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Crop Loan : 31 अगस्त तक लोन चुकाने वाले किसान ले सकेंगे ब्याज मुक्त फसली ऋण

Crop Loan : 31 अगस्त तक लोन चुकाने वाले किसान ले सकेंगे ब्याज मुक्त फसली ऋण
पोस्ट -21 अगस्त 2024 शेयर पोस्ट

Crop Loan :31 अगस्त तक पुराना लोन चुकाने वाले किसानों को सरकार दे रही ब्याज माफी और नया ऋण

Interest Free Crop Loan Scheme Rajasthan : ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। समय से पुराना बैंक ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज माफी और ब्याज मुक्त नया लोन देने का फैसला सरकार द्वारा किया गया है। ऐसे में राज्य के ऋणी किसान अपने द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले या तय तारीख पर करते हैं, तो दुबारा ऋण लेने के पात्र होंगे और वे आसानी से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उठा सकते हैं।

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दरअसल, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली तथा पशुपालन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर इस ऋण को चुकाने वाले किसानों को ब्याज नहीं देना होता है, जबकि देय तिथि के पश्चात इस लोन को चुकाने वाले किसानों को 10 प्रतिशत ब्याज देना होता है। साथ इन किसानों को दोबारा लोन भी नहीं दिया जाता है।

किसान तारीख से पहले जमा कराए अपना ऋण (Farmers should repay their loan before the due date)

ऐसे किसान सदस्य जिनके ऋण लेने की तिथि से एक साल (12 महीने) पूरे हो रहे हैं, वे अपने बकाया ऋण शीघ्र जमा कराए। साथ ही ऐसे किसान सदस्य जिनके द्वारा खरीफ 2023 में फसली ऋण लिया गया हैं, वे किसान सदस्य निर्धारित समयावधि का इंतजार नहीं करते हुए तय तारीख से पहले अपना ऋण जमा कराएं, ताकि राज्य सरकार द्वारा देय चार फीसदी एवं भारत सरकार द्वारा देय 3 फीसदी ब्याज अनुदान का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें। बता दें कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1.50 लाख रूपए तक फसली ऋण दिया जाता है। 

31 अगस्त 2024 तक ऋण चुकाने पर मिलेगा लाभ (You will get benefit on repaying the loan by 31 August 2024)

राज्य सरकार के आदेशानुसार रबी सीजन 2023-24 (एक सितम्बर 2023 से 31 मार्च 2024) के अंतर्गत वितरित अल्पकालीन फसली और पशुपालन ऋण की अन्तिम देय तिथि 30 जून 2024 को 2 महीने आगे बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तथा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इसलिए जो भी किसान फसली ऋण का लाभ लेना चाहते हैं, तो वे समय पर पुराना ऋण चुका दें। इससे अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जाने पर अगले फसल सीजन में नामांकन रद्द होने एवं 10 फीसदी ब्याज से बचा जा सकेगा। किसान को कोई आर्थिक हानि नहीं होगी।

किसान ऐसे पा सकते हैं इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ (Farmers can get the benefit of this ambitious scheme like this)

सरकार के आदेशानुसार, यदि किसी भी तकनीकी कारण से समिति स्तर पर ऋण वसूली जमा नहीं हो पा रही है, तो किसान संबंधित बैंक शाखा में जाकर भी नकद वसूली जमा करा सकता है। यह जानकारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक अजमेर के प्रबन्ध निदेशक भंवर सुरेन्द्र सिंह ने दी। सभी कृषक रबी 2023-24 का बकाया ऋण चुकाकर खरीफ वर्ष 2024 के लिए नया लोन समितियों के माध्यम से पा सकते हैं। माह अगस्त तक आवंटित ऋण लक्ष्य 315 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में बैक द्वारा 295.71 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। शेष रहे काश्तकार शीघ्र ही समिति मुख्यालय पहुंचकर बकाया बैंक लोन चुकौती कर सरकार की महत्वकांक्षी योजना का लाभ 31 अगस्त 2024 से पहले पा सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लिए गए फसली ऋण का समय या समय से पहले चुकता करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा चार प्रतिशत और भारत सरकार द्वारा तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

डिफॉल्टर होने बच सकते हैं किसान (Farmers can avoid becoming defaulters)

सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा, जो किसान देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से भी बच जाएंगे और खरीफ वर्ष 2024 के लिए समितियों से पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे। जो ऋणी किसान देय तिथि तक ऋण का चुकारा नहीं करते हैं, उन्हें ऋण अवधिपार होने की स्थिति में सरकार से ब्याज में अतिरिक्त छूट लाभ भी नहीं मिलेगा और उनसे ऋण वितरण की दिनांक से ब्याज वसूल किया जाएगा। साथ ही किसान को नया ऋण भी नहीं मिलेगा। 

मुख्यमंत्री शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना (Chief Minister Zero Percent Interest Free Crop Loan Scheme)

राज्य के किसानों को खेती में बुवाई, निराई, उर्वरक, खेत की जुताई करने, प्रत्यारोपण, फसल के लिए बीज खरीदना, कीटनाशक इनपुट में निवेश करने के लिए पैसों की परेशानी न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना चलाई जा रही है। सरकार इस योजना के तहत किसानों को बिना किसी ब्याज के अल्पकालीन फसल ऋण देती है। यह ऋण केवल उन किसानों को दिया जाता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुडे़ हुए होते हैं। किसान को अपने द्वारा लिए गए इस ब्याज मुक्त लोन का भुगतान ऋण की तारीख से एक साल की समय सीमा में करना होता है।

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