किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार खरीफ सीजन को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। खरीफ फसलों की बुवाई और सिंचाई में किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए इसके लिए बिहार सरकार सामुदायिक नलकूप योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान समूहों को नलकूप या बोरिंग के लिए सब्सिडी दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले किसान समूह बनाना होगा। सरकार सामुदायिक नलकूप योजना के तहत खेतों में नलकूप या बोरिंग कराने पर सब्सिडी दे रही है। पहले इस योजना के तहत नि:शुल्क बोरिंग कराने का प्रावधान था, जिसमें अब बदलाव किया गया है। योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की है। ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से आपको योजना से संबंधित निर्धारित नियम और शर्तों की जानकारी एवं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहां करें आदि की जानकारी देने जा रहे हैं।
किसानों को सामूहिक बोरिंग देने के लिए बिहार सरकार द्वारा सामुदायिक नलकूप योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को बोरिंग करने के लिए सब्सिडी दे रही है। देखा जाए, तो फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। फसलों की समय पर उचित सिंचाई न होने पर फसल नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। लेकिन बिहार सरकार की सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ लेकर किसान खेतों में बोरिंग करवाकर फसल की अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। योजना के तहत करवाई गई बोरिंग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जिस पर नलकूप की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सामूहिक रूप से मिलने वाले इस नलकूप से किसान फसलों की सिंचाई समय पर करके फसलों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि योजना को चलाने का मूल उद्देश्य किसानों की इनकम में वृद्धि कर उनकी खेती की लागत को कम करना है।
उद्यान विभाग द्वारा सामुदायिक नलकूप सिंचाई योजना के तहत किसान समूहों को सामूहिक नलकूप के लिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए कम से कम 5 किसानों का एक समूह बनाना होगा। बता दें कि बिहार सरकार की इस योजना के तहत पहले 10 किसानों के समूह को नलकूप के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाता था। लेकिन बढ़ती सिंचाई की गंभीरता को देखे हुए अब इस योजना में 5 किसानों के समूह को भी लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल इसके लिए इच्छुक किसान समूहों से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है।
बिहार उद्यान विभाग ने सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ देने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं।
विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सामूहिक नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान समूह को बिहार सरकार, कृषि उद्यान निदेशाल की ऑफिशियल वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा आप अपने जिला के उद्यान विभाग से संपर्क कर योजना की जानकारी ले सकते हैं।
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