Poultry Farm : लेयर मुर्गी पालन फार्म के लिए किसानों और युवाओं को 40 लाख की सब्सिडी

पोस्ट -02 अक्टूबर 2024 शेयर पोस्ट

Poultry Farm : लेयर मुर्गी पालन पर किसानों और युवाओं को 40 प्रतिशत की सब्सिडी, विभाग ने मांगे आवेदन

Subsidy on layer Poultry Farming : देश में मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है, जिनके अंतर्गत किसानों और युवाओं को मुर्गा-मुर्गियों के पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में अंडा उत्पादन बढ़ाने और क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने के लिए लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों और बेरोजगार युवा जो मुर्गी पालन में रूची रखते हैं, उन्हें इस योजना से लाभन्वित करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन पशु निदेशालय द्वारा ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी मुर्गी पालन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए, जानते है योजना में लेयर मुर्गी पालन फार्म पर लाभार्थी को कितना अनुदान लाभ मिलेगा?

खर्च किए जाएंगे 2422.85 लाख रुपए (Rs 2422.85 lakh will be spent)

सात निश्चय-2 के अंतर्गत, बिहार सरकार ने राज्य में लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत लेयर मुर्गी फार्म (10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता फीड मिल सहित एवं 5000 लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना के लिए राज्य के युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2422.85 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे। लेयर मुर्गी पालन फार्म को बढ़ावा देने हेतु अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने के लिए 10,000 व 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी (layer chicken) फ़ार्म (Farm) की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ अंडा उत्पादन (Egg Production) में वृद्धि करना है तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने एवं राज्य में अंडा उत्पादन (Egg Production) से पशुजन्य प्रोटीन (अंडा) की उपलब्धता एवं लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

स्थापना लागत तथा बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान (Subsidy on establishment cost and interest on bank loan)

राज्य में मुर्गी अंडा तथा मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए लेयर मुर्गी पालन (Layer Poultry Farming) को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत लेयर मुर्गी फार्म (10 हजार लेयर मुर्गी की क्षमता, फीड मिल समेत तथा 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना लागत पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सामान्य जाति के लाभुकों को इकाई लागत के लिए 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। साथ ही चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत चयनित लाभुकों को लेयर मुर्गी फार्म (Layer Poultry Farming)  का संचालन न्यूनतम सात साल तक करना अनिवार्य होगा।

10,000 लेयर मुर्गी क्षमता फार्म पर मिलने वाला अनुदान? (Subsidy available on 10,000 layer poultry capacity farm?)

पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा 10,000 लेयर मुर्गी क्षमता का फीड मिल सहित फार्म के लिए अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए रखी गई है, जिस पर सामान्य वर्ग के लाभुको को लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना पर परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अर्थात अधिकतम 30 लाख रुपए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थी को इकाई लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

5,000 क्षमता के लेयर पोल्ट्री फार्म पर कितना मिलेगा अनुदान (How much subsidy will be given on 5,000 capacity layer poultry farm?)

इसी प्रकार पशुपालन निदेशालय द्वारा 5,000 क्षमता के लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना पर अनुमानित लागत 48 लाख 50 हजार रुपए तय की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत या अधिकतम 14 लाख 55 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभुकों को आधारभूत सरंचना पर लागत का 40 प्रतिशत अर्थात अधिकतम 19 लाख 40 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।

बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान (Subsidy on interest on bank loan)

क्र. सं.

