पीएम स्वनिधि योजना : बिना गारंटी के मिलेगा 50 हजार रुपए का सस्ता लोन, यहाँ करें आवेदन

पीएम स्वनिधि योजना : बिना गारंटी के मिलेगा 50 हजार रुपए का सस्ता लोन, यहाँ करें आवेदन
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सरकार ने बिना गारंटी लोन के लिए खोले आवदेन, छोटे व्यापारी अभी उठाएं इस योजना का लाभ

PM Swanidhi Scheme : देश में छोटे उद्योगों और अन्य काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना चला रही है। इसके तहत सरकार छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायियों को बिना किसी बैंक गारंटी के बहुत ही सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीब वर्ग के लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इसमें रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले या अन्य छोटा-मोटा स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के 50 हजार रुपये तक का बैंक लोन मिलता है। ऐसे में अगर आप भी कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर पीएम स्वानिधि योजना 2023-24 के अंतर्गत, पात्र लोगों को सस्ती दरों पर लोन देने के लिए आवेदन खोले हैं। ऐसे में अगर आप छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी संचालक या छोटे कारोबारी हैं तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लोन के लिए आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत, छोटे व्यापारियों द्वारा लिया गया लोन समय पर चुकाता करने पर सरकार द्वारा उन्हें सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। साथ ही अगले लोन के लिए राशि भी बढ़ा दी जाती है। आइए, जानते हैं कि सरकार की इस योजना में लोन कैसे लिया जा सकता है। 

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

देशवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले छोटे स्ट्रीट वेंडर और कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई खास स्कीम चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसी में से एक है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 जून, 2020 से स्ट्रीट वेंडर्स एवं फेरीवालों को कार्यशील पूंजी के लिए लोन की सुविधा दी जाती है। इसकी खास बात यह है कि आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाएगा और इसके  लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। देश के स्ट्रीट वेंडर, फेरीवाले, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला, ठेली पटरी वाला, जो सब्जियां, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, सजावटी सामान, किताबें / स्टेशनरी आदि वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं और नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें और कपड़े धोने की सेवाएं करते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना काफी लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर स्ट्रीट वेंडर देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। 

शुरूआत में 10 हजार रुपए राशि मिलता है बिना गारंटी लोन

पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरूआत में शहरी स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य छोटे रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को  1 वर्ष की अवधि के साथ 10,000 तक का कार्यशील पूंजी (WC) लोन दिया जाता है। आवदेन के पश्चात लोन मंजूर होने पर राशि आवेदक के खाते में तीन किस्तों में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस ऋण के लिए ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई गारंटी नहीं ली जाती है। इस ऋण को आसान मासिक किस्तों में चुकाया जाएगा। समय पर या शीघ्र ऋण की चुकौती करने पर, विक्रेता बढ़ी हुई सीमा के साथ 20 हजार और 50 हजार रुपए तक कार्यशील कैपिटल लोन के अगले चरण के लिए पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पहले ऋण का पुनर्भुगतान करने पर विक्रेताओं से कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।  

पीएम स्वनिधि में ऋण पर ब्याज दरें क्या होगी? 

प्रधानमंत्री स्वनिधि  योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों एसएचजी बैंकों के मामले में दरें उनकी प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होंगी। वहीं, एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई आदि के मामले में, ब्याज दरें संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी। इसके अतिरिक्त,  एमएफआई (गैर एनबीएफसी) के संबंध में अन्य ऋणदाता श्रेणियां जो आरबीआई दिशा निर्देशों के अंतर्गत नहीं आती हैं, योजना के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी।

ब्याज सब्सिडी

केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक पीएम स्वनिधि योजना में सरकार द्वारा कुल 70 लाख रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को लोन बांटा गया है। इसमें 43 प्रतिशत कारोबारी महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेने वाले विक्रेता को सरकार 7% की दर से ब्याज सब्सिडी भी देती है। ब्याज सब्सिडी राशि तिमाही आधार पर उधारकर्ता के खाते में जमा की जाती है।  ऋणदाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए त्रैमासिक दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। सब्सिडी पर केवल उन उधारकर्ताओं के खातों के संबंध में विचार किया जाएगा, जो संबंधित दावा तिथियों पर मानक (मौजूदा आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार गैर-एनपीए) हैं और केवल उन महीनों के लिए, जिनके दौरान खाता संबंधित तिमाही में मानक बना हुआ है। 

पीएम स्वनिधि योजना में कैसे करें आवेदन

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2023-24 के लिए सरकार ने आवेदन खोले हैं। अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपको स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/  जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको केवल आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दस्तावेज देना होता है। इस योजना के तहत आप अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी सरकारी बैंक में जाकर स्वनिधि योजना का फॉर्म भरकर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ बैंक में जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं। स्वनिधि योजना में ऑनलाइन आवेदन किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से किया जा सकता है।

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