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तारबंदी योजना: किसान आसानी से करवा पाएगे खेतों में तारबंदी, योजना में हुए यह नये बदलाव

तारबंदी योजना: किसान आसानी से करवा पाएगे खेतों में तारबंदी, योजना में हुए यह नये बदलाव
पोस्ट -24 जनवरी 2023 शेयर पोस्ट

फसल सुरक्षा मिशन : फसलों की सुरक्षा के लिए सब्सिडी पर खेतों में करवा सकेंगे तारबंदी, जानें पूरी खबर

राजस्थान तारबंदी योजना : खेती-किसानी में फसलों की सुरक्षा को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेतों में खड़ी फसलों की आवारा पशुओं, नील गाय एवं अन्य जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए कई राज्य सरकारें अपने लेवल पर विभिन्न प्रकार की तारबंदी सब्सिडी योजना भी संचालित कर रही है। ऐसे में राजस्थान राज्य में आवारा पशुओं, नील गाय एवं अन्य जंगली जानवर से फसलों में होने वाली क्षति को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार राज्य में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फसल सुरक्षा मिशन पर बल दे रही है। जिसके लिए फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ताकि किसान सब्सिडी पर अपने खेतों में तारबंदी करवाकर जंगली जानवर, नील गाया एवं आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा कर पाए। लेकिन तारबंदी योजना राजस्थान के मापदंडों के चलते अभी तक किसान इसमें रूचि नहीं दिखा रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा तारबंदी योजना के मापदंडों में बदलाव किया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाए। आईए, ट्रैक्टरगुरू के पोस्ट के माध्यम से इस खबर के बारे में विस्तार से जानते है। 

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अधिक व्यावहारिक बनाए जाने के उद्देश्य से मापदंडों में संशोधन

राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के माध्यम से तारबंदी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें किसानों को खेतों में तारबंदी करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तारबंदी योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों को खेतों में तारबंदी कराने के लिए कुल लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, अन्य सभी किसान वर्गों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। परंतु योजना के मापदंडों के चलते अभी अधिक किसान इसमें ज्यादा रूचि नहीं ले रहे है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं योजना को अधिक व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से योजना के मापदंडों में संशोधन किया है, जो पूर्व में जारी दिशा निर्देश है। 

योजना के दिशा निर्देशों के मापदंडों में किए गए बदलाव 

राजस्थारन सरकार द्वारा फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राज्य में तारबंदी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत किसानों को अनुदान पर खेतों में तारबंदी करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त सुझाावों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी कार्यक्रम को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए पूर्व में जारी योजना के दिशा निर्देशों के मापदंडों में बदलाव किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान कृषि आयुक्त कानाराम का कहना है कि अब किसान तारबंदी में 6 होरिजेंटल एवं 2 डायगोनल तार के स्थान पर 5 होरिजेंटल व 2 डायगोनल वायर लगा सकेंगे। वहीं, अब 10 फीट के बजाय 15 फीट की दूरी पर पिलर लगा सकते है। साथ ही अब किसान 10 वें पिलर के स्थान पर 15 वें पिलर पर अतिरिक्त पिलर से सपोर्ट दे सकते है। 

घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मिल सकेगा अनुदान

राजस्थान कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि तारबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत किसान व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक किसान या किसान समूह में निर्धारित दिशा निर्देश के मुताबिक खेतों में तारबंदी करवाए जाने पर अनुदान देय होगा। वहीं, खेत की परिधि की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में किसान या किसान समूह द्वारा अपने स्तर पर खेत की सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षेत्र में संपूर्ण रूप से कच्ची ओर पक्की दीवार या स्वयं के खर्च पर तारबंदी करवाता है और उनके द्वारा खेत को सुरक्षित करने की घोषणा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत करता है, तो ऐसे करने पर अनुदान राशि किसान या किसान समूह को मिल सकेगी।

तारबंदी कार्यक्रम के तहत अनुदान पर तारबंदी हेतु कैसे करें आवेदन

किसान या किसान समूह तारबंदी योजना के अंतर्गत अपने खेतों में अनुदान पर तारबंदी करवा सकते है और आवारा पशुओं, नील गाय एवं अन्य जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा कर सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान या किसान समूहों को इसमें आवेदन देना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी किसान राजकिसान साथी पोर्टल पर जाना होगा। यहां किसान जनाधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान लाभ उठा सकते है। योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थी किसानों ने पहले आवेदन किया हुआ है ऐसे किसान अब योजना के नये दिशा-निर्देशों के आधार पर खेतों में तारबंदी करा सकते है। 

अधिक जानकारी के यहां संपर्क करें

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के तहत राज्य में तारबंदी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के पूर्व में निर्धारित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। योजना में हुए नये संशोधन कि अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी किसान अपने निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते है। वहीं, राज किसान साथी हेल्प लाईन नम्बर 0141-2927047 और किसान कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 18001801551 पर भी संपर्क सकते है। 

तारबंदी योजना राजस्थान में आवेदन हेतु जरुरी डॉक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान-पत्र
  • मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • भूमि के कागजात
  • किसान के खेत का नक्शा
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार राशन कार्ड 
  • किसान या किसान समूहों द्वारा स्वयं खेत को सुरक्षित करने की घोषणा पत्र
  • बैंक खाता पासबुक आदि।

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