PMFBY Kharif Season 2024 : बाढ़ हो या फिर सूखा, ओले गिरें या कीट पतंगे फसल नष्ट कर दें किसानों को अब कोई फिक्र करने आवश्यता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों का बीमा किया जा रहा है। यह योजना हर प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से हुए नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों को उचित मुआवजा दिलवा कर फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से किसान नामांकन कर अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
देशभर से इस फसल बीमा योजना में 5 करोड़ से भी ज्यादा किसान हर साल जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय और पुडुचेरी के ऋणी, गैर-ऋणी काश्तकार या बटाईदार किसानों के लिए खुशखबरी है। इन राज्यों के किसान केवल 1 रुपए में फसल बीमा योजना में नामांकन कराकर अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। सभी किसान भाई-बहन अपनी खरीफ की फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करा सकते हैं। सरकार की इस योजना में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की है। आइए जानते हैं कैसे पीएमएफबीवाई में नामांकन कराया जा सकता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, किसानों को बुआई से कटाई तक, नुकसान होने पर न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान मिलता है। किसानों को इस योजना के तहत खाद्यान्न पर 2 तथा व्यावसायिक फसलों पर किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतना करना होता है। इसमे शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आपदा से हुए नुकसान से राहत दिलाने वाली योजना है। इस साल महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघलय और पुडुचेरी राज्यों के किसान सिर्फ 1 रुपए के न्यूनतम भुगतना पर फसल का बीमा करा सकते हैं और बुआई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का उचित भुगतान पा सकता है। ऐसे में सभी किसान बंधुओं इस योजना के अंतर्गत आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तक अपनी खरीफ की फसलों का बीमा कराने का मौका मिलेगा।
कृषि मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर किए गए एक पोस्ट अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस साल खरीफ मौसम की फसलों का बीमा करने की प्रक्रिया शुरू है। किसान पीएमएफबीवाई से जुड़ कर अपनी आय सुरक्षित करें और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसलों की रक्षा करें। पीएम फसल बीमा योजना के तहत बुआई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओला, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग और कीट पतंगे रोगा से हुए फसल नुकसान की स्थिति में बीमित किसान को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना में बीमित किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, बीमित फसलों को आपदा से नुकसान होने पर 72 घंटो में क्रॉप इनश्योरेन्स कंपनी या कृषि कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य। PMFBY के तहत किसान अब फसल नुकसान की सूचना क्रॉप इनश्योरेन्स एप्प द्वारा दे सकते हैं अथवा शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय अथवा किसान हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं । आपदा से हुए फसल नुकसान की सूचना 72 घंटों के अंदर क्रॉप इन्श्योरेंस ऐप या कृषि कार्यालय द्वारा बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर से दें। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना हर प्राकृतिक आपदा या अन्य नुकसान की स्थिति में किसान को उचित मुआवजा दिलवा कर फ़सल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए न्यूनतम 5% प्रीमियम देकर, किसान बुआई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का उचित भुगतान पा सकता है। इस योजना के तहत बाकी का प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही शेष प्रीमियम 90 प्रतिशत हो, लेकिन इसे सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
किसान भाई-बहन को योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करने के लिए भूमि रिकॉर्ड, बोई गई फसलों का ब्यौरा और पहचान हेतु आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे कोई भी अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऋण लेकर खेती करने वाले ऋणी किसानों का बीमा अपने केसीसी बैंक या संबंधित अन्य बैंक संस्थानों द्वारा पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्वचालित रूप से पहले ही कर दिया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम योजना में पंजीकरण कराने के लिए किसान भाई को अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। बीमा कंपनी या बैंकों को बीमा प्रीमियम का भुगताना करना होगा। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसान स्वयं Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
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