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एकमुश्त समझौता योजना : किसानों के पास 30 जून तक कर्ज चुकाने का मौका, मिलेंगे ब्याज सहित कई अन्य फायदे

एकमुश्त समझौता योजना : किसानों के पास 30 जून तक कर्ज चुकाने का मौका, मिलेंगे ब्याज सहित कई अन्य फायदे
पोस्ट -15 जून 2022 शेयर पोस्ट

एकमुश्त समझौता लेने की तारीख को बढ़ाया, अब 30 जनू तक जमा कर सकते है बकाया ऋण

केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में इस तरह का चहुंमुखी विकास किया जाये कि अन्न एवं कृषि उत्पादों के भंडारों के साथ-साथ किसान की जेब भी भरे व उनकी आय भी बढे। इसी आशय से सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कई ऐसे अहम कदम उठा रही है, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। 

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प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अच्छी खबर आयी है। सहकारी भूमि विकास बैंकों से एकमुश्त समझौता लेने की तारीख को बढ़ा दिया गया है. यानी अब योजनांतर्गत ऋणी किसान सदस्य मात्र मूलधन की बकाया राशि 30 जून के पूर्व जमा कर ब्याज एवं अन्य खर्चों की छूट का लाभ उठाकर अपनी बंधक भूमि को मुक्त करा सकते हैं। 

जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को बकाया अल्पकालीन ऋण को लेकर एक मुश्त समझौता योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। राज्य के किसान 30 जून 2022 तक अपना पुराना कर्ज चुकाकर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

एकमुश्त समझौता योजना

बता दें कि 8 मार्च, 2022 को एकमुश्त समझौता योजना शुरू की गई थी। राज्य सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को बकाया ऋण की वसूली के लिये इस योजना में शामिल किये जाएंगे। योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को लाभ मिलेगा।

राजस्थान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से किसानों के ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधिपार एवं दण्डनीय ब्याज को भी कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि कर्ज लेने वाले किसान अपने नजदीकी सहकारी भूमि विकास बैंकों से 30 जून 2022 तक संपर्क करके एकमुश्त समझौते योजना का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए एकमुश्त समझौता योजना जारी की थी। जो महामारी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रही है। एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि में अवधिपार ऋण का भुगतान करने पर ऋणी को अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्जाज, वसूली व्यय एवं अन्य व्यय पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

इन किसान परिवार को मिलेगा लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहकारिता मंत्री आंजना के बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से किसानों के ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधिपार एवं दण्डनीय ब्याज को भी कम किया गया है। ऐसे अवधिपार ऋणी किसानों को भी राहत दी गई, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे किसान परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर दिया है। उन्होंने कहा की एकमुश्त समझौता योजना के तहत अब तक 1946 ऋणी किसानों को 12.06 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है। वहीं, जिन किसानों ने समय से कर्ज नहीं चुकाया है या वह उसे चुकाने में असमर्थ हैं उनके लिए इस योजना के तहत 50 प्रतिशत की कर्ज रियायत दी गई है।

पुराने अवधि पार ऋणों पर 50 प्रतिशत तक की छूट

मीडिया रिपोर्ट्स के जानकारी के मुताबिक राज्य के सहकारिता मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते किसान ऋण चुकता करने असमर्थ हो गए थे, इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने एकमुश्त समझौता योजना को जारी किया था। उन्होंने कहा कि ऋणी किसानों को पुराने अवधि पार ऋणों चुकाने के लिए 1 जुलाई, 2021 तक 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई थी। यह छूट 1 जुलाई से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी अवधि के अनुसार कर्ज चुकाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा, बैंक प्रबंधन आवंटित लक्ष्य को जल्द पूरा करें। एक मुश्त समझौता योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक के अवधिपार ऋणी किसानों को बकाया अवधिपार राशि जमा कराने पर अवधिपार ब्याज में 50 प्रतिशत 6 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 40 प्रतिशत एवं एक वर्ष से अधिक परंतु 6 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

एकमुश्त समझौता योजना हेतु पात्र किसान

सहकारिता मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से किसानों के ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधिपार एवं दण्डनीय ब्याज को भी कम किया जाएगा। एकमुश्त समझौता योजना-2020 के तहत अवधिपार होने की दिनांक से ऋण राशि चुकाने की दिनांक तक स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर जो भी कम हो पर साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं व जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से कृषि व अकृषि ऋण प्राप्त अवधिपार किसान 30 जून 2022 से पूर्व अपनी नजदीकी बैंक शाखा व ग्राम सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

  • एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत ये किसान होंगे पात्र जिन किसानों ने कृषि व अकृषि ऋण प्राप्त ऐसे सदस्य किसान जो 30 जून 2016 को अवधिपार हो चुके थे व 31 मार्च 2020 को डिफाल्टर श्रेणी (एनपीए) में वर्गीकृत हैं उन किसानों को को योजनांतर्गत पात्र समझे जाएंगे।

  • योजना में ऐसे ऋण प्रकरण जो 31 मार्च 2017 को अवधिपार हो चुके हैं व उसके बाद नियमित नहीं हुए हैं, ऐसे ऋण प्रकरणों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। 

  • मृत्यु होने वाले किसानों के परिजनों को मिलेगी राहत, ऐसे ऋणी किसान जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2020 से पूर्व हो चुकी है, ऐसे मामलों में अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की तिथि तक 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो साधारण ब्याज की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा व मृत्यु की दिनांक से समझौता दिनांक तक का सूद दण्डनीय ब्याज आदि वसूल नहीं किया जाएगा।

  • एक मुश्त समझौता योजना का लाभ इन किसानों को नही मिलेंगा जो ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें राजस्थान फसली ऋण माफी योजना- 2018 व राजस्थान फसली ऋण माफी योजना-2019 अंतर्गत लाभ प्रदत्त किया जा चुका हैं व उसके बाद भी ऋण खाता अवधिपार बना हुआ है ऐसे किसानों को योजना में पात्र नहीं माना जाएगा।

  • राज्य सरकार ने कोविड काल में कृषि व अकृषि के अवधिपार डिफाल्टर किसानों को राहत देने के लिए एक मुश्त योजना शुरू की गई है। पात्र सदस्य किसान 30 जून 2022 से पूर्व अपने नजदीकी बैंक शाखा व ग्राम सेवा सहकारी समिति में सम्पर्क कर मूलधन की बकाया राशि जमा कर ब्याज एवं अन्य खर्चों की छूट का लाभ उठाकर अपनी बंधक भूमि को मुक्त करा सकते हैं। 

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