डीजल सब्सिडी योजना: किसानों को डीजल पर मिलेगी 150 करोड़ की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

डीजल सब्सिडी योजना: किसानों को डीजल पर मिलेगी 150 करोड़ की सब्सिडी, यहां करें आवेदन
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सरकार ने डीजल सब्सिडी योजना को दी मंजूरी, खेती करने वाले किसान ऐसे करें अप्लाई

धान सहित अन्य खरीफ फसलों की बुवाई किसानों द्वारा शुरू की जा चुकी है। ऐसे में फसलों की बुवाई एवं सिंचाई के लिए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा फ्री बिजली समेत अन्य तरीकों से राहत पहुंचाई जा रही है। इस बीच खरीफ की खेती में डीजल का उपयोग करने वाले बिहार के किसानों के लिए एक अहम खबर आई है। बिहार में अधिकांश क्षेत्र की खेती मानसून की बारिश पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले कृषि पंप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में डीजल की बढ़ती दरों ने किसानों की खेती लागत को बढ़ा दिया है, जिससे उनका मुनाफा भी प्रभावित हुआ है। किसानों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए बिहार सरकार राज्य में डीजल सब्सिडी योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत फसलों की सिंचाई के लिए सहायता दी जा रही है, ताकि किसानों को सस्ता डीजल उपलब्ध कराया जा सकें। ऐसे में मौजूदा खरीफ सत्र के लिए बिहार सरकार ने डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है, ताकि किसान खेतों की जुताई से लेकर फसल बुवाई तक के काम कम डीजल लागत पर पूरा कर सकें। आइए, जानते हैं कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आवेदन कहां करना है?

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी किए 150 करोड़ रुपए (Rs 150 crore approved for the financial year 2024-25)

बता दें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार कृषि विभाग ने डीजल सब्सिडी योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत फसल की सिंचाई पर लगने वाले डीजल खर्च पर अनुदान देने के लिए इस राशि को खर्च किया जाएगा। बिहार डीजल सब्सिडी योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल पर सब्सिडी प्रदान कर सिंचाई के सस्ता डीजल प्रदान करना है। राज्य में खेतों की सिंचाई के लिए के लिए किसान महंगे भाव के डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनकी कृषि लागत पहले के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक बढ़ गई है। बुवाई और सिंचाई के लिए डीजल लागत का बढ़ना किसानों पर काफी भारी पड़ रहा है। ऐसे में सिंचाई पर लागत से राहत देने के लिए किसानों को डीजल पर अनुदान पर देने के लिए डीजल सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पिछले फसल सीजन में सिंचाई पर डीजल अनुदान 600 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति एकड़ कर दिया था।    

प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से दी जाएगी सब्सिडी (Subsidy will be given at the rate of per acre per irrigation)

डीजल सब्सिडी योजना, बिहार में डीजल से चलने वाले पंप सेट से खरीफ सीजन की फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की है, ताकि किसानों पर अतिरिक्त कृषि लागत का भार न पड़ें। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट के लिए खरीदे गए डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर, 750 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से डीजल सब्सिडी दी जाएगी।    

योजना में किए गए है ये प्रावधान (These provisions have been made in the scheme)

बिहार कृषि विभाग ने बिहार अनुदान योजना में लाभ देने के लिए कुछ प्रावधान किए है, जो इस प्रकार है :

  • बिहार डीजल अनुदान योजना के तहत राज्य में किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए सस्ते भाव का डीजल-पेट्रोल उपलब्ध कराया जाता है।
  • सरकार ने डीजल अनुदान योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए डीजल चालित पंपसेट से सिंचाई करने के लिए किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल अनुदान देने का प्रावधान किया है।
  • धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देय होगा।  
  • खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर डीजल सब्सिडी किसानों को देय होगी।
  • योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि क्षेत्र के लिए डीजल अनुदान देय होगा।
  • बिहार कृषि विभाग की इस योजना में सभी प्रकार के किसान लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डीजल अनुदान योजना कैसे करें आवेदन? (How to apply for Diesel Subsidy Scheme?)

बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा इस योजना के तहत हर साल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य के सभी रैयत और गैर-रैयत खेती करने वाले किसान इस योजना में आवेदन के पात्र है। पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 10 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अंदर लाभार्थी किसान को अनुदान लाभ दिया जाता है। डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी राशि का किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।

डीजल सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for diesel subsidy scheme)

  • बिहार डीजल अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को संबंधित पेट्रोल पंप से डीजल की खरीद की कंप्यूटराइज्ड बिल/ रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक, रसीद पर किसान के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान के साथ अपलोड करना होगा।
  • किसान के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगी
  • आवेदन में आधार से जुड़े बैंक विवरण ही डालें अन्यथा डीजल अनुदान की राशि अंतरित नहीं की जाएगी।
  • आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
  • स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम प्रविष्टि करेंगे तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
  • आवेदक के लिए किसान के पास आधार कार्ड, डीजल विक्रेता की रसीद, कृषि प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
  • खरीदे गए डीजल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच किसान से संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक खेत में जाकर करेंगे।

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