Chief Minister Farmer Accident Scheme : देश में कृषि की स्थिति में सुधार करने और इसे मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए सरकार द्वारा किसान हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहां तक कि खेती में बढ़ती जोखिमों को कम करने के लिए कई राज्य की सरकारें अपने किसानों को बीमा क्लेम का लाभ भी दे रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का संचालन कर रही है। इसमें राज्य में किसी भी दुर्घटना का शिकार हुए किसानों और उनके परिजनों को सामाजिक संबल देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की धनराशि का बीमा क्लेम प्रदान किया जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार की इस योजना में हर वर्ग के किसानों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पंजीकृत किसानों की आकस्मिक मौत, विकलांगता की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार ने अब कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किसानों के परिजनों के साथ-साथ पट्टाधारकों और बटाईधारकों को लाभ देने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना को साल 2019 में शुरु किया गया था।
संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को मिली
राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से किसानों की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु / दिव्यांगता होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक की धनराशि का मुआवजा जिलाधिकारी द्वारा तत्काल दिया जा रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने आपातकालीन परिस्थितियों में आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता के दौरान किसान के परिजनों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की थी। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी शासन ने जिलाधिकारियों को सौंपी है, जिससे सहायता पहुंचाने में देरी न हो। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में इससे पहले किसी सरकार ने किसानों और उनके परिजनों के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। वर्ष 2017 से पहले तक किसानों को सामान्य बीमा क्लेम पर निर्भर रहना पड़ता था। साथ ही इसका लाभ लेने के लिए भी किसानों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में सरकार आते ही किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्य किए, जिनमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी शामिल है। सरकार की इस योजना में पंजीकृत किसानों को तत्काल राहत मिल रही है।
वर्ष 2023-24 के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि जारी
अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किसानों के साथ-साथ उनके परिवार के हर उस सदस्य को जोड़ने का काम किया गया है, जिनकी आय पूरी तरह से खेती-किसानी पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में पट्टे की जमीन और बटाई पर खेती करने वाले किसानों के परिवारों को भी लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में आपातकालीन परिस्थितियों में किसानों और उनके परिवारों को लाभ देने के लिए वर्ष 2022-23 में करीब 650 करोड़ रुपए की राशि जिलाधिकारियों को आवंटित की गई थी, जिससे प्रदेश के लगभग 15231 प्रभावित किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया गया। वहीं, प्रदेश सरकार ने अब इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 750 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूरी की है, जिसमें से 706 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जिलाधिकारियों को जारी कर दी गई है। इस आवंटित धनराशि से करीब 15 हजार से अधिक किसानों और उनके परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
तैयार किया गया है पोर्टल और सॉफ्टवेयर
प्रदेश के राजस्व सचिव जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में पहले लाभार्थियों को बीमा क्लेम करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत आवेदन करना पड़ता था। इसके लिए लाभार्थियों को जिलाधिकारी के कार्यालय में चक्कर काटना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन इस योजना में लाभार्थियों को तत्काल लाभ उठाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर योजना को पहले से अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए आधिकारिक वेब पोर्टल तथा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका वर्तमान में परीक्षण चल रहा है। जल्द ही इसे लॉन्च कर प्रदेश की जनता को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद योजना के लाभार्थियों को मुआवजा के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लाभार्थी घर बैठे पोर्टल और सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा पाएंगे।
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