Subsidy on layer Poultry Farming : देश में मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है, जिनके अंतर्गत किसानों और युवाओं को मुर्गा-मुर्गियों के पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में अंडा उत्पादन बढ़ाने और क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने के लिए लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों और बेरोजगार युवा जो मुर्गी पालन में रूची रखते हैं, उन्हें इस योजना से लाभन्वित करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन पशु निदेशालय द्वारा ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी मुर्गी पालन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए, जानते है योजना में लेयर मुर्गी पालन फार्म पर लाभार्थी को कितना अनुदान लाभ मिलेगा?
सात निश्चय-2 के अंतर्गत, बिहार सरकार ने राज्य में लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत लेयर मुर्गी फार्म (10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता फीड मिल सहित एवं 5000 लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना के लिए राज्य के युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2422.85 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे। लेयर मुर्गी पालन फार्म को बढ़ावा देने हेतु अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने के लिए 10,000 व 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी (layer chicken) फ़ार्म (Farm) की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ अंडा उत्पादन (Egg Production) में वृद्धि करना है तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने एवं राज्य में अंडा उत्पादन (Egg Production) से पशुजन्य प्रोटीन (अंडा) की उपलब्धता एवं लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
राज्य में मुर्गी अंडा तथा मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए लेयर मुर्गी पालन (Layer Poultry Farming) को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत लेयर मुर्गी फार्म (10 हजार लेयर मुर्गी की क्षमता, फीड मिल समेत तथा 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना लागत पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सामान्य जाति के लाभुकों को इकाई लागत के लिए 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। साथ ही चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत चयनित लाभुकों को लेयर मुर्गी फार्म (Layer Poultry Farming) का संचालन न्यूनतम सात साल तक करना अनिवार्य होगा।
पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा 10,000 लेयर मुर्गी क्षमता का फीड मिल सहित फार्म के लिए अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए रखी गई है, जिस पर सामान्य वर्ग के लाभुको को लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना पर परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अर्थात अधिकतम 30 लाख रुपए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थी को इकाई लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार पशुपालन निदेशालय द्वारा 5,000 क्षमता के लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना पर अनुमानित लागत 48 लाख 50 हजार रुपए तय की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत या अधिकतम 14 लाख 55 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभुकों को आधारभूत सरंचना पर लागत का 40 प्रतिशत अर्थात अधिकतम 19 लाख 40 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।
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क्र. सं. |
लाभार्थी श्रेणी |
फार्म की क्षमता |
प्रति इकाई स्थापना हेतु बैंक ऋण के ब्याज (interest Component) पर 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम राशि लाख रुपए में) |
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| प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | कुल अनुदान राशि (अधिकतम) | |||
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1 |
सामान्य |
10000 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 9 |
| 5000 | 1.746 | 1.31 | 0.873 | 0.437 | 4.365 | ||
|
2 |
अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति |
10000 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 7.5 |
| 5000 | 1.455 | 1.08 | 0.72 | 0.36 | 3.615 | ||
आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कुछ वांछित दस्तावेज को ऑनलाईन अपलोड करना होगा। आवेदक इन सभी दस्तावेजों को स्कैन कराकर उसे pdf फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी तैयार कर अपने पास रखें, जिससे आवेदन के समय उन्हें ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने वाले आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है :-
लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना का कार्यान्यवन राज्य के सभी जिलों में पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा इस वर्ष के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति 13 अक्टूबर 2024 तक पशु एवं मत्स्य पालन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदक को अपने आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को उक्त सभी वांछित कागजातों / अनुलग्नों को ऑनलाइन (Online) अपलोड करना होगा। इसके लिए आवेदक को पूर्व में ही अपने सभी वांछित दस्तावेजों की कॉपी स्कैन कराकर pdf फॉर्मेट में तैयार करने की जरूरत है, जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदन आई.डी. के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी/ आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आवेदक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना (Detail Project Report) प्रस्ताव संलग्न करना होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के पशुपालन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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