Integrated Poultry Development Scheme : देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने और रोजगार सृजन के लिए पशुपालन, जलीय कृषि और बागवानी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की वित्तीय पोषित योजनाएं चलाकर उन्हें कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए अनुदान और बैंकों से रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसानों की लागत कम हो जाती है और उत्पादन तथा आय में वृद्धि होती है।
इस कड़ी में बिहार में अंडा उत्पादन बढ़ाने और राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा “समेकित मुर्गी विकास योजना” लागू की गई। इसके तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए पशुपालन निदेशालय द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। मुर्गी पालन फार्म (Poultry Farm) खोलने के इच्छुक किसान पशु एवं मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। सात निश्चय-2 के तहत “लेयर मुर्गी पालन” को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस योजना के तहत कुल 1724.30 लाख रुपए खर्च करेंगी।
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन फार्म पर अनुदान देने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन बढ़ाना है। राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन के लिए 10,000 व 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना है और राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना तथा राज्य में अंडा उत्पादन से पशुजन्य प्रोटीन (अंडा) की उपलब्धता एवं लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा इस वर्ष राज्य में 10,000 लेयर वाले 31 मुर्गी फार्म एवं 5,000 लेयर वाले 46 मुर्गी पालन फार्म (Poultry Farm) की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत अलग-अलग वर्ग के लाभार्थियों को अलग-अलग अनुदान का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है। पशु एवं मत्स्य पालन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 10 हजार एवं 5 हजार लेयर मुर्गी की क्षमता, फीड मिल सहित वाले लेयर मुर्गी पालन फार्म (Poultry Farm) की स्थापना लागत पर सामान्य जाति वर्ग के लाभुकों को 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा तथा बैंक ऋण के ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान भी लाभार्थी किसानों को दिया जाएगा।
राज्य में मुर्गी अंडा और मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना के तहत लेयर मुर्गी फार्म (10,000 लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल समेत एवं 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल) समेत इकाई लागत के लिए 1 करोड़ रुपए विभाग द्वारा तय की गई। इस पर योजना के तहत सामान्य वर्ग को लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 30 प्रतिशत या अधिकतम 30 लाख रुपए और अन्य वर्गों के किसानों को इकाई स्थापना लागत पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 40 लाख रुपए की राशि का अनुदान विभाग की तरफ से दिया जाएगा। इस प्रकार विभाग ने 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता वाले फार्म की स्थापना के लिए लागत 48.50 लाख रुपए तय की है, जिस पर लाभार्थी को इकाई लागत पर 30 प्रतिशत या अधिकतम 14.55 लाख रूपए और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 19.40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
क्र. सं. | लाभार्थी श्रेणी | फार्म इकाई क्षमता | रिक्त फार्म इकाई | फार्म इकाई लागत (लाख रुपए में) | आवेदन के समय आवेदक पास वांछित राशि (लाख रुपए में ) | अनुदान | भूमि की आवश्यकता | ||
स्वलागत | बैंक ऋण | इकाई लागत (%) | अधिकतम अनुदान (लाख रुपए में ) | ||||||
1 | सामान्य जाति वर्ग | 10000 | 27 | 100 | 70 | 10 | 30 | 30 | 100 डिसमिल |
5000 | 36 | 48.5 | 33.95 | 4.85 | 30 | 14.55 | 50 डिसमिल | ||
2 | अनूसूचित जाति | 10000 | 3 | 100 | 60 | 10 | 40 | 40 | 100 डिसमिल |
5000 | 8 | 48.5 | 29.1 | 4.85 | 40 | 19.4 | 50 डिसमिल | ||
3 | अनुसूचित जनजाति | 10000 | 1 | 100 | 60 | 10 | 40 | 40 | 100 डिसमिल |
5000 | 2 | 48.5 | 29.1 | 4.85 | 40 | 19.4 | 50 डिसमिल |
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन (Poultry) को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत इस वर्ष में लेयर फार्म की स्थापना पर योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पशु एवं मत्स्य पालन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट https :// poultry2024. dreamline. in/ Files/ layer2024. pdf पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पशुपालन निदेशालय, बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदक को अपने आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को उक्त सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नों को ऑनलाइन (Online) अपलोड करना होगा। इसके लिए आवेदक को पूर्व में ही अपने सभी वांछित दस्तावेजों की कॉपी स्कैन कराकर pdf फॉर्मेट में तैयार करने की जरूरत है, जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा।
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