देश के किसानों को आर्थिक संबल बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी इसी कार्य में लगी हुई है। किसानो को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे है। किसानो को किसी भी तरह आर्थिक परेशानियों से न जूझना पड़े इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है। इसी बीच झारखंड सरकार ने राज्य में आर्थिक परेशानियों से जूझ करे किसानों के हित में एक अहम फैसला किया लिया है। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठक में किसानों के पुराना कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से कृषि ऋण माफी योजना को पूरे राज्य में शुरू किया गया है। सरकार इस योजना के तहत राज्य के किसानों के पुराने कर्ज के 50,000 रूपए तक की राशि माफ किया जाएगा। इसके साथ ही नई फैसले के अनुसार फसल राहत योजना राज्य में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को भी रिप्लेस करेंगी। योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के सभी किसानों का रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के कृषि कर्ज को माफ करेगी, चाहे वह किसी भी बैंक से लिए गया है। आइए ट्रैक्टगुरु के इस लेख के माध्यम से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
रिपोर्टस के अनुसार प्रस्तावित योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत देना है। इसके लिए झारखंड सरकार साल 2021 में फसल राहत योजना के साथ कृषि कर्ज माफी योजना को लेकर आई थी है। सरकार ने इस योजना के तहत राज्य में प्रति किसान 50,000 रुपए तक के किसानों के पुराने ऋण माफ करने का लक्ष्य किया है। इसके लिए नई झारखंड केबिनेट बैठक के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए 2,000 करोड़ रूपए की अंतिम राशि आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इस धन राशि से उन सभी किसानों के पूराने कर्ज माफ किए जाएगे। जिन्हें कुछ कारणों से सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि योजना के तहत राज्य में 9.07 लाख पात्र किसानों का ऋण माफ़ किया जाना था, लेकिन विभिन्न बैंकों द्वारा इन पात्र किसानों के विरुद्ध मात्र 6 लाख 6 हजार किसानों का डाटा ही अपलोड किया जा सका है। इससे योजना के शेष पात्र किसान अभी भी ऋण माफी योजना (Debt Waiver Scheme) के लाभ से वंचित हैं।
झारखंड केबिनेट मीटिंग में बताया गया कि झारखंड की कुल आबादी मैं से लगभग 75 प्रतिशत कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करता है। झारखंड राज्य सरकार कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के विकास के लिए निर्धारित है। किसानों को अपने द्वारा लिए गए पुराने कृषि ऋण से मुक्त करने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2020-21 में “झारखंड कृषि ऋण माफी योजना” की शुरुआत की गई थी। झारखंड सरकार ने उन किसानों के लिए एक अल्पकालिक कृषि ऋण माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिन किसानों जिनकी आय का हिस्सा कृषि ऋण चुकाने में जाता है। ऐसे किसानों का 31 मार्च 2020 तक ली गई लोन की राशि को डीबीटी के माध्यम से लोन लेने वाले किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति का विचार इस योजना के अंतर्गत कर रही है लेकिन इससे पहले उस व्यक्ति से 1 रुपए का टोकन चार्ज किया जाएगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2022 के पहले चरण में 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। झारखंड किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 9 लाख किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि बाकी बचे पात्र किसानों की ऋण माफी दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों का डाटाबेस तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर पात्र किसानों का पंचायत वार डाटा बेस तैयार कराएं, ताकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण माफी का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के अंतर्गत एक राज्य-स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसमें फसल ऋणदाता आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न बैंकों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फसल ऋण सक्षम करने के लिए आधार को खाते से जोड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैसे पात्र किसान जिनका कृषि ऋण माफ किया जा चुका है उनका फसल ऋणदाता आंकड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक किया जाए।
झारखंड कृषि कर्ज माफी योजना 2022 FAQ
Ans. योजना के तहत राज्य में 9.07 लाख पात्र किसानों का ऋण माफी किया जाएगा।
Ans. कृषि कर्ज माफी योजना लिस्ट 2022 आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर देखी जा सकती है।
Ans. जिन किसान भाइयों ने 31 मार्च 2020 तक लोन लिया है उनका लोन योजना के अंतर्गत माफ किया जाएगा।
Ans. योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 तक की बकाया राशि माफ किए जायेंगे।
Ans. इस योजना के तहत राज्य सरकार उन छोटे और सीमांत किसानों का 50 हजार तक का लोन माफ करेंगी। चाहे वह किसी भी बैंक से लिए गए हो।
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