भारत में लाखों लोग मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। यदि श्रमिक को पूरा काम नहीं मिले या काम की अवधि कम हो तो निश्चित रूप से उसे मजदूरी भी उसी हिसाब से मिल पाएगी। जब मजदूरी का पैसा कम होगा तो श्रमिक के सामने उसके परिवार के भरण-पोषण की समस्या खड़ी होगी वहीं यदि श्रमिक को पूरा काम मिलेगा तो उसके दाम भी ज्यादा ही मिलेंगे। इससे मजदूर और उसका परिवार खुश रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए सबसे बड़ी योजना मनरेगा एक ऐसी योजना है जो इसमें पंजीकृत श्रमिकों को जॉब कार्ड के जरिये रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। यह रोजगार अभी तक सीमित दायरे में ही चल रहा था। अब सरकार इसे व्यापक बनाने की प्लानिंग कर रही है। मनरेगा श्रमिकों के लिए खुश खबर यह है कि इस योजना में जल्द ही सरकार मजदूरों और उनके काम का दायरा बढाने जा रही है। पिछले अनेक वर्षों से संचालित इस योजना से देश के लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं और ये मनरेगा में मिलने वाले काम से अपने परिवार की रोजी-रोटी चलाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना से मजदूरों का और ज्यादा भला कैसे हो, उनकी अधिक आमदनी के लिए क्या और नये काम इसमें जोड़ें जाएं, इसके लिए केंद्र सरकार गंभीरता से मंथन कर रही है। अब भारत सरकार मनरेगा के मजदूरों का दायरा बढ़ाने के साथ ही कई नवीन कार्यों को इस योजना में शामिल करेगी। इसकी घोषणा जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट में आपको मनरेगा योजना में शामिल किए जाने वाले नये कार्यों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसे अवश्य पढ़ें और शेयर करें।
भारत में मजदूरों के लिए वरदान साबित होने वाली मनरेगा योजना में अब कुछ विभागों के अधीन गिने-चुने काम ही दिए जाते रहे हैं। हालांकि इन कामों से मजदूरों को जो आमदनी हो रही है वह उन्हें पूरी ही मिलती है लेकिन साल में कई महीने मनरेगा मजदूरों को इसलिए बेरोजगार रहना पड़ता है कि सरकार नये काम नहीं दे पाती थी। अब सरकार खुद मनरेगा के दायरे को बढ़ाने जा रही है। अब तक तालाबों और जोहड़ों की खुदाई करना, नहर की खुदाई करना, बांधों की मरम्मत के लिए पाल पर मिट्टी डालना, सड़क निर्माण कार्य आदि कुछ काम ही मनरेगा श्रमिकों से करवाए जाते रहे हैं। अब सरकार ने इन कार्यों के अलावा जन सुविधा केंद्रों और दुकानों के निर्माण आदि के लिए भी मनरेगा श्रमिकों का सहयोग लेने का निर्णय लिया है। सरकार की मंशा है कि इन नये कामों को भी मनरेगा की श्रेणी में ही शामिल किया जा सकेगा। इससे होने वाली आमदनी का भुगतान मनरेगा स्कीम से ही होगा।
बता दें कि मनरेगा योजना पहले नरेगा के नाम से संचालित होती थी। इसकी शुरूआत 2 अक्टूबर 2009 में हुई थी। इसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना का नाम दिया गया। मनरेगा अधिनियम के तहत भारत के किसान और मजदूर जिनके पास खेती की जमीन नहीं है या बहुत कम है ऐसे लोगों को रोजगार गारंटी कार्ड प्रदान किया जाता है। इससे ऐसे गरीब लोगों की आमदनी बढ़ती है। सरकार अब इस योजना में कई अन्य काम भी जोड़ेगी ताकि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिल सके और इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो पाए। मनरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान जॉब कार्ड से किया जाता है।
मनरेगा के तहत किस तरह से रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। राज्य सरकारें बेरोजगार भत्ता प्रदान करती हैं। उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मनरेगा स्कीम में नियम है कि 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी ¼ भाग से कम नहीं हो,उसके बाद न्यूनतम मजदूरी ½ से कम नहीं हो। इस तरह से प्रति परिवार 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम में पुरुष या महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। सभी पात्र लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।
मजदूर वर्ग में आने वाले लोगों के लिए मनरेगा में पंजीयन कराना जरूरी है। यह पंजीयन आजकल ऑनलाइन होता है। इसके लिए किसी नजदीकी सीएससी पर जाकर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद इसका होम पेज खुलेगा। इस पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत डाटा एंट्री का विकल्प दिखाई देगा। इसे सलेक्ट करें। इसके बाद अगला पेज ओपन होगा। इसमें राज्य को सलेक्ट करें। अब पूछी गई जानकारी जैसे वर्ष, जिला, ब्लाक, पंचायत आदि को भरें। इसके उपरांत रजिस्ट्रेशन और जॉब कार्ड के विकल्प को सलेक्ट करना है जिससे अगले पेज में बीपीएल डाटा का विकल्प आएगा। इससे आपके सामने आवेदन ओपन हो जाएगा। इसमें सभी जानकारियां सही भरें।
मनरेगा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कई जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जो इस प्रकार हैं-:
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