुक पात्र मछुआरा योजना के तहत 31 जनवरी 2023 तक अपना ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/  के माध्यम से दे सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए योजना की वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। या फिर अपने जिला के पशु एवं मत्स्य निदेशालय से संपर्क कर सकताा है।   

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