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पीएम स्वनिधि योजना : बिना गारंटी मिलेगा 50 हजार रुपए का लोन

पीएम स्वनिधि योजना : बिना गारंटी मिलेगा 50 हजार रुपए का लोन
पोस्ट -19 जुलाई 2022 शेयर पोस्ट

स्वयं का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बिना गारंटी लोन, यहां जानें क्या है पूरी प्रक्रिया   

देश में गरीब वर्ग के लोगों के लिए केन्द्र की मोदी सरकार ने तरह-तरह की वित्तीय सहायता योजना लेकर आती रहती है। इन योजना के माध्यम से सरकार ऐसे वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देती है। जानकारी के लिए बता दें कि जब कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे। छोटे व्यवसायियों का कारोबार चौपट हो गया। ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा। ऐसे में लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई। इसके तहत रेहड़ी पटरी पर सामना बेचने वाले या अन्य छोटा-मोटा रोजगार शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के 10 हजार रुपये तक का बैंक लोन दिया जाता है। केन्द्र सरकार ने इस योजना को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। भारत सरकार की इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी और खोमचे वाले को बिना किसी जमानत के बैंक से सस्ता कर्ज दिया जाता है, जिसके ब्याज पर सब्सिडी मिलती है, तो आइए ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से केन्द्र सरकार की स्वनिधि योजना के बारे में जानते हैं। केन्द्र सरकार की यह योजना किस प्रकार गरीब वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। 

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पीएम स्वनिधि योजना

केन्द्र की मोदी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना 1 जून, 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी लोन की सुविधा देने के लिए शुरू की गई थी, यह योजना उन लोगों  के लिए लाई गई थी जिनका कोरोना महामारी के दौरान व्यवसाय ठप पड़ गया था। कोरोना महामारी के दौरान मजदूरी करने वालों और रेहड़ी-पटरी और खोमचे वाले लोगों पर पड़ा था। सरकार की इस योजना से उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिल रही है। इससे पहले स्ट्रीट वेंडर निजी अनौपचारिक संस्थानों से उच्च ब्याज दरों पर लोन लेते थे।

1 साल का होता है गारंटी मुक्त लोन

केन्द्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी-पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। इस योजना तक तहत रेहड़ी पटरी पर समान बेचने वाले या अन्य काम करने वाले लोग बैंक से 10,000 रूपये का तक का लोन ले सकते हैं। आवेदन मंजूर होने के बाद लोन की राशि तीन बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। यदि आप इस लोन को लेने के बाद एक साल के अंदर लौटा देते हैं तो दूसरी बार आपको 20,000 रुपये का लोन और तीसरी बार 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। इस योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए रेहडी-पटरी सामान बेचने वाले लोगों को क्यूआर कोड प्रशिक्षण और कैशबैक आदि की सुविधा भी  दी रही है। 

समय पर गारंटी मुक्त लोन चुकाने पर दी जाती है सब्सिडी

सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार ने कुल 34 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 3,628 करोड़ रुपये का लोन पीएम स्वनिधि योजना के तहत बांटा गया है। 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना पहला ऋण चुका लिया हैं। इस लोन को सरकार बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। यदि आप एक साल में लोन चुका देते हैं, तो आपको 7 प्रतिशत का सालाना ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसे में आपको कुल 1200 रुपये का कैशबैक आपके खाते में आता है। इस योजना के तहत लोगों को समय पर लोन लौटाने पर दूसरी बार डबल राशि और तीसरी बार में 50,000 रुपये का लोन राशि मिल सकता है।

कैसे करें आवेदन

पीएम स्वनिधि योजना को सरकार द्वारा इसे बहुत ही सरल बनाया गया है। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए कोई भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इस योजना में आपको केवल आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दस्तावेज देना होता है। इस योजना के तहत ली गई लोन राशि को एक साल की अवधि में चुकाया जा सकता है। पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन के लिए आप अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी सरकारी बैंक में जाकर स्वनिधि योजना का फॉर्म लेकर भर कर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ बैंक में दें सकते हैं। इसके अलावा स्वनिधि योजना में ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/  पर जाना होगा। इसके बाद आप यहां आपना आवेदन कर सकते है। आप किसी भी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी इस योजना में आपना आवेदन कर सकते हैं। 

स्वनिधि योजना के लिए पात्र लोग

रेहड़ी पटरी पर सामना बेचने वाले या अन्य छोटा-मोटा रोजगार करने वाले छोटे व्यवसायी इस योजना में आवेदन कर सकते है। सभी प्रकार के छोटे-मोटे खुदरा दुकान वाले कारोबारी, नाई, जूता पोलिश, पान बेचने वाला, सड़क के किनारे या रेहड़ी पर फल बेचने वाले कपडे धोने वाले, छोटे कारीगर, ब्रेड पकोड़ा, चाऊमीन और अंडे बेचने वाले व्यवसायी इस योजना में आवेदन के पात्र हैं। 

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