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PM Kusum Yojana: 54 हजार किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप

PM Kusum Yojana: 54 हजार किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप
पोस्ट -27 फ़रवरी 2024 शेयर पोस्ट

PM Kusum: 54 हजार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही सरकार, यहाँ करें आवेदन  

Subsidy On Solar Pump UP : किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum Yojana) योजना के माध्यम से अनुदान पर सोलर पंप दिए जाते हैं ताकि किसान बिना किसी परेशानी के फसल की सिंचाई कर सकें और सिंचाई में लगने वाली लागत में कमी कर सकें। पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा लक्ष्य तय कर किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प (Subsidy On Solar Pump) दिए जाते हैं, इसके लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा समय-समय पर किसानों से आवेदन (Application) भी  मांगे जाते हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत 27 से 29 फरवरी के मध्य अलग-अलग जनपदों के किसानों से अनुदान पर सोलर पंप देने के लिए आवेदन मांगे हैं। योजना के तहत विभाग द्वारा सोलर पंप के लिए आवेदन प्रक्रिया दिनांक 27 फरवरी 2024 को दोपहर 12.00 बजे से प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक किसान सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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27 फरवरी से किसान प्रारंभ कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum) योजनांतर्गत प्रदेश के 54 हजार किसानों (Farmers News) को योगी सरकार (Yogi government) द्वारा अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। योजनान्तर्गत किसान 27 फरवरी से सोलर पंप (Solar Pump) के लिए तीन अलग-अलग दिनों से निरंतर आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत 27 फरवरी से चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली व कानपुर मंडलों के सभी जनपद के किसान दोपहर 12 बजे से विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। दिनांक 28 फरवरी से सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मीरजापुर व बस्ती मंडलों के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के किसान आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं, 29 फरवरी 2024 से आगरा, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ व देवीपाटन मंडल के समस्त जनपद के किसान अनुदान पर सोलर पंप (Solar Pump) की ऑनलाइन बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 

इस प्रकार के सोलर पंपों पर किसानों को मिलेगा अनुदान 

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (PM Kusum Yojana) के तहत उत्तर प्रदेश के 54 हजार किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर 9 प्रकार के सोलर पंपों पर अनुदान देय होगा। इसके लिए प्रदेश के सभी 18 मंडलों के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप (Solar Pump) के लिए करीब 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं, कई राज्य सरकारों द्वारा इस पर अलग से किसानों को टॉपअप अनुदान भी दिया जाता है। यूपी में इस योजना के तहत 2 एचपी डीसी व एसी सरफेस पंप के लागत मूल्य 1,71,716 रुपए पर राज्य सरकार 59,291 रुपए व केंद्र सरकार 43,739 रुपए की सब्सिडी देगी। इस प्रकार 2 एचपी सोलर पंप (Solar Pump) पर कुल 1,03,030 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को प्राप्त होगा। 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप (Submersible Pump) पर कुल 1,04,725 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को प्राप्त होगा। वहीं, 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप (Submersible Pump) पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा कुल 1,04,444 रुपए का अनुदान किसानों को दिया जाएगा। सोलर पंप पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानने के लिए इस लिंकhttps://www.Agriculture.Up. gov.in/pdffiles/solar.jpg पर क्लिक करें।

कृषकों को ऑनलाइन जमा करना होगा टोकन मनी 

कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को आनलाइन बुकिंग के साथ 5 हजार टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। यह राशि किसानों को ऑनलाइन आवेदन के समय देना होगा। पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) का लाभ उठाने हेतु किसानों को विभागीय वेबसाइटwww.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। अनुदान पर सोलर पंप (Solar Pump) की आनलाइन बुकिंग के लिए विभागीय वेबसाईटwww.agriculture.up.gov.in पर “अनुदान पर सोलर पंप (Solar Pump) हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी, जिन किसानों के पैसे कटे हैं किन्तु बुकिंग क्न्फ़र्म नहीं हुई है, वे पुनः बुकिंग की प्रक्रिया मे आगे बढ़े और "भुगतान की स्थिति देखें" ऑप्शन को क्लिक कर बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं।

सोलर पंपों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश 

  • योजना के तहत 2 एचपी सोलर पंप (Solar Pump) के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी (HP) पंपों के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है।
  • किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।
  • 22 फीट तक 2 HP सर्फेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 Hp सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप (Submersible Pump) उपयुक्त होते हैं।
  • विभागीय दर्शन पोर्टल पर जनपदवार 02 एचपी एवं 03 एचपी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा, किसान अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं।
  • टोकन कनफर्म करने के 14 दिवस के अन्दर किसानों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाईन जमा करनी होगी अन्यथा कृषक का चयन स्वत: निरस्त हो जायेगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  • योजना के तहत प्रदेश में विद्युत रहित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प (Diesel Pump) अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जाएगा।
  • योजना के तहत जिन किसानों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल (Tube well) पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे और जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
  • कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।
  • कृषक सोलर पम्प (Solar Pump) स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।
  • बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पम्प विशेष की मांग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक मांग वाले जनपदों में स्थानान्तरित कर दिए जाएंगे।
     

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