डीजल अनुदान योजना: सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगी सरकार से डीजल पर सब्सिडी , यहां करें आवेदन
डीजल सब्सिडी योजना: किसानों की सिंचाई लागत को कम करेगी सरकार, जानें आवेदन प्रक्रिया
सरकार लगातार खेती की लागत को कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रही है। केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार सभी किसानों को कम लागत की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसानों की सिंचाई लागत को कम करने के लिए सरकार सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। वहीं अभी भी देश के बहुत से इलाकों में डीजल पंपसेट से सिंचाई होती है, जिसके लिए सरकार किसानों को सस्ते दर पर डीजल भी प्रदान कर रही है। ताकि खेती की लागत को कम से कम किया जा सके और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। डीजल की खरीद से किसानों को खेती में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। लेकिन सरकार सस्ती दर पर डीजल देने के लिए डीजल अनुदान योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान सिंचाई के लिए डीजल की खरीद पर 80% तक अनुदान पा सकते हैं। बता दें कि इस योजना में आवेदन 22 जुलाई 2023 से ही शुरू हो चुके हैं। लंबे समय से इस योजना में आवेदन लिया जा रहा है लेकिन इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि अब बेहद नजदीक आ चुकी है। यही वजह है कि ट्रैक्टर गुरु पर हम डीजल अनुदान योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया, फायदे, योजना की पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज आदि की जानकारी दे रहे हैं।
डीजल अनुदान योजना लेटेस्ट अपडेट
डीजल अनुदान योजना में जो भी किसान अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए 30 अक्टूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ चुकी है। किसान जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
कितना होगा फायदा
डीजल अनुदान योजना के तहत सरकार डीजल खरीद पर 80% तक अनुदान देगी। यानी किसानों को मात्र 20% खर्च करने होंगे। यानी 95 रुपए प्रति लीटर डीजल पर सरकार 75 रुपए का अनुदान देगी। किसानों को लगभग 20 रुपए प्रति लीटर की दर से भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 2 एकड़ की सिंचाई के लिए अनुदान मिलता है। एक एकड़ की सिंचाई में लगभग 10 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार कुल 2 एकड़ के लिए किसान को 20 लीटर डीजल पर अनुदान मिलेगा। इस प्रकार दो सिंचाई के लिए 1500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
पात्रता शर्तें
डीजल अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तों का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है।
- डीजल अनुदान योजना का लाभ केवल बिहार के स्थानीय निवासी किसानों को ही मिलेगा।
- वैसे किसानों को ही इस योजना में अनुदान दिया जाएगा जो डीजल का उपयोग सिंचाई के लिए करेंगे।
- योजना का लाभ उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा जो डीजल की खरीद राज्य के रजिस्टर्ड पेट्रोल पंपों से करेंगे।
- अपने 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या डीजल खरीद की पावती पर दर्ज करें।
आवश्यक दस्तावेज
डीजल अनुदान योजना के तहत आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या
- जोत एवं सिंचाई का सत्यापित ब्यौरा
- रैयत किसानों के लिए जमीन का रसीद
- डीजल खरीद पर कंप्यूटराइज्ड पावती
- मोबाइल नम्बर
- निवास प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी (अगर उपलब्ध हो )
कैसे करें आवेदन
डीजल अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं पात्र किसान बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं। होमपेज पर ही डीजल अनुदान योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प मिल जाएगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप नजदीकी सीएससी सेंटर विजिट कर सकते हैं।
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