फसल बीमा योजना : इन राज्यों में फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी

फसल बीमा योजना : इन राज्यों में फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी
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किसान अब इस तिथि तक कर सकते हैं फसल बीमा, इन राज्यों में बढ़ाई फसल बीमा की अंतिम तिथि  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के अतंर्गत किसानों को उनके द्वारा बोई गई फसलों (crops) का बीमा (Insurance) करने की सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार ने पीएमएफबीवाई में नामांकन करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। आईये जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किन राज्यों के लिए पीएमएफबीवाई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई है।   

पीएम फसल बीमा योजना रजिस्ट्रेशन : जानें, किस राज्य में किस तिथि तक फसल बीमा के लिए कर सकते हैं आवेदन?

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023 Last Date : केंद्र सरकार देश के किसानों को प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) चला रही है। फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने पर नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से बीमा क्लेम दिया जाता है। लेकिन इसके लिए किसानों को उनके द्वारा बोई गई फसल का बीमा कराने के लिए पीएम फसल बीमा पोर्टल (PM Crop Insurance Portal) पर रजिस्ट्रेशन  करवाना होता है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना अतंर्गत खरीफ फसलों (kharif crops) और रबी फसलों (rabi crops) के लिए किसानों को  बीमा सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं, बागवानी फसलों का बीमा करने के लिए भी किसान पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन (registration) कर सकते हैं। अभी देश में खरीफ का सीजन चल रहा है, जिसके लिए सरकार ने फसल बीमा (crops Insurance))  के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि ( Last Date) 31 जुलाई (july) तय की थी। लेकिन प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और आकस्मिक दशाओं के चलते कई राज्य की सरकारों ने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन (registration deadline) बढ़ाने के लिए केंद्र से मांग की थी। केंद्र ने राज्य सरकारों की मांग को स्वीकार करते हुए पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अभी तक यह तारीख 31 जुलाई थी। अब सरकार ने राज्यों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। आईये जानते है कि अब किस राज्य के किसान किस अंतिम तिथि तक फसल बीमा के लिए पीएमएफबीवाई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 

इन राज्यों के लिए बढ़ी फसल बीमा में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अगर आप महाराष्ट्र के किसान हैं, तो पीएम फसल बीमा योजना के तहत 3 अगस्त तक फसल के इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी प्रकार ओडिशा के लिए यह तारीख 5 अगस्त कर दी गई है, तो असम के लिए भी बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 5 अगस्त ही निर्धारित की गई है। मेघालय में फसल बीमा की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 7 अगस्त, यूपी के लिए 10 अगस्त, राजस्थान के लिए भी 10 अगस्त, गोवा के लिए 15 अगस्त, मणिपुर के लिए 16 अगस्त, छत्तीसगढ़ के लिए 16 अगस्त और मध्य प्रदेश में भी इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त ही रखी गई है। 

पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल पर अंतिम तिथि तक करा लें रजिस्ट्रेशन 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, मेघालय, यूपी, राजस्थान, गोवा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फसल बीमा की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। इन राज्यों के किसानों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी खरीफ फसल के लिए इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने कहा है कि पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए कई राज्यों ने केंद्र से अनुरोध किया था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र ने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है। 

सरकार की तरफ से दिया जाता है बीमा क्लेम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसान अपनी फसल का बीमा करना चाहता है, तो उसे बीमा के लिए फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम बीमा कंपनी या बैंकों को जमा करना होता है। प्रीमियम राशि खरीफ फसल के लिए 2.5-3.5 प्रतिशत, रबी फसल के लिए 1.5-2 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस योजना में पंजीकृत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भारी बारिश, भूस्खलन, सूखा या कीड़े रोगों से बर्बाद हुई फसल की भरपाई के लिए मुआवजा के तौर पर बीमा क्लेम सरकार की ओर से दिया जाता है। जिससे किसानों को होने वाली आर्थिक हानि को एक सीमा तक कम किया जा सकें। पीएम फसल बीमा योजना में ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों का बीमा संबंधित बैंकों या बीमा कंपनियों द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। वहीं, बाकी किसान इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा स्वेच्छा से करवा सकते हैं। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)  में बीमित किसानों को बीमा क्लेम मिलने में होने वाली कठिनाइयों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिक्लेम पोर्टल की शुरुआत की है। वहीं, योजना में किसानों को बेहतर सुविधा देने और सटीक उपज अनुमान एवं रज‍िस्ट्रेशन प्रक्रिया को सही से व्यवस्थित करने के लिए येस्टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली), विंड्स (मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली) और एआईडीई (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप) जैसी टेक्नोलॉजी  किसानों को समर्पित किए हैं। प्राकृतिक प्रकोप से फसल में होने वाले नुकसान का आकलन कर राज्य सरकारें संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा क्लेम के लिए पैसा जारी करने का आदेश देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित किसान प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने की स्थिति में इसकी सूचना 72 घंटे के अंदर संबंधित बीमा कंपनी या कृषि विभाग कार्यालय में किसान क्रांप इंश्योरेंस ऐप या फसल बीमा पोर्टल पर दे सकते हैं। सूचना मिलने के बाद संबंधित बीमा कंपनियों या बैंकों द्वारा जल्द से जल्द नुकसान का वेरिफिकेशन कर बीमा क्लेक की राशि बीमित किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है। अगर खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी गई फसल अगर मौसम अनिश्चिताओं के कारण 14 दिन के अंदर खराब होती है, तो फसल बर्बादी की स्थिति में किसान बीमा क्लेम पाने का हकदार होगा।

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