PM Kusum yojana : 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जानें कैसे करें आवेदन

PM Kusum yojana : 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जानें कैसे करें आवेदन
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पीएम कुसुम योजना : सरकार अब इस योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी पर देगी सोलर पंप, जानें नियम

PM-KUSUM Scheme Component – “B” : देश में कार्बन मुक्त सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम योजना (PM KUSUM YOJANA) लागू की गई है। यह एक केंद्रीय योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का डी-डीजलीकरण, किसानों को जल एवं ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाना है। पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं, जिनके अंतर्गत किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम कुसुम योजना के घटक-ए, बी, सी के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में मांग के अनुसार ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप की लागत पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। 

पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तीनों घटकों के तहत कुछ राज्य सरकारों द्वारा अलग से योजना लागू कर किसानों को सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों पर अनुदान दिया जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अब किसानों को “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” के अंतर्गत सोलर पंप (Solar Pump) स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 14 मार्च 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को विस्तारित कर 
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम से लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

किसानों को कितनी दी जाती है सब्सिडी

मंत्री-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र सरकार की कुसुम ‘बी’ योजना में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत कृषक को सोलर पंप (Solar Pump) का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाए जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। मध्यप्रदेश में पहले किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत सोलर पंप (Solar Pump) की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश और भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक का अनुदान देने का प्रावधान था, जिसे अब राज्य सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” के तहत दिया जाएगा।

सोलर पंप (Solar Pump) के लिए आवेदन आमंत्रित

कृषक एवं कृषकों के समूहों को सोलर कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के अंतर्गत सोलर कृषि पंप कनेक्शन भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके तहत सोलर पंप का लाभ लेने वाले इच्छुक किसान को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट https: // cmsolarpump .mp .gov . in/ SchemeInfo पर पंजीकृत मोबाइल नंबर की सहायता से आवेदन करना होता है। इसके बाद शासन द्वारा लाभार्थी किसानों को सोलर कृषि पंप (Solar Pump) कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिए लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस लिंक परियोजना से राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर में सिंचाई और करीब 44 लाख आबादी को पेयजल के लिए पानी मिलेगा।

सोलर पंप (Solar Pump) स्थापना के निर्धारित नियम व शर्ते

पीएम कुसुम योजना घटक-बी (PM KUSUM Yojana Component-B) के अतंर्गत “मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” (Chief Minister Solar Pump Scheme) के तहत मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर पंप (Solar Pump) की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को निम्नलिखित नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।  

  • यह आवेदन केवल कृषि भूमि की सिंचाई के लिए है।
  • सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिंग संयंत्र का उपयोग विहित कार्य (कृषि भूमि की सिंचाई) हेतु ही किया जायेगा।
  • योजना के लिये राज्‍य के वे सभी कृषक पात्र होंगे, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्‍शन नहीं है।
  • योजना के तहत अगर संबंधित किसान उक्त विद्युत पंप का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पंप स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।
  • स्‍थापित सोलर पंप संयंत्र की सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्‍मेदारी हितग्राही किसान की होगी।
  • स्‍थापित सोलर पंप (Solar Pump) संयंत्र का विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
  • सोलर पंप संयंत्र की स्‍थापना के लिए आवेदक किसान के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत होना चाहिए।
  • सोलर पंप (Solar Pump) हेतु वांछित जल संग्रहण ढांचे की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था या उपयोग होना चा‍हिए।
  • सोलर पंप संयंत्र की स्‍थापना केन्‍द्र सरकार व राज्‍य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार/मापदण्ड अनुसार की जायेगी।
  • अगर सोलर पम्प स्थापना के उपरांत हितग्राही किसान का रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर परिवर्तित होता है तो, हितग्राही कृषक द्वारा इसकी जानकारी/सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय एवं स्थापित करने वाली इकाई को दी जानी होगी।

सोलर पंप (Solar Pump) स्थापना के लिए कैसे करें आवेदन

सोलर पंप के लिए नवीन आवेदक ऊर्जा विकास निगम के आवेदन पोर्टल https : // cmsolarpump .mp. gov. in/ SchemeInfo पर अपने मोबाइल नंबर ज‍िससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें। एप्ली‍केशन मोबाइल पर ओटीपी (OTP) भेजकर सही नंबर की जांच करेगा। OTP सत्यापन के उपरांत किसान द्वारा सामान्य जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके बाद कृषक को अपने आधार ईकेवाईसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जात‍ि स्वघोषणा, जमीन से संबंध‍ित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज करनी होगी। ‘‘मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना’’ अंतर्गत, पूर्व में निर्धारित अंश राशि 5 हजार रुपए  ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान के साथ, अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय जमा करनी होगी, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जायेगा। चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिए जाने पर, हितग्राही कृषक को शेष पूर्ण राशि ऑनलाईन माध्यम से नियत समयावधि में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को भुगतान करनी होगी, तत्‍पश्‍चात ही संयंत्र स्‍थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। सोलर पंप स्थल उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशि 5 हजार रुपए निगम द्वारा आवेदक को वापस की जायेगी। इस पर कोई ब्‍याज का भुगतान देय नहीं होगा।

सोलर पंप (Solar Pump) संयंत्रों के प्रकार

क्रम. सं. सोलर पंप का प्रकार हितग्राही किसान अंश (रुपए) डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1 1 HP DC सबमर्सिबल पंप 47,213/- 30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
2 2 HP DC सरफेस पंप 55,819/- 10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
3 2 HP DC सबमर्सिबल पंप 59,882/- 30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
4 3 HP DC सबमर्सिबल पंप 76,312/- 30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
5 5 HP DC सबमर्सिबल पंप 1,04,577/- 50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
6 7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप 1,52,365/- 50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
7 7.5 HP DC सबमर्सिबल पंप 1,54,755/- 50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
8 10 HP AC सबमर्सिबल पंप 2,44,543/- 50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
9 10 HP DC सबमर्सिबल पंप 2,45,795/- 50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 81000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.

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