SMAM Scheme : कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने एवं किसानों को कृषि उपकरणों और मशीनरी की आसान सुविधा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना चला रही है, जिसके तहत सरकार ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंक (वीएलएफएमबी), कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और हाई टेक हब (एचटीएच) स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों और उद्यमी किसानों को वित्तीय सहायता दे रही है। साथ ही मानदंडों के अनुसार विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए व्यक्तिगत किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राज्य में छोटे और सीमांत किसानों की कृषि उपकरणों और मशीनरी तक आसान पहुंच बनाने के लिए राज्य सरकार सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM Scheme) योजना संचालित कर रही है, जिसके तहत किसानों को आलू प्लांटर मशीन सहित विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी छोटे-बड़े किसानों को दिया जाएगा। सरकार इसके तहत राज्य की खेती प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों में सुधार करना चाहती है।
राज्य में सभी किसानों के लिए कृषि मशीनरी और उपकरणों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को आलू प्लांटर मशीन (Potato Planter Machine), न्यूमेटिक प्लांटर मशीन (Pneumatic Planter Machine), डीएसआर मशीन (DSR Machine), अर्ध-स्वचालित आलू प्लांटर मशीन (Semi-Automatic Potato Planter Machine), स्वचालित आलू प्लांटर मशीन (Automatic Potato Planter Machine), लेजर लैंड लेबलर (Laser Land Labeler Machine) इत्यादि चुनिंदा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) स्कीम के तहत चुनिंदा कृषि उपकरणों और मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। एसएमएएम योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों/मशीनों पर 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा । इस योजना के तहत किसानों को यह अनुदान कृषि यंत्र की लागत खरीद पर प्रदान किया जाता है। खास बात यह है कि राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन ड्रा व्यवस्था के तहत सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को यह लाभ होगा कि उन्हें इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए विभाग या बैंकों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। उन्हें घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। इससे किसान और विभाग दोनों का समय बचेगा और किसानों को समय पर सब्सिडी वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। इस योजना के तहत यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत किसानों को आलू प्लांटर मशीन समेत इन टॉप 6 कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आईडी) , बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की कॉपी), भूमि के कागजात (खतौनी व जमाबंदी की नकल), पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए) आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
राज्य सरकार द्वारा सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) स्कीम के तहत राज्य के सभी किसानों को ऑनलाइन घर बैठे आवेदन की सुविधा दी जा रही है। जो किसान घर बैठे योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इच्छुक किसान को सबसे पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinerypb.com/ पर जाना होगा। यहां किसानों को योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, योजना में आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक विवरण किसान पंजीकरण पर पहले दर्ज करा लिया है या नहीं। अगर बैंक विवरण दर्ज नहीं कराया गया है, तो सबसे पहले इसे दर्ज कराना होगा। इसके बाद ही योजना में सब्सिडी के लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट पर किसान रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अपना आधार नंबर अथवा अनाज खरीद आईडी दर्ज करना होगा। इसके बाद किसान के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा। इस ओटीपी के माध्यम से स्मैम योजना में आवेदन किया जा सकेगा।
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