लाभार्थी श्रेणी

फार्म की क्षमता

प्रति इकाई स्थापना हेतु बैंक ऋण के ब्याज (interest Component)
पर 50 प्रतिशत अनुदान
(अधिकतम राशि लाख रुपए में)
प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष कुल अनुदान राशि (अधिकतम)

1

सामान्य

10000 3.6 2.7 1.8 0.9 9
5000 1.746 1.31 0.873 0.437 4.365

2

अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति

10000 3 2.25 1.5 0.75 7.5
5000 1.455 1.08 0.72 0.36 3.615

मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए वांक्षित भूमि का विवरण (Details of desired land for opening poultry farm)

  • पशुपालन निदेशालय द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुसार, लेयर मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए लाभुकों को भूमि की व्यवस्था करनी होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लाभुकों के पास 10,000 क्षमता का लेयर पोल्ट्री फार्म स्थापना के लिए 100 डिसमिल एवं 5,000 क्षमता के लेयर मुर्गी फार्म के आधारभूत सरंचना निर्माण के लिए 50 डिसमिल भूमि की आवश्यकता होगी।
  • वांछित भूमि की व्यवस्था लाभार्थी व्यक्ति को स्वयं करनी होगी। प्रस्तावित भूमि आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर, वृहत जल स्त्रोत से 100 मीटर, राष्ट्रीय उच्च पथ (National Highway) से 100 मीटर, राजकीय उच्च पथ ( State Highway) से 50 मीटर, ग्रामीण सड़क से 10 मीटर, राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य जीव अभ्यरण (National Parks/Wildlife Sanctuaries) से 01 किलो मीटर दूर होनी चाहिए। सुविधाजनक परिवहन हेतु उक्त उल्लेखित दूरी के अनुसार स्वयं का 20 फीट के रास्ते से जुड़ा रहना आवश्यक होगा।
  • लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक भूमि के मामले में पिता (यदि जीवित हों) सहित सभी कानूनी दावेदारों के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ-पत्र समर्पित करना होगा।
  • प्रस्तावित भूमि (निजी/लीज की) का अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • लीज की भूमि लेने की स्थिति में लीज एकरारनामा (1 हजार रुपये के Non-judicial stamp paper पर) संलग्न करना अनिवार्य है। अगर भूमि लीज पर ली गई हो, तो आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 9 वर्ष के लिए लीज की अवधि शेष होना अनिवार्य है। उक्त लीज एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य है कि भूमि पर लेयर मुर्गी फार्म स्थापित किया जाएगा।
  • अगर किसी हितग्राही द्वारा लीज एकरारनामा दिया गया हो, तो इस शर्त के साथ मान्य होगा कि चयनित लाभार्थी को अनुदान की प्रथम किस्त / एकमुश्त अनुदान के भुगतान के पहले लीज एकरारनामा को निबंधित कराना अनिवार्य होगा।

आवेदन करने के वांक्षित दस्तावेज / पात्रता (Documents required to apply/eligibility)

आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कुछ वांछित दस्तावेज को ऑनलाईन अपलोड करना होगा। आवेदक इन सभी दस्तावेजों को स्कैन कराकर उसे pdf फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी तैयार कर अपने पास रखें, जिससे आवेदन के समय उन्हें ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने वाले आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है :-

  • आधार कार्ड की फोटो कापी प्रति
  • छाया चित्र प्रति (पासपोट साइज फोटोग्राफ)
  • मूल आवासीय निवास प्रमाण पत्र,
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST वर्ग के आवेदक हेतु)
  • बैंक विवरण के लिए बैंक खाता पास बुक की फोटो प्रति
  • पैन कार्ड की फोटो कापी
  • भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य
  • नजरी नक्शा
  • आवेदन के समय इच्छुक लाभुक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
  • लीज / निजी / पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की फोटो कापी
  • मुर्गी पालन का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online for setting up layer poultry farm?)

लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना का कार्यान्यवन राज्य के सभी जिलों में पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा इस वर्ष के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति 13 अक्टूबर 2024 तक पशु एवं मत्स्य पालन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदक को अपने आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को उक्त सभी वांछित कागजातों / अनुलग्नों को ऑनलाइन (Online) अपलोड करना होगा। इसके लिए आवेदक को पूर्व में ही अपने सभी वांछित दस्तावेजों की कॉपी स्कैन कराकर pdf फॉर्मेट में तैयार करने की जरूरत है, जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदन आई.डी. के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी/ आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आवेदक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना (Detail Project Report) प्रस्ताव संलग्न करना होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के पशुपालन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 

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