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फार्म पॉन्ड योजना : खेत में तालाब बनवाने पर मिलेगी 70 प्रतिशत सब्सिडी, जानें - आवेदन प्रक्रिया

फार्म पॉन्ड योजना : खेत में तालाब बनवाने पर मिलेगी 70 प्रतिशत सब्सिडी, जानें - आवेदन प्रक्रिया
पोस्ट -03 जून 2022 शेयर पोस्ट

लघु व सीमांत किसानों को खेत में तालाब बनवाने पर दिया जायेगा अनुदान 

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राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य के किसानों को आर्थिक मदद देने का प्रयास करती है। राजस्थान सरकार ने राज्य में इस वक्त गिरते भूजल स्तर के संकट को मध्य नजर रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य में फार्म पॉन्ड योजना की शुरूआत की है। क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई का वक्त नजदीक आ चुका हैं। और हर खरीफ के सीजन के दौरान राज्य के किसानों के सामने सिंचाई को लेकर जलसंकट खड़ा हो जाता है। इससे निपटने के लिए वर्षा जल के संचय के लिये कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व राज्य योजना के तहत कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। इसके लिए वर्षा जल का संचय कर फसल उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जीविकोपार्जन, बंजर भूमि को खेतिहर भूमि बनाने व खरीफ फसलों में सिंचाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान जो अपने खेतों के आसपास तालाब का निर्माण करवायेगे उन्हें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से ना सिर्फ राज्य के किसानों की फसलों को पानी उपलब्ध हो रहा है बल्कि इससे वर्षा जल का संचय से भू-जल स्तर को सुधारने में भी बढ़ावा मिल रहा है। अगर आप भी सरकार की इस योजना तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट से हम आपको फॉर्म पॉन्ड योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। ताकि आप सभी इस योजना लाभ उठा सके। 

फॉर्म पॉन्ड योजना के तहत खेत में तालाब बनवाने पर मिलेगी सब्सिडी

दरअसल सरकार इस योजना में 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पॉन्ड व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर अधिकतम लघु व सीमांत किसानों को क्रमशः 73,500 व 1,05,000 या लागत का 70 प्रतिशत और अन्य किसानों को क्रमशः 63000 व 90000 या लागत का 60 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। अगर फार्म पॉन्ड का आकार 1200 घन मीटर से कम व न्यूनतम 400 घन मीटर होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिया जाता है। 400 घन मीटर से कम आकर वाले फार्म पॉन्ड पर अनुदान देय नही है। सब्सिडी को लेकर इच्छुक किसान नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी किसान नजदीकी किसान सेवा केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को या अन्य कार्य दिवस में कार्यालय जाकर प्राप्त कर सकते हैं। 

एक खसरे में एक बार ही अनुदान देय

योजना के तय नियमों के अनुसार फार्म पॉण्ड पर सब्सिडी के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर जमीन का होना आवश्यक है। कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत फार्म पौण्ड का निर्माण किसान के द्वारा स्वयं के खर्चे पर मजदूर, ट्रेक्टर या जेसीबी के द्वारा करवाया जाएगा। एक किसान अलग अलग खसरों में फार्म पॉन्ड निर्माण करें तो अलग अलग अनुदान देय है लेकिन एक खसरे में एक बार ही अनुदान दिया जाता है। फार्म पॉन्ड का निर्माण घनी आबादी और सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर होना चाहिए, जिसमे बोर्ड पर लाल स्याही से सावधान आगे गहरा गड्ढा है इस तरह से अंकित होना चाहिए। फार्म पॉन्ड के चारों तरफ जालीदार तारों से तारबंदी की जाएगी ताकि बच्चों व आवारा पशुओं को गहरे गड्ढे में गिरने से बचाया जा सके।

कच्चे व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड का निर्माण 

कच्चे व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड का निर्माण स्वीकृति उपरांत फार्म पॉन्ड का निर्माण किसान के द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवाया जाएगा, जिसमे लंबाई व चौड़ाई में ऊपरी हिस्सा 24.5 मीटर व निचली सतह 15.5 मीटर तथा इसकी गहराई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पथरीले क्षेत्र जहां खुदाई संभव नहीं है वहां उपनिदेशक कृषि की अध्यक्षता में गठित कमेटी के आधार पर 2 मीटर गहराई पर भी अनुदान देय है। प्लास्टिक सीट वाले फार्म पॉन्ड पर 90 हजार रुपये तक का अनुदान देय है इसके लिए 500, 300 या 250 माइक्रोन की सीट को स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

योजना में आवेदन करने की पात्रता/शर्तें

  • योजना में आवेदन केवल राजस्थान के स्थाई निवासी किसान ही कर सकते हैं।

  • छोटे व सीमांत किसान जिनके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर तक की जमीन है योजना के पात्र हैं।

  • किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

  • इस तरह कार्य विभागीय दिशा-निर्देशानुसार कृषकों द्वारा पूर्ण करने पर कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन, जांच के बाद सम्बंधित कृषको को उनके जन आधार कार्ड में जुड़े बैंक खातों में अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।

योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज

नवीनतम जमाबंदी (6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी, प्रमाणित नक्शा ट्रेश नवीनतम ( 6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी, प्रमाणित लघु एवं सीमांत प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि साथ लेकर अपने नजदीक ही ई-मित्र केन्द्र जाये व राज किसान साथी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan) पर ऑनलाइन आवेदन करें।

राज किसान साथी पोर्टल

सिंचाई के साथ फार्म पॉन्ड से कमाएं मुनाफा

फार्म पॉन्ड निर्माण से किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ ही वर्षा जल को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बारिश का इकट्ठा पानी  मछली पालन, मोती की खेती और मखाना खेती कर मुनाफा भी कमा सकते है। इसके अलावा इस योजना के तहत किसान खेत में तालाब बनाकर भूभाग के जलस्तर को बढ़ाने में भी अपना योगदान कर सकते हैं।

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