ट्रैक्टर सब्सिडी : किसानों को खेती-किसानी में अनेक कामों को करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। आज के युग में ट्रैक्टर किसानों के लिए मुख्य कृषि मशीन बन गया है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर किसान ट्रैक्टर की खरीदारी नहीं कर पाते हैं। सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति देखते हुए ट्रैक्टर की खरीदारी करने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी अलग-अलग राज्य सरकारें अपने यहां निर्धारित किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार देती है। इसी कड़ी में बीते दिनों हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए किसानों से 10 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के काफी किसानों ने आवेदन किया है। इसलिए इन आवेदनों में से योग्य किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। सब्सिडी पर ट्रैक्टर की खरीद करने के लिए विभाग की तरफ से किसानों से ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने को कहा है। किसान ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस 20 जनवरी 2023 तक जमा कर सकते हैं। जो किसान ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएंगे केवल उन्हीं किसानों के आवेदनों को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। वहीं जो किसान निर्धारित तिथि तक ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं कराते हैं उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए जिन किसानों ने हरियाणा सरकार की ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के माध्यम से आवेदन किया है वे जल्द से जल्द कृषि विभाग में जाकर इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये जिससे उनका लॉटरी के द्वारा सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए चयन किया जा सकें। किसान भाईयों आज हम ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट के माध्यम से आपके साथ हरियाणा सरकार की इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से साझा करेंगे।
अगर आप भी हरियाणा राज्य के किसान हैं और अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, तो आप आज ही सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस अवश्य जमा कर दें। कृषि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने अपने ट्विटर अकाउंट इस बात की जानकारी दी है।
हरियाणा राज्य की इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कम से कम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी राशि पाने के लिए आपको सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन 10 जनवरी 2023 तक करना था। लेकिन वहीं सरकार ने इस योजना के लिए बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि जिन भी किसानों ने अभी तक ट्रैक्टर पर सब्सिडी खरीदने के लिए ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस को जमा नहीं किया है, तो वह सरकार की इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
हरियाणा सरकार (Government of Haryana) की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को लगभग 55 प्रकार के उन्नत कृषि मशीनों की खरीद पर भी सब्सिडी दे रही है। सरकार की एस.बी. 89 स्कीम के तहत 35 एच.पी. का नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी किसानों को सब्सिडी का लाभ उपलब्ध करवा रही है।
लाभार्थी किसान का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के जरिए किया जाएगा। चयन के बाद चयनित किसान को सूचीबद्व अनुमोदित निर्माताओं/ डीलर से अपनी पंसद का ट्रैक्टर मॉडल/ तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडक़र) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्टीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ /ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता/ डिस्टीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम से अनुदान ई-वाउचर के लिए आवेदन करना होगा। पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच बाद डिजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता/अनमोदित डिस्टीब्यूटर को जारी किया जाएगा।
योजना के तहत ई-वाउचर प्राप्त होने के बाद किसान को उनके पंसद किए गए ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा तथा आरसी की फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रैक्टर के सभी मूल दस्तावेजों सहित फिजिकल वैरिफिकेशन हेतु प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी कागजों की जांच करने बाद फिजिकल वैरिफिकेशन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचित करेंगी। निदेशालय स्तर की जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर में माध्यम से अनुदान राशि ट्रैक्टर निर्माता कंपनी को जारी की जाएगी।
हरियाणा सरकार (Government of Haryana) की ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता जिला पानीपत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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