Agricultural Machinery List 2023 : कृषि में आधुनिक तकनीक और कृषि उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सभी राज्य की सरकारें अपने-अपने स्तर पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन अनुदान योजना लागू कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से अपने राज्य में किसानों को खेती से जुड़े लगभग हर प्रकार के कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर किसान वर्ग के अनुसार, अलग-अलग अनुदान प्रतिशत दिया जा रहा है ताकि खेती के कामों को पहले से और अधिक सुविधाजनक और फायदेमंद बनाया जा सकें। इस बीच कृषि विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में इस वर्ष 2023 के लिए 108 कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की कृषि यांत्रिकरण योजना को स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें अनुदानित दरों पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए। ऐसे में, कृषि यांत्रिकरण योजना में आवेदन की अंतिम तिथि अब समाप्त हो चुकी है। हालांकि, इस योजना के तहत अनुदान पर कृषि मशीनों को खरीदने के लिए अब तक कई हजारों किसानों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण अब कृषि विभाग ने फैसला लिया है कि लॉटरी के माध्यम से परमिट निकाला जाएगा। यानी किसानों की किस्मत अब लॉटरी तय करेगी। कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदी करने के लिए किसानों को लॉटरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
27 से 30 नवंबर के बीच की जाएगी लॉटरी प्रक्रिया
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत राज्य में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और इन सीटू योजना के तहत विभिन्न यंत्रों के लिए अलग-अलग प्रतिशत में अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग से लेकर अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को सभी कृषि यंत्रों पर 40-80 प्रतिशत तक अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में, राज्य कृषि यंत्र योजना के तहत मिल रही सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि तक हजारों किसानों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों की संख्या अधिक होने के चलते अब कृषि विभाग, बिहार सरकार ने फैसला किया है कि लॉटरी के माध्यम से परमिट निकाला जाएगा। इस संबंध में बिहार कृषि निदेशक ने पत्र भी जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया 27-30 नवंबर के बीच की जाएगी, जिसके माध्यम से सभी 108 प्रकार के कृषि यंत्रों की अनुदानित दरों पर खरीद के लिए परमिट जारी किया जाएगा।
लक्ष्य के अनुरूप आवेदकों का चयन
मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि, जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह और जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। ऐसे में प्राप्त आवेदनों की जांच मेले से पूर्व की जाएगी और इसमें जिन आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा, उन्हीं किसानों के आवेदनों को लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिसके बाद उसी दिन चयनित किसान को स्वीकृति पत्र भी जारी किया जाएगा। कृषि निदेशक के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी (DAO) की अध्यक्षता में सहायक निदेशक (कृषि यांत्रिकरण) के लॉगिन आईडी से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप आवेदकों का चयन होगा। यह पूरी प्रक्रिया डीएम या उनके स्तर से प्राधिकृत किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में होगी। इस दौरान जिले के सभी बीएओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान भी उपस्थिति रहेंगे।
स्वीकृति-पत्र की वैधता 15 दिनों की
लॉटरी प्रक्रिया में चयनित किसानों को प्राप्त होने वाले स्वीकृति-पत्र की वैधता 15 दिनों की होगी। यानी इस समयावधि में संबंधित किसान को कृषि यंत्र की खरीद हर हाल में करनी होगी। स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने के बाद आवेदक कृषि विभाग में पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से ही यंत्र की खरीद करेंगे। किसान कृषि यांत्रिकरण मेलों या मेलाें से बाहर बाजारों से अपनी पसंद के अनुसार यंत्र खरीद सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त योजना के अंतर्गत परमिट प्राप्त पात्र किसान अनुदानित कृषि यंत्रों की कीमत से अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से यंत्र खरीद सकेंगे और अनुदान राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाता में ट्रांसफर की जाएगी।
अनुदानित 108 कृषि यंत्रों पर ये किसान भी प्राप्त कर सकते हैं अनुदान
बता दें कि कृषि विभाग, बिहार सरकार, राज्य में किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने जा रही है। विभाग ने योजना के तहत अनुदानित दरों पर जिन 108 यंत्रों को शामिल किया गया है, इनमें मैन्युअल कृषि यंत्र किट, पैडी थ्रेसर, रीपर, सीड ड्रील, पैडी ट्रांसप्लांटर, मिनी दाल मिल, राईस मिल, रोटावेटर, पंप सेट, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर, रीपर कम बाइंडर, सिंचाई पाइप, थ्रेसर, 2WD और 4WD ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्र शामिल है। विभागीय जानकारी के मुताबिक, 20 हजार और इससे कम अनुदान वाले यंत्रों पर गैर-रैयत किसान भी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है। वहीं, 20 हजार से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए एलपीसी अथवा अद्यतन मालगुजारी रसीद 2023-24 उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 22-23 व 21-22 का मालगुजारी रसीद रहने पर भी किसान अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) ब्रजेश कुमार ने भी की है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानित 108 कृषि यंत्रो पर उपलब्ध सब्सिडी संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/MechanizationImplementList2023_2024.pdf पर क्लिक करें।
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