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RTO की चेतावनी : चालान से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक जान लें ये आरटीओ नियम

RTO की चेतावनी : चालान से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक जान लें ये आरटीओ नियम
पोस्ट -09 जुलाई 2024 शेयर पोस्ट

आरटीओ की चेतावनी : ट्रैक्टर चालकों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये पांच गलतियां, नहीं तो भुगतना पडे़गा मोटा जुर्माना

Tractor RTO Rules : ट्रैक्टर चालकों के लिए आरटीओ की विशेष चेतावनी है। अगर चालक ट्रैक्टर चलाते समय इन आरटीओ नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माने के तौर पर भारी भरकम राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही ट्रैक्टर को जब्त भी किया जा सकता है। क्योंकि ट्रैक्टर एक कृषि व्यावसायिक वाहन (Agricultural commercial vehicle) है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती संबंधित सभी कामों जैसे खेतों की जुताई के साथ-साथ कृषि कार्य के लिए माल ढोने और अपने फसल उत्पादन को मंडी ले जाने में किया जाता है। इसलिए ट्रैक्टर को ‘किसानों का पुत्र’ कहा जाता है। जिस प्रकार देश में अन्य छोटे-बड़े कमर्शियल वाहनों एवं निजी गाड़ियों के रोड पर चलने के लिए आरटीओ नियम बनाए गए हैं, उसी तरह ट्रैक्टर चलाने को लेकर भी कई नियम है। अगर ऐसे में ट्रैक्टर चालक उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर भारी भरकम आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। यानी किसान ट्रैक्टर चलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए चालक ट्रैक्टर पर चढ़ने से पहले और इसे ऑपरेट करते समय ये कुछ जरूरी RTO (Regional Transport Office or Road Transport Office) नियम जरूर जान लें। आइए, ट्रैक्टर चालकों के लिए जारी आरटीओ की चेतावनी (RTO warning) के बारे में जानें।

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कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने का प्रावधान (Provision of taking action and collecting penalty)

परिवहन अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश ट्रैक्टर कृषि एवं संबंधित कार्य के लिए ही पंजीकृत (Registered) होते हैं, जिनका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग व्यावसायिक तरीके से किया जाता है, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। जिसके तहत कार्रवाई होने पर किसान को एक लाख रुपए तक का जुर्माना आरटीओ (RTO fines) को भरना पड़ सकता है।

ओवरलोडिंग पर जुर्माना का प्रावधान (Penalty for overloading)

अधिकारियों के मुताबिक, अगर ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर किया जाता है तो ऐसे में ट्रैक्टर मालिक के पास ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट न होने की कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कृषि कार्य के दौरान भी ट्रैक्टर-ट्राली में ओवरलोड माल भरा जाता है, तब भी किसानों/कारोबारी से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। अगर किसान ट्रैक्टर ट्राली से कृषि कार्य के अलावा सवारियां ढोने का काम करते हैं, तो इस परिस्थिति में 2200 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना वसूला जा सकता है। किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियों को ढोने का काम नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

मूल संरचना परिवर्तन पर एक लाख रुपए का जुर्माना (Penalty of Rs 1 lakh for changing the basic structure)

परिवहन अधिकारी बताते है कि ट्रैक्टर की मूल संरचना में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर ट्रैक्टर मालिक अपने ट्रैक्टर की मूल संरचना में परिवर्तन या बदलाव करते है, तो इस अवस्था में उनसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। किसी भी वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ट्रैक्टर मालिक के पास कानूनी ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। कोई भी लाइट मोटर व्हीकल (Light Motor Vehicle) ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस (Light Motor Vehicle Driving Licence) से 7500 किलोग्राम तक के वाहनों को चलाया जा सकता है।

ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का पंजीकरण अनिवार्य (Registration of tractor as well as trolley is mandatory)

आरटीओ अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर नियमों के विरुद्ध ट्रॉली का संचालन किया जा रहा है, तो ट्राली को सीज /जब्त करने के साथ-साथ किसानों पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान आरटीओ विभाग द्वारा बनाया गया है। अगर ट्रैक्टर चालक इन नियमों का पालन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली का संचालन करते हैं, तो वे लाखों रुपए के भारी भरकम जुर्माना भरने से बच सकते हैं।

